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योजना चालू है

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) — लघु वनोपज के लिए एमएसपी और वन धन

2026-27 के केंद्रीय बजट में राशि: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 (फ़र॰ 2026, Demand No. 100 (Ministry of Tribal Affairs), item 5.03 Pradhan Mantri Jan Jatiya Vikas Mission (PMJVM), BE 2026-27 ₹289.00 crore; Notes item 5.03)

PMJVM (Van Dhan, MSP for MFP) · जनजातीय कार्य मंत्रालय, ट्राइफ़ेड और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से · केंद्रीय योजना, सभी राज्य

वनोपज इकट्ठा करने वाले सूचीबद्ध लघु वनोपज राज्य एजेंसी को सरकार द्वारा तय न्यूनतम मूल्य पर बेच सकते हैं (जैसे जंगली शहद ₹225/किलो, महुआ फूल ₹30/किलो), और जनजातीय स्वयं सहायता समूह मिलकर वन धन विकास केंद्र बना सकते हैं, जिसे प्रसंस्करण और बिक्री के लिए ₹15 लाख तक की सहायता मिलती है।

मुख्य लाभ
एमएसपीप्रति किलो, सूचीबद्ध वनोपज के लिए (जैसे जंगली शहद ₹225)
घटक
4हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
सभीआवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

एमएसपीप्रति किलो, सूचीबद्ध वनोपज के लिए (जैसे जंगली शहद ₹225)

जब किसी सूचीबद्ध लघु वनोपज का बाज़ार भाव उसके अधिसूचित एमएसपी से नीचे गिरता है, तो राज्य एजेंसी इकट्ठा करने वालों से उसे एमएसपी पर ख़रीदती है — जैसे जंगली शहद ₹225 प्रति किलो, बीज वाली इमली ₹36 प्रति किलो, सूखे महुआ फूल ₹30 प्रति किलो।

स्रोत पीएमजेवीएम परिचालन दिशानिर्देश (27 मार्च 2023) · धारा 6(f)–(g), (i); Definitions C · पृ. 1, 7 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

दरें मंत्रालय की लघु वनोपज सूची (मद 2, 1 और 25) से हैं, जिस पर कोई तारीख़ नहीं छपी। दोबारा बिक्री पर लाभ अनुसूचित जनजाति के संग्राहकों में बाँटा जाता है (धारा 6(i))। योजना का उद्देश्य वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति संग्राहकों को सुरक्षा देना है (पृष्ठभूमि, पृ.3)।

“g. Revolving funds (100% Centrally funded) will be provided for procurement of MFPs at notified MSP as a reactive measure in case the market price of MFP falls below the notified MSP and as per the procurement plan to be submitted by the State Nodal Departments.”
मुफ़्तहर सूचीबद्ध वस्तु का प्रति किलो अधिसूचित एमएसपी, जैसे जंगली शहद ₹225, बीज वाली इमली ₹36, सूखे महुआ फूल ₹30।

मंत्रालय की सूची 87 वनोपज वस्तुओं का एमएसपी रुपये प्रति किलो में देती है; ज़्यादातर पूरे भारत में और कुछ केवल नामित राज्यों में लागू।

स्रोत पीएमजेवीएम के तहत लघु वनोपज की एमएसपी सूची · धारा S. No. 1, 2, 25 (MSP Notified by GoI, in Rs. Per Kg.) · पृ. 1 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“2 Wild Honey 225 F All India; 1 Tamarind (with seeds) (Tamarindus indica) 36 F All India; 25 Mahua Flowers (dried) (Madhuca longifolia) 30 F All India”
₹15,00,000प्रति वन धन विकास केंद्र, अधिकतम

लगभग 15 जनजातीय स्वयं सहायता समूहों (अधिकतम 300 सदस्य) का वन धन विकास केंद्र कच्चे माल, प्रशिक्षण, औज़ार और मशीन, पैकेजिंग, परिवहन और भंडारण के लिए ₹15 लाख तक की सहायता से बन सकता है।

