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योजना चालू है

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

2026-27 के केंद्रीय बजट में राशि: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 (फ़र॰ 2026, Demand No. 1 (Department of Agriculture and Farmers Welfare), item 38 Rashtriya Krishi Vikas Yojna, 38.02 BE 2026-27 ₹8550.00 crore (Net ₹8550.00 crore); Notes item 38)

PM-RKVY · कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय · केंद्रीय योजना, सभी राज्य

एक छतरी योजना: हर राज्य अपनी कृषि परियोजनाएँ खुद चुनता है और इसी से ड्रिप सिंचाई, कृषि यंत्र, मृदा स्वास्थ्य, जैविक खेती, वर्षा-आधारित खेती जैसे घटक चलाता है।

मुख्य लाभ
₹30,000प्रति किसान परिवार, अधिकतम
घटक
4हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
8तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

₹30,000प्रति किसान परिवार, अधिकतम

वर्षा-आधारित क्लस्टर में एकीकृत खेती प्रणाली अपनाने के लिए प्रति किसान परिवार ₹30,000 तक।

स्रोत पीएम-आरकेवीवाई परिचालन दिशानिर्देश · धारा B.6.3(iii); Annexure-XLIV, row 1 (p.344) · पृ. 113 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ज़मीन कितनी भी हो, हर परिवार के लिए एक जैसे ₹30,000, और यह अधिकतम सीमा है (“restricted to”)। प्रणाली में फसलों के साथ इनमें से कम से कम दो हों: मछली के बच्चे, मधुमक्खी इकाई, साइलेज गड्ढा, वर्मीकम्पोस्ट/जैविक खाद इकाई (अनुलग्नक-XLIV)। यह केवल राज्य द्वारा चुने गए वर्षा-आधारित क्लस्टरों में है।

“Support to each farming family under RAD component will be restricted to financial assistance of Rs.30,000/-.The amount of assistance shall be uniform for all farmers irrespective of the size of their land holding.”
₹5,000प्रति धान से हटाया गया हेक्टेयर, अधिकतम

क्लस्टर प्रदर्शन वाले खेत को धान से मक्का, खरीफ़ दलहन या तिलहन में बदलने पर ₹5,000 प्रति हेक्टेयर नकद (₹2,500 भूमि विकास + ₹2,500 विपणन सहायता) — केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।

स्रोत पीएम-आरकेवीवाई परिचालन दिशानिर्देश · धारा B.8.5(i); table rows B (Land development charges) and C (Marketing support), footnote * & ** · पृ. 133–134 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल फसल विविधीकरण कार्यक्रम: यह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, धान वाले प्रमुख ज़िलों के अति-दोहित और गंभीर भूजल ब्लॉकों में चलता है (B.8.1)। आउटपुट-आउटकम ढाँचा 2026-27 में सीडीपी का कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए ज़िला कृषि कार्यालय से पूछें कि इस साल सीडीपी चल रहा है या नहीं। नकद राशि मक्का, खरीफ़ दलहन (अरहर, मूँग, उड़द, ग्वार) और तिलहन (सोयाबीन, तिल) के लिए छपी है; पॉपलर/यूकेलिप्टस कृषि-वानिकी कॉलम में नकद हिस्सा नहीं है (तालिका की पंक्ति B और C में “-”)। आपको उन लाभार्थियों में होना चाहिए जिन्हें ज़िला कार्यक्रम प्रबंधन समूह 10 हेक्टेयर के क्लस्टर प्रदर्शन के लिए चुनता है (B.8.4 III)। दिशानिर्देश में प्रति किसान क्षेत्र की कोई सीमा नहीं छपी है।

“The financial assistance of Rs 10000 per hectare expect poplar based agro-forestry system will be given in the form of Rs. 5000 for critical inputs including honorarium & other activities, Rs.2500 for land development and Rs.2500 for marketing support. … * &** Land development charge and marketing support will he paid to the farmers in cash to support the losses incurred due to diversion of area from paddy to alternate crops.”
मुफ़्तमक्का, खरीफ़ दलहन और तिलहन के लिए ₹4,500 प्रति हेक्टेयर के ज़रूरी इनपुट; यूकेलिप्टस (केवल जलभराव वाली ज़मीन) या पॉपलर आधारित कृषि-वानिकी के लिए ₹9,500 प्रति हेक्टेयर, साथ में पॉपलर के बीच अंतर-फसलों के लिए ₹5,000 प्रति हेक्टेयर के इनपुट; गेहूँ के साथ दलहन की अंतर-फसल के लिए ₹5,000 प्रति हेक्टेयर के इनपुट।

आपकी धान वाली ज़मीन पर वैकल्पिक फसल का क्लस्टर प्रदर्शन, जिसमें ज़रूरी इनपुट (बीज, सूक्ष्म पोषक तत्व, बीज उपचार और पौध संरक्षण दवाएँ) कृषि विभाग देता है — केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।

