ड्रिप और फव्वारा अनुदान (राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन)
चालू होने का आधार: राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) 2026-27 पत्र (14 मई 2026, Letter for 2026-27: "चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान आगामी आदेशों तक यही दिशा निर्देश लागू रहेंगे।")
ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर और फव्वारा संयंत्र पर इकाई लागत का 75% अनुदान लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसानों को, और 70% अन्य किसानों को — केन्द्र के हिस्से के साथ राजस्थान का 20–30% अतिरिक्त — 0.2 से 5 हेक्टेयर तक।
- मुख्य लाभ
- 75%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 2हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 5तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर या फव्वारा संयंत्र की इकाई लागत का 75% लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसानों को; अन्य किसानों को 70%।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
लघु और सीमांत किसानों के लिए 75% का बँटवारा: केन्द्र 33% + राज्य 22% + राज्य का अतिरिक्त 20%; अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला के लिए तालिका में 33/27 + 22/18 + 20/30 छपा है; अन्य किसानों के लिए 27% + 18% + 25% = 70%। अनुदान प्रति किसान 0.2 से 5 हेक्टेयर तक है, और उसी ज़मीन पर 7 वर्ष तक दोबारा नहीं (खण्ड ब, बिंदु 5, 7)। 2025-26 के दिशा-निर्देश 2026-27 में भी लागू हैं (14.05.2026 का पत्र)।
“ड्रिप, मिनि स्प्रिंकलर तथा स्प्रिंकलर संयंत्र पर देय अनुदान — ड्रिप एवं मिनि स्प्रिंकलर: लघु सीमान्त कृषक/एससी/एसटी/महिला 75 प्रतिशत, अन्य कृषक 70 प्रतिशत; स्प्रिंकलर: 75 प्रतिशत, 70 प्रतिशत (इकाई लागत का)”ड्रिप या फव्वारा संयंत्र के स्वचालन (ऑटोमेशन) पर हर किसान को 75% अनुदान; केन्द्र के ₹40,000 प्रति हेक्टेयर से ऊपर की राशि राज्य देता है।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“सूक्ष्म सिंचाई स्वचालन (ऑटोमेशन) हेतु समस्त श्रेणी कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान देय होगा। जिसमें के.प्र.यो. द्वारा देय रूपये 40000 प्रति हैक्टेयर से अधिक की देय राशि अतिरिक्त अनुदान/राज्य संसाधन मद से देय होगा।”मुझे कितना मिल सकता है?
आपकी दर 75% पात्र लागत का
प्रतिशत भारत सरकार की 2024 की तय इकाई लागत पर है (खण्ड द, बिंदु 1), जो दूरी, क्षेत्रफल और संयंत्र पर निर्भर है; वह तालिका यहाँ दर्ज नहीं है, इसलिए हम केवल दर दिखा रहे हैं।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
ज़रूरी काग़ज़
- ज़मीन की नवीनतम जमाबंदी / राजस्व रिकॉर्ड (बिंदु 27-अ)
- बिजली का बिल या पम्प सेट ख़रीद बिल, या साझा स्रोत के लिए जल करार (बिंदु 27-अ)
- पंजीकृत निर्माता या डीलर का प्रोफार्मा इनवॉइस; ड्रिप के लिए मिट्टी-पानी जाँच रिपोर्ट और डिज़ाइन (बिंदु 27-अ)
- लघु/सीमांत/अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो (बिंदु 27-ब)
- ₹500 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर त्रि-पक्षीय अनुबंध (बिंदु 27-ब)
आवेदन कैसे करें
- जन आधार से राज किसान साथी पोर्टल पर, खुद या ई-मित्र से आवेदन करें (बिंदु 27, 28)।
- उद्यान विभाग में पंजीकृत निर्माता का प्रोफार्मा इनवॉइस लगाएँ (ड्रिप के लिए मिट्टी-पानी जाँच रिपोर्ट और डिज़ाइन भी) (बिंदु 27-अ; खण्ड अ, बिंदु 9)।
- स्वीकृति के बाद अपना हिस्सा निर्माता को दें और संयंत्र लगवाएँ; फिर बिल और शपथ-पत्र अपलोड करें (बिंदु 27-ब)।
- भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान ऑनलाइन दिया जाता है।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
- PMKSY – Per Drop More Crop: नहीं जोड़ी जा सकती