स्रोत पीएमजेवीएम परिचालन दिशानिर्देश (27 मार्च 2023) · धारा 6(k); Definitions D–E · पृ. 1–2, 8 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

राशि राज्य सरकार को स्वीकृत होती है, सदस्यों को नक़द नहीं मिलती। वन धन समूहों में कम से कम 70% अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों और मुख्य पद उन्हीं के पास हों (परिभाषा D)।

“k. The TRIFED will sanction a maximum amount of Rs 15.00 lakh to the State Government for setting up a Van Dhan Vikas Kendra (VDVK) for incurring the expenditure on raw material, training and capacity building, tool kits and machinery, mentoring charges, packaging and branding, transportation, storage etc. The value addition of MFPs/non-MFPs will be done at the VDVKs.”
₹64,00,000प्रति वन धन उत्पादक उद्यम 3 साल में, अधिकतम

वन धन केंद्रों के सदस्य जो उत्पादक उद्यम (सोसाइटी, सहकारी समिति या उत्पादक कंपनी) पंजीकृत कराते हैं, उन्हें उसके गठन, प्रबंधन, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के लिए तीन साल में ₹64 लाख तक की सहायता मिल सकती है।

स्रोत पीएमजेवीएम परिचालन दिशानिर्देश (27 मार्च 2023) · धारा 6(n); Definition F · पृ. 2, 8 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“n. To promote entrepreneurship among tribals, members of VDVKs will also be encouraged to form VDPEs for which financial support will also be provided to the maximum limit of Rs. 64.00 lakh per VDPE over a period of three years.”

मुझे कितना मिल सकता है?

बाज़ार भाव गिरने पर सूचीबद्ध लघु वनोपज के लिए अधिसूचित एमएसपी (हर वस्तु का ₹ प्रति किलो) पर पक्का ख़रीदार।

स्रोत पीएमजेवीएम परिचालन दिशानिर्देश (27 मार्च 2023) · धारा 6(f)–(g), (i); Definitions C · पृ. 1, 7 · हमारी प्रति (PDF)

दरें मंत्रालय की लघु वनोपज सूची (मद 2, 1 और 25) से हैं, जिस पर कोई तारीख़ नहीं छपी। दोबारा बिक्री पर लाभ अनुसूचित जनजाति के संग्राहकों में बाँटा जाता है (धारा 6(i))। योजना का उद्देश्य वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति संग्राहकों को सुरक्षा देना है (पृष्ठभूमि, पृ.3)।

कौन आवेदन कर सकता है

  • सभी आवेदक

ज़रूरी काग़ज़

    आवेदन कैसे करें

    1. सूचीबद्ध उपज अपने राज्य की कार्यान्वयन एजेंसी (जनजातीय या वन विकास निगम / लघु वनोपज संघ) के ख़रीद केंद्र या हाट बाज़ार में उसकी प्राथमिक ख़रीद एजेंसी के पास लाएँ; बाज़ार भाव एमएसपी से नीचे जाने पर वह अधिसूचित एमएसपी पर ख़रीदती है (धारा 6(c), 6(g)–(h))।
    2. अपनी उपज का मौजूदा एमएसपी मंत्रालय की लघु वनोपज सूची में देखें; कुछ वस्तुएँ केवल नामित राज्यों में लागू हैं (एमएसपी सूची)।
    3. वन धन विकास केंद्र के लिए 20 सदस्यों तक के वन धन स्वयं सहायता समूह (कम से कम 70% अनुसूचित जनजाति) बनाएँ और ज़िला वन धन समिति या राज्य नोडल विभाग से संपर्क करें; राज्य प्रस्ताव ट्राइफ़ेड को भेजता है (परिभाषाएँ D–E; धारा 6(j)–(k))।
    आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

    आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

    कब आवेदन करें

    दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

    दूसरी योजनाओं के साथ

    दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।