पुष्प उत्पादन विकास योजना (राज्य योजना), मेघालय
कम से कम 0.2 हेक्टेयर वाले फूल उत्पादकों को कम से कम 100 वर्ग मीटर का कम लागत वाला पॉलीहाउस मुफ़्त, फूलों की पौध 50% छूट पर, जैविक खाद और पौध सुरक्षा मुफ़्त, और शेड नेट, यूवी फ़िल्म, पानी के कैन पर 50% छूट मिलती है।
- मुख्य लाभ
- मुफ़्त पॉलीहाउसकम से कम 100 वर्ग मीटर
- घटक
- 3हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 6तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
फूलों के लिए कम से कम 100 वर्ग मीटर का कम लागत वाला पॉलीहाउस, मुफ़्त।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।
“(ii) Low-cost poly-house free of cost for a minimum of 100 sqm/unit area.”फूलों की पौध आधी कीमत पर।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।
“(i) 50% subsidy on sale of flower planting materials.”शेड नेट, यूवी फ़िल्म और पानी के कैन की आधी कीमत।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।
“(iv) 50% subsidy on shade net, U.V film, watering can, etc.”मुझे कितना मिल सकता है?
कम लागत वाला पॉलीहाउस मुफ़्त, हर इकाई कम से कम 100 वर्ग मीटर (प्रश्न 3 (ii))।
स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
- काश्तकार या बटाईदार
ज़रूरी काग़ज़
- सादे काग़ज़ पर लिखा आवेदन (कोई तय फ़ॉर्म नहीं), अपने ब्लॉक या सर्कल के उद्यान विकास अधिकारी या ज़िला उद्यान अधिकारी के माध्यम से (FAQ प्रश्न 5, पृ. 22)
आवेदन कैसे करें
- फूल उगाने वाला कोई भी वास्तविक किसान आवेदन कर सकता है (एफ़एक्यू, पुष्प उत्पादन विकास योजना, प्रश्न 4)।
- सादे काग़ज़ पर आवेदन लिखकर अपने सी एंड आरडी ब्लॉक या बागवानी सर्किल के बागवानी विकास अधिकारी, या ज़िला बागवानी अधिकारी को दें। (प्रश्न 5)
- आपके पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर ज़मीन हो और आगे विस्तार के लिए पौध और ढाँचे में ख़ुद पैसा लगाने को तैयार हों (प्रश्न 6)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।