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ऑपरेशन ग्रीन्स — अल्पकालिक उपाय (परिवहन और भंडारण सब्सिडी)

Operation Greens · खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय · केंद्रीय योजना, सभी राज्य

जब किसी सूचीबद्ध फल या सब्ज़ी का बाज़ार भाव ट्रिगर मूल्य से नीचे गिर जाए, तब उसे उत्पादन क्षेत्र से बाहर ले जाने या 3 महीने तक भंडारण करने के ख़र्च का आधा हिस्सा।

मुख्य लाभ
50%लागत का, अधिकतम
घटक
1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
10तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
मौसमी“कब आवेदन करें” देखें

क्या मिलता है

50%लागत का, अधिकतम

भाव ट्रिगर मूल्य से नीचे गिरने पर सूचीबद्ध फसल को उत्पादन क्लस्टर से बाहर ले जाने, या 3 महीने तक किराए का भंडारण लेने के ख़र्च का 50%।

स्रोत ऑपरेशन ग्रीन्स (अल्पकालिक) दिशानिर्देश 2022 · धारा 2.F; 2.E; 2.G; 2.I; 2.J; 3; 11 · पृ. 3–5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सब्सिडी केवल तब मिलती है जब उत्पादन क्लस्टर में फसल का भाव खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अधिसूचित ट्रिगर मूल्य से नीचे हो (टमाटर, प्याज़, आलू के अलावा अन्य फसलों में राज्य का ट्रिगर मूल्य) (पैरा 2.G)। फसल पात्र उत्पादन क्लस्टर से हो (पैरा 2.C) और पैरा 2.B में दिए 22 फलों व 20 सब्ज़ियों में से हो। पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हवाई अड्डों से हवाई ढुलाई पर 50% भाड़ा मिलता है (पैरा 2.K, 2.L)।

“The Ministry will provide subsidy @50 % of the cost of the following two components, subject to the cost norms notified by the Ministry: (i) Transportation of Eligible Crops from Eligible Production Cluster; and/or (ii) Hiring of appropriate storage facilities for Eligible Crops (for maximum period of 3 months);”

मुझे कितना मिल सकता है?

आपकी दर 50% पात्र लागत का

गिनी जाने वाली ढुलाई और भंडारण लागत खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अधिसूचित लागत मानकों से सीमित है (पैरा 2.F, 11), जो हमने दर्ज नहीं किए, इसलिए केवल दर दिखाते हैं। पूरी योजना में प्रति आवेदक कुल सब्सिडी अधिकतम ₹1 करोड़ है (पैरा 3)।

स्रोत ऑपरेशन ग्रीन्स (अल्पकालिक) दिशानिर्देश 2022 · धारा 2.F; 2.E; 2.G; 2.I; 2.J; 3; 11 · पृ. 3–5 · हमारी प्रति (PDF)

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान
  • काश्तकार या बटाईदार
  • एफ़पीओ
  • स्वयं सहायता समूह
  • सहकारी समिति
  • कृषि उद्यमी

ज़रूरी काग़ज़

  • आधार कार्ड और ज़मीन का ब्योरा (किसान क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं) — किसान, किसान समूह और एफपीओ के लिए (पैरा 7.A)
  • ढुलाई का बिल और रसीद, धर्मकांटा व टोल रसीदें और जियो-टैग फ़ोटो; या भंडारण का बिल और रसीद (पैरा 7.E, 7.F)
  • बिक्री की रकम किसान के बैंक खाते में आने का प्रमाण, और ढुलाई/भंडारण भुगतान का बैंक विवरण (पैरा 7.G, 7.I)
  • पोर्टल के प्रारूप में ₹100 के स्टांप पेपर पर नोटरी शपथ-पत्र (पैरा 7.J)

आवेदन कैसे करें

  1. संपदा पोर्टल पर पंजीकरण करें; ढुलाई या भंडारण से पहले मंज़ूरी लेने की ज़रूरत नहीं है (पैरा 5)।
  2. जब भाव अधिसूचित ट्रिगर मूल्य से नीचे हो, तब पात्र उत्पादन क्लस्टर से कम से कम 9 टन (किसान) या 100 टन (एफपीओ, सहकारी समिति) माल कम से कम 100 किमी ले जाएँ, या भंडारण करें (पैरा 2.G, 2.I, 2.J)।
  3. भुगतान केवल बैंक से करें, फिर ढुलाई या भंडारण के बिल के 3 महीने के अंदर दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन दावा करें (पैरा 2.H, 4, 6)।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

कोई तय अवधि नहीं: ढुलाई या भंडारण के बिल के 3 महीने के अंदर दावा करना होता है (पैरा 4)। दिशानिर्देश की अवधि 31 मार्च 2026 “या अगले आदेश तक” थी (पैरा 2.D)।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।