स्रोत पीएम-आरकेवीवाई परिचालन दिशानिर्देश · धारा B.8.5(i); table row A (Cost of Critical inputs) and row D (Inter crops with poplar) · पृ. 133–134 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल फसल विविधीकरण कार्यक्रम: यह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, धान वाले प्रमुख ज़िलों के अति-दोहित और गंभीर भूजल ब्लॉकों में चलता है (B.8.1)। आउटपुट-आउटकम ढाँचा 2026-27 में सीडीपी का कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए ज़िला कृषि कार्यालय से पूछें कि इस साल सीडीपी चल रहा है या नहीं। इनपुट बुवाई से पहले ज़िला कार्यक्रम प्रबंधन समूह देता है (B.8.5(i)); यह पैसा आपको नकद नहीं मिलता। हर 10 हेक्टेयर के क्लस्टर का नेतृत्व एक प्रगतिशील किसान करता है, जिसे एक बार ₹2,000 मानदेय मिलता है।

“Assistance @ of Rs.10000 per ha for Maize, kharif pulses ( arhar, mung bean, urd bean, cluster bean ), oilseeds ( soybean, til) and Rs.10000/- perhectare for poplar based agro-forestry system for sole crop. … An amount of Rs. 5000/- per hectare for inter-cropping of pulses and wheat will be provided to the farmers in the terms of critical inputs for organization of demonstrations.”
50%लागत का, अधिकतम

मक्का शेलर, ड्रायर, स्प्रेयर, थ्रेशर, दलहन ग्रेडर या मक्का प्रसंस्करण इकाई की आधी कीमत, हर मशीन की तय सीमा तक, 10 किसानों के समूह के लिए जो इसे किराये पर चलाए — केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।

स्रोत पीएम-आरकेवीवाई परिचालन दिशानिर्देश · धारा B.8.5(ii) Farm mechanization, processing and value addition · पृ. 134 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल फसल विविधीकरण कार्यक्रम: यह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, धान वाले प्रमुख ज़िलों के अति-दोहित और गंभीर भूजल ब्लॉकों में चलता है (B.8.1)। आउटपुट-आउटकम ढाँचा 2026-27 में सीडीपी का कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए ज़िला कृषि कार्यालय से पूछें कि इस साल सीडीपी चल रहा है या नहीं। मशीन 10 किसानों के समूह को मिलती है और किराये (कस्टम हायरिंग) पर चलती है, किसी एक किसान को नहीं। सूची “आदि” पर ख़त्म होती है: राज्य अपने सीडीपी आवंटन के 23% (मशीनरी, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए) से दूसरी फसल-विशेष मशीनें भी दे सकता है।

“The crop specific farm machinery will be provided to the farming community (group of 10 farmers) on custom hiring basis. An assistance @ of 50% cost of machine limiting to Rs. 25000/- for Maize sheller, Rs.5.00 lakh for portable maize dryer, Rs. 3000 for powered sprayer, Rs.25000 multi-crop thresher, Rs. 2.0 lakh for portable cleaner cum grader for pulses and Rs. 10.00 lakh maize processing unit etc.”

मुझे कितना मिल सकता है?

आँकड़ा देखने के लिए किसान परिवार की संख्या भरें।

स्रोत पीएम-आरकेवीवाई परिचालन दिशानिर्देश · धारा B.6.3(iii); Annexure-XLIV, row 1 (p.344) · पृ. 113 · हमारी प्रति (PDF)

ज़मीन कितनी भी हो, हर परिवार के लिए एक जैसे ₹30,000, और यह अधिकतम सीमा है (“restricted to”)। प्रणाली में फसलों के साथ इनमें से कम से कम दो हों: मछली के बच्चे, मधुमक्खी इकाई, साइलेज गड्ढा, वर्मीकम्पोस्ट/जैविक खाद इकाई (अनुलग्नक-XLIV)। यह केवल राज्य द्वारा चुने गए वर्षा-आधारित क्लस्टरों में है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान
  • एफ़पीओ
  • स्वयं सहायता समूह
  • सहकारी समिति

ज़रूरी काग़ज़

  • मृदा स्वास्थ्य कार्ड — राज्य आरएडी लाभार्थियों को यह दिलाने में मदद करें (B.6.2(vii))

आवेदन कैसे करें

  1. पीएम-आरकेवीवाई आपके राज्य का कृषि विभाग चलाता है, वही नोडल विभाग है (पैरा 6)। ज़िला कृषि कार्यालय से पूछें कि इस साल आपके ज़िले में कौन से घटक चल रहे हैं।
  2. वर्षा-आधारित क्षेत्र विकास के लिए राज्य प्राथमिक ब्लॉक और कम से कम 20 हेक्टेयर के गाँव क्लस्टर चुनता है (B.6.2(v), B.6.3(i)); आपको चुने गए क्लस्टर का किसान होना चाहिए।
  3. ऐसी खेती प्रणाली चुनें जिसमें फसलों के साथ कम से कम एक घटक जुड़े — पशुपालन, मछली, मधुमक्खी, पेड़, साइलेज या वर्मीकम्पोस्ट (B.6.3(ii))।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।