प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना — एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना
चालू होने का आधार: खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय कोल्ड चेन (इरेडिएशन) सूचना, 19 मई 2026 (19 मई 2026, para 1 (proposals invited under component scheme "Integrated Cold Chain & Value Addition Infrastructure (Cold Chain scheme)" of PMKSY); para 4 (last date 30 July 2026, later extended to 30.09.2026 by MoFPI notice of 31.08.2026))
पूरी कोल्ड चेन बनाने के लिए एक बार का अनुदान — खेत स्तर पर संग्रह, प्रसंस्करण केंद्र और कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेटेड वाहन — दूध, मांस, मुर्गी, मछली और गैर-बागवानी उपज के लिए।
- मुख्य लाभ
- 50%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 10तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- मौसमी“कब आवेदन करें” देखें
क्या मिलता है
पात्र परियोजना लागत का 35% (कठिन क्षेत्रों में या अनुसूचित जाति/जनजाति, एफपीओ और एसएचजी परियोजनाओं के लिए 50%), प्रति परियोजना अधिकतम ₹10 करोड़।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
परियोजना में खेत-स्तर की सुविधा, प्रसंस्करण केंद्र, और वितरण हब (कोल्ड स्टोर) या रेफ्रिजरेटेड वाहन में से कम से कम एक होना ज़रूरी है; अकेला कोल्ड स्टोर या पुरानी इकाई का विस्तार नहीं मिलता (पैरा 4.2, 4.3, 7)। ज़मीन, सड़क, भवन और कार्यशील पूँजी नहीं गिनी जाती (पैरा 6)। अनुसूचित जाति/जनजाति परियोजना यानी कम से कम 51% हिस्सेदारी (पैरा 11(g))। राज्य द्वारा अधिसूचित आदिवासी (आईटीडीपी) क्षेत्र भी कठिन क्षेत्र हैं।
“Grants-in-aid/Subsidy will be @35% of eligible project cost for projects in General Areas and @50% of eligible project cost for projects in Difficult Areas as well as for projects of SC/ST, FPOs and SHGs, subject to the maximum of Rs. 10 crore per project.”मुझे कितना मिल सकता है?
आपकी दर 35% पात्र लागत का
गिनी जाने वाली लागत पर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय या एमआईडीएच के लागत मानक “जहाँ उपलब्ध हों” लागू होते हैं (पैरा 11(f)), जो हमने दर्ज नहीं किए, इसलिए हम केवल दर दिखाते हैं। अनुदान प्रति परियोजना ₹10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
- कृषि उद्यमी
- कृषि स्टार्टअप
- एफ़पीओ
- स्वयं सहायता समूह
- सहकारी समिति
ज़रूरी काग़ज़
- तय प्रारूप में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) (पैरा 9(b))
- नेटवर्थ का सीए प्रमाणपत्र, और चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल व मैकेनिकल) प्रमाणपत्र (पैरा 9(c), 9(d))
- टर्म लोन का अंतिम स्वीकृति पत्र और बैंक का मूल्यांकन नोट (पैरा 9(e), 9(f))
- पंजीकरण के कागज़, पैन, टैन और लागू हो तो जाति प्रमाणपत्र; पिछले दो साल के ऑडिट खाते (पैरा 9(g), 9(i))
- ज़मीन के कागज़ — अपनी, या कम से कम 15 साल का पंजीकृत पट्टा (पैरा 9(j))
- मशीनों के कोटेशन और शुल्क जमा करने का प्रमाण (पैरा 9(k), 9(l))
आवेदन कैसे करें
- खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से प्रस्ताव आमंत्रण (ईओआई) का इंतज़ार करें; आवेदन केवल ईओआई खुला रहने पर लिए जाते हैं (पैरा 10(a))।
- बैंक से टर्म लोन स्वीकृत कराएँ (परियोजना लागत का कम से कम 20%; कठिन क्षेत्र या अनुसूचित जाति/जनजाति, एफपीओ, एसएचजी के लिए 10%) और बैंक का मूल्यांकन नोट लें (पैरा 7(b)–(d))।
- संपदा पोर्टल पर डीपीआर और दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन आवेदन करें, और ₹20,000 (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए ₹15,000) का न लौटने वाला शुल्क डिमांड ड्राफ्ट से भरें (पैरा 8(a), 9)।
- स्वीकृति मिलने पर 5% बैंक गारंटी दें और परियोजना 24 महीने में (कठिन क्षेत्रों में 30 महीने) पूरी करें; अनुदान ख़र्च के साथ किस्तों में मिलता है (पैरा 8(b), 13, 15)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
केवल ईओआई खुला रहने पर। पिछला सामान्य कोल्ड चेन ईओआई (27 मई 2025) 2025 में बंद हो गया; 2026 का ईओआई (30 सितंबर 2026 तक) केवल खाद्य इरेडिएशन इकाइयों के लिए था।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।