निजी, मुफ़्त मार्गदर्शिका — सरकारी वेबसाइट नहीं। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल पर करें।

योजना चालू है

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना (सोलर सिंचाई पंप)

बजट में राशि: मध्यप्रदेश बजट भाषण 2026-27 (18 फ़रवरी 2026) (18 फ़र॰ 2026, 20 — “प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना” अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में रुपये 3 हज़ार करोड़ की लागत के 1 लाख सोलर सिंचाई पम्प, किसानों को उपलब्ध कराया जाना लक्षित है)

MP Krishak Mitra Surya (solar pump) · मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग · राज्य योजना

आपके खेत पर सोलर सिंचाई पंप, एक तय कृषक अंश पर — 1 एच.पी. डी.सी. सरफेस पंप के लिए ₹12,427 से लेकर यूनिवर्सल कंट्रोलर वाले 7.5 एच.पी. ए.सी. पंप के लिए ₹78,331 तक।

मुख्य लाभ
₹12,427 सेपंप के लिए आपका अंश
घटक
1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
5तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
मौसमी“कब आवेदन करें” देखें

क्या मिलता है

₹12,427 सेपंप के लिए आपका अंश

आप अपने पंप प्रकार का केवल तय कृषक अंश देते हैं; पंप की बाकी लागत सरकार और राज्य द्वारा चुकाए जाने वाले ऋण से पूरी होती है।

स्रोत म.प्र. ऊर्जा विकास निगम सोलर पंप पोर्टल — योजना के बारे में (कृषक अंश तालिका) · धारा Table “सोलर पम्प प्रकार” — हितग्राही किसान अंश (रु.) · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

आपका अंश पंप की लागत का लगभग 10% मार्जिन मनी है (नियम बिंदु 5); लागत के 60% के बराबर हिस्सा कृषक ऋण से पूरा होता है, जिसके भुगतान का पूरा दायित्व राज्य शासन का है (नियम बिंदु 6)। शर्त: उस खसरे पर अभी बिजली का पंप नहीं होना चाहिए, और बाद में बिजली पंप लगाने पर उस पर बिजली अनुदान नहीं मिलेगा (योजना पृष्ठ)। यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर (USPC) वाले पंप पर उसी क्षमता के बिना USPC वाले पंप जितना ही अनुदान मिलता है, इसलिए उनका कृषक अंश ज़्यादा है (नियम बिंदु 3)।

“सोलर पम्प प्रकार — हितग्राही किसान अंश (रु.): 1 एच.पी.डी.सी. सरफेस (Normal Controller) 12,427/-; 1 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल (Normal Controller) 13,713/-; 2 एच.पी.डी.सी. सरफेस (Normal Controller) 15,574-; 2 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल (Normal Controller) 15,574/-; 3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल (Normal Controller) 20,968/-; 3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल (USPC Controller) 43,728; 5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल (Normal Controller) 30,289/-; 5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल (USPC Controller) 57,914/-; 7.5 एच.पी.डी.सी.सबमर्सिबल (Normal Controller) 41,537/-; 7.5 एच.पी.डी.सी.सबमर्सिबल (USPC Controller) 76,009/-; 7.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल (Normal Controller) 41,537/-; 7.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल (USPC Controller) 78,331/-”

मुझे कितना मिल सकता है?

आपके खेत पर सोलर सिंचाई पंप, स्थापनाकर्ता द्वारा पाँच साल रखरखाव सहित, पंप के अनुसार ₹12,427 से ₹78,331 तक के कृषक अंश पर।

स्रोत म.प्र. ऊर्जा विकास निगम सोलर पंप पोर्टल — योजना के बारे में (कृषक अंश तालिका) · धारा Table “सोलर पम्प प्रकार” — हितग्राही किसान अंश (रु.) · हमारी प्रति (PDF)

आपका अंश पंप की लागत का लगभग 10% मार्जिन मनी है (नियम बिंदु 5); लागत के 60% के बराबर हिस्सा कृषक ऋण से पूरा होता है, जिसके भुगतान का पूरा दायित्व राज्य शासन का है (नियम बिंदु 6)। शर्त: उस खसरे पर अभी बिजली का पंप नहीं होना चाहिए, और बाद में बिजली पंप लगाने पर उस पर बिजली अनुदान नहीं मिलेगा (योजना पृष्ठ)। यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर (USPC) वाले पंप पर उसी क्षमता के बिना USPC वाले पंप जितना ही अनुदान मिलता है, इसलिए उनका कृषक अंश ज़्यादा है (नियम बिंदु 3)।

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान

ज़रूरी काग़ज़

  • आधार (ई-केवायसी के लिए)
  • बैंक खाते का विवरण
  • जिस खेत में पंप लगना है उसका खसरा नंबर
  • जाति वर्ग की स्व-घोषणा

आवेदन कैसे करें

  1. cmsolarpump.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें: मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें, आधार ई-केवायसी करें, और बैंक, जाति व खसरे का विवरण भरें।
  2. पंप का प्रकार चुनें; पोर्टल आपका कृषक अंश दिखाता है, जिसे म.प्र. ऊर्जा विकास निगम को ऑनलाइन जमा करें (आवेदन संबंधी बिंदु 1)।
  3. स्थल सत्यापन के बाद चयन की सूचना मिलती है; फिर पोर्टल पर दिखे बैंक को चुनें और ऋण वाले हिस्से के लिए कृषि अवसंरचना निधि (AIF) पोर्टल पर आवेदन करें (आवेदन संबंधी बिंदु 3)।
  4. पूरा हितग्राही अंश मिलने के बाद लगभग 120 दिन में पंप लगाया जाता है (स्थापना संबंधी बिंदु 4)।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

कोई अंतिम तिथि नहीं छपी है। अभी नए आवेदन वर्ष 2023-24 और 2024-25 के अस्थाई बिजली कनेक्शन वाले किसानों के लिए हैं (नियम बिंदु 8)।

दूसरी योजनाओं के साथ

  • PM-KUSUM: नहीं जोड़ी जा सकती