फल पौध रोपण योजना
बजट में राशि: म.प्र. बजट 2026-27, मांग संख्या 50 — उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (18 फ़र॰ 2026, योजना (2806) फल पौध रोपण हेतु अनुदान — बजट अनुमान 2026-2027: 0101-सामान्य 9,15,00; 0102-अनुसूचित जनजाति उप योजना 3,45,00; 0103-अनुसूचित जाति उप योजना 2,40,00 (हज़ार रुपये))
¼ से 4 हेक्टेयर में नए फलोद्यान (आम, अमरूद, संतरा, अनार, केला, पपीता आदि) लगाने पर राज्य अनुदान: दूरी और ड्रिप के अनुसार ₹30,000 से ₹80,000 प्रति हेक्टेयर, तीन वर्षों में 60:20:20 में।
- मुख्य लाभ
- 40%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 5तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
इकाई लागत का 40–50%, ड्रिप रहित अधिकतम ₹30,000–₹50,000 और ड्रिप सहित ₹40,000–₹80,000 प्रति हेक्टेयर (सामान्य, उच्च या अति उच्च घनत्व), ¼ से 4 हेक्टेयर तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
प्रति हेक्टेयर इकाई लागत: सामान्य ₹60,000 (ड्रिप सहित ₹1,00,000), उच्च घनत्व ₹1,00,000 (₹1,50,000), अति उच्च ₹1,25,000 (₹2,00,000)। तालिका में सामान्य दूरी पर 40–50% और बाक़ी पर 40% छपा है; आपकी लागत भरने पर हम 40% गिनते हैं ताकि राशि ज़्यादा न दिखे। योजना-पत्रक पर तारीख़ नहीं है (2019 की फ़ाइल); 2026-27 के बजट में योजना की राशि है, पर मौजूदा दरें ज़िला कार्यालय से पुष्टि करें।
“निर्धारित मापदण्ड अनुसार 40-50 प्रतिशत अनुदान सहायता 60:20:20 के अनुपात में तीन वर्षो में देय है ।”मुझे कितना मिल सकता है?
आँकड़ा देखने के लिए रोपण घनत्व और ड्रिप भरें।
प्रति हेक्टेयर इकाई लागत: सामान्य ₹60,000 (ड्रिप सहित ₹1,00,000), उच्च घनत्व ₹1,00,000 (₹1,50,000), अति उच्च ₹1,25,000 (₹2,00,000)। तालिका में सामान्य दूरी पर 40–50% और बाक़ी पर 40% छपा है; आपकी लागत भरने पर हम 40% गिनते हैं ताकि राशि ज़्यादा न दिखे। योजना-पत्रक पर तारीख़ नहीं है (2019 की फ़ाइल); 2026-27 के बजट में योजना की राशि है, पर मौजूदा दरें ज़िला कार्यालय से पुष्टि करें।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
ज़रूरी काग़ज़
- फ़ोटो
- आधार
- खसरा नंबर / बी-1, या वन पट्टे की प्रति
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें
- mpfsts.mp.gov.in पर आधार नंबर के साथ ऑनलाइन आवेदन करें (बिंदु 7.1, 9)।
- अपनी ज़मीन पर, पर्याप्त सिंचाई के साथ, नई भूमि पर या अनाज की फ़सल की जगह रोपण करें (बिंदु 7.2, 7.3, 7.6)।
- ज़िले के उप/सहायक संचालक उद्यान या विकासखंड के उद्यान विकास अधिकारी से संपर्क करें (बिंदु 8)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।