डिग्गी निर्माण अनुदान (नहरी क्षेत्र), राजस्थान
बजट में राशि: राजस्थान बजट भाषण 2026-27 (11 फ़रवरी 2026) (11 फ़र॰ 2026, Para 171: आगामी वर्ष 8 हजार डिग्गियों व 15 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन सहित आगामी दो वर्षों में 36 हजार Farm Ponds के लिए 585 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया जायेगा)
वारबंदी वाले नहरी क्षेत्रों में नहर का पानी जमा करने के लिए कम से कम 4 लाख लीटर की पक्की या प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी बनाने पर अनुदान: इकाई लागत का 75% (लघु-सीमांत को 85%), अधिकतम ₹3 लाख (₹3.4 लाख)।
- मुख्य लाभ
- 85%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 2हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 5तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
पक्की या प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी की इकाई लागत का 75% (50% केंद्र, 25% राज्य टॉप-अप), अधिकतम ₹3,00,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
केवल उन नहरी क्षेत्रों में जहाँ वारबंदी स्वीकृत है (धारा 1.1), कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित ज़मीन (धारा 1.3), और डिग्गी कम से कम 4 लाख लीटर की (धारा 5.1)। एक परिवार (जन आधार) को एक ही डिग्गी; पहले लाभ ले चुका किसान दोबारा पात्र नहीं (धारा 1.4)।
“अनुदान सीमा:- भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पक्की डिग्गी का निर्माण करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या राशि रुपयें 350/- प्रति घन मीटर भराव क्षमता तथा प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी का निर्माण करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या राशि रुपयें 100/- प्रति घन मीटर भराव क्षमता अथवा अधिकतम रूपये 2.00 लाख, जो भी कम हो अनुदान का प्रावधान है। पक्की अथवा प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी का निर्माण करने पर टॉप–अप अनुदान इकाई लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रू. 1.00 लाख, जो भी कम हो, राज्य योजना से देय होगा।”लघु और सीमांत किसानों को 10% ज़्यादा (अधिकतम ₹40,000 अतिरिक्त) — कुल इकाई लागत का 85%, अधिकतम ₹3,40,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
आप लघु/सीमांत तभी माने जाएँगे जब जन आधार में यह दर्ज हो (या प्रमाण-पत्र लगाएँ) और जमाबंदी में आपके हिस्से की ज़मीन इस सीमा में हो (धारा 2.3)। क्षेत्र, ज़मीन और आकार की शर्तें वही हैं जो सब किसानों के लिए (धारा 1.1, 1.3, 5.1)।
“लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषकों को इकाई लागत का 10 प्रतिशत या राशि रूपये 40 हजार अतिरिक्त अनुदान राज्य योजना से देय होगा।”मुझे कितना मिल सकता है?
यह प्रावधान इस आवेदक श्रेणी को सहायता नहीं देता (cl. 4 (अनुदान सीमा and the size table))।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
- लघु या सीमांत किसान
ज़रूरी काग़ज़
- नवीनतम जमाबंदी की नकल (छह महीने से पुरानी नहीं) या स्वामित्व पासबुक की प्रमाणित प्रति, और जिस खसरे में डिग्गी बनानी है उसका राजस्व नक्शा (धारा 2.1)
- जन आधार कार्ड संख्या (धारा 2.2)
- जन आधार में लघु/सीमांत श्रेणी दर्ज न हो सके तो लघु/सीमांत का प्रमाण-पत्र (धारा 2.3)
- फव्वारा/ड्रिप सेट के बिल की सत्यापित प्रति (धारा 1.5)
आवेदन कैसे करें
- जन आधार नंबर से राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करें, खुद या ई-मित्र पर; ऑफ़लाइन आवेदन नहीं लिए जाते (धारा 3.1, 3.6)।
- जाँच में कमी मिले तो एसएमएस आएगा; 15 दिन में पोर्टल पर कमी पूरी करें, वरना आवेदन रद्द हो जाएगा (धारा 3.4)।
- प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही निर्माण करें, और डिग्गी के साथ फव्वारा, ड्रिप या माइक्रो स्प्रिंकलर सेट लगाएँ (धारा 1.5)।
- निरीक्षण के बाद अनुदान मिलता है; प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी पर काम पूरा होने पर एक ही किस्त में (धारा 4)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।