तारबंदी योजना — खेत की तारबंदी पर अनुदान, राजस्थान
चालू होने का आधार: राजस्थान तारबंदी कार्यक्रम दिशा-निर्देश 2026-27 (8 जून 2026, Covering letter (8 June 2026): वर्ष 2026-27 के लिए किसानों के खेतों पर तारबन्दी कार्यक्रम के प्रभावी आयोजन हेतु दिशा-निर्देश)
नीलगाय और निराश्रित पशुओं से फसल बचाने के लिए खेत की तारबंदी पर अनुदान: 400 रनिंग मीटर तक की लागत का 50% (लघु-सीमांत को 60%, सामुदायिक तारबंदी में 70%)।
- मुख्य लाभ
- 70%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 3हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 5तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
खेत के चारों ओर 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी की लागत का 50%, अधिकतम ₹40,000, अगर एक ही जगह कम से कम 0.5 हेक्टेयर ज़मीन हो।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
दो या ज़्यादा किसानों के समूह में आवेदन करने पर भी प्रति किसान यही 50% / ₹40,000 मिलता है (धारा 2.3)। वनाधिकार अधिनियम (FRA) के पट्टाधारक, जिनके पास 0.5 हेक्टेयर का पट्टा हो, उन्हें 90%, अधिकतम ₹72,000, केंद्रीय योजनाओं से मिलता है (धारा 2.6)। खेत की परिधि 400 मीटर से लंबी हो तो बाकी तारबंदी का खर्च आपका होगा, और अनुदान से पहले घोषणा देनी होगी कि बाकी खेत दीवार या अपनी तारबंदी से सुरक्षित है (धारा 1.5, 2.1)। तारबंदी में बिजली का करंट नहीं छोड़ा जा सकता (धारा 1.14)। कांटेदार तार/चैनलिंक/वर्गाकार जाली का GST बिल ज़रूरी है (धारा 3.7)।
“2.1 तारबंदी हेतु व्यक्तिगत (Individual) किसान को न्यूनतम क्षेत्रफल 0.5 हैक्टेयर कृषि भूमि होने पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक (परिधि हेतु) ईकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40000/- जो भी कम हो, प्रति कृषक अनुदान देय होगा (400 रनिंग मीटर से कम होने पर Prorata basis पर अनुदान देय है)”लघु और सीमांत किसानों को 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी की लागत का 60%, अधिकतम ₹48,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
सामान्य दर से ऊपर का अतिरिक्त 10% (अधिकतम ₹8,000) राज्य योजना से मिलता है (धारा 2.2, 2.4)। आप लघु/सीमांत तभी माने जाएँगे जब जन आधार में इसी श्रेणी में सीडिंग हो (या प्रमाण-पत्र लगाएँ) और जमाबंदी में आपके हिस्से की ज़मीन इस सीमा में हो (धारा 3.5, 3.6)। खेत की परिधि 400 मीटर से लंबी हो तो बाकी तारबंदी का खर्च आपका होगा, और अनुदान से पहले घोषणा देनी होगी कि बाकी खेत दीवार या अपनी तारबंदी से सुरक्षित है (धारा 1.5, 2.1)। तारबंदी में बिजली का करंट नहीं छोड़ा जा सकता (धारा 1.14)। कांटेदार तार/चैनलिंक/वर्गाकार जाली का GST बिल ज़रूरी है (धारा 3.7)।
“2.2 व्यक्तिगत लाभार्थी कृषक लघु/सीमान्त श्रेणी होने पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक (परिधि हेतु) ईकाई लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 48000/- जो भी कम हो, प्रति कृषक अनुदान देय होगा। (400 रनिंग मीटर से कम होने पर Prorata basis पर अनुदान देय है)”सामुदायिक तारबंदी में — कम से कम 7 किसानों का समूह, एक घेरे में कम से कम 5 हेक्टेयर — घेरे पर पड़ने वाले हर किसान को 400 रनिंग मीटर तक की लागत का 70%, अधिकतम ₹56,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
केवल सामुदायिक आवेदन के लिए: कम से कम 7 किसान और तय घेरे में कम से कम 5 हेक्टेयर (धारा 1.4, 1.15)। जिनकी ज़मीन घेरे के बीच में है उन्हें समूह में गिना जा सकता है, पर अनुदान केवल परिधि वाले किसानों का बनता है (धारा 1.6)। सामुदायिक तारबंदी का अनुदान केवल राज्य योजना से मिलता है (धारा 2.5)। खेत की परिधि 400 मीटर से लंबी हो तो बाकी तारबंदी का खर्च आपका होगा, और अनुदान से पहले घोषणा देनी होगी कि बाकी खेत दीवार या अपनी तारबंदी से सुरक्षित है (धारा 1.5, 2.1)। तारबंदी में बिजली का करंट नहीं छोड़ा जा सकता (धारा 1.14)। कांटेदार तार/चैनलिंक/वर्गाकार जाली का GST बिल ज़रूरी है (धारा 3.7)।
“2.5 सामुदायिक आधार पर तारबन्दी करने वाले सभी श्रेणी के कृषकों हेतु पेरीफेरी (परिधि) के कृषकों के लिए न्यूनतम 07 कृषकों के एक समूह के लिए न्यूनतम 5.0 हैक्टेयर कृषि भूमि होने पर ईकाई लागत का 70 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 56000/- जो भी कम हो, प्रति कृषक अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय होगा।”मुझे कितना मिल सकता है?
यह प्रावधान इस आवेदक श्रेणी को सहायता नहीं देता (cl. 2.1 (also 2.3 for groups of two or more farmers))।
दो या ज़्यादा किसानों के समूह में आवेदन करने पर भी प्रति किसान यही 50% / ₹40,000 मिलता है (धारा 2.3)। वनाधिकार अधिनियम (FRA) के पट्टाधारक, जिनके पास 0.5 हेक्टेयर का पट्टा हो, उन्हें 90%, अधिकतम ₹72,000, केंद्रीय योजनाओं से मिलता है (धारा 2.6)। खेत की परिधि 400 मीटर से लंबी हो तो बाकी तारबंदी का खर्च आपका होगा, और अनुदान से पहले घोषणा देनी होगी कि बाकी खेत दीवार या अपनी तारबंदी से सुरक्षित है (धारा 1.5, 2.1)। तारबंदी में बिजली का करंट नहीं छोड़ा जा सकता (धारा 1.14)। कांटेदार तार/चैनलिंक/वर्गाकार जाली का GST बिल ज़रूरी है (धारा 3.7)।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
- लघु या सीमांत किसान
ज़रूरी काग़ज़
- जन आधार कार्ड संख्या (धारा 3.1)
- नवीनतम जमाबंदी की नकल, छह महीने से पुरानी नहीं, या स्वामित्व पासबुक की प्रमाणित प्रति (धारा 3.2)
- जनजाति क्षेत्र में वनाधिकार कानून से मिली ज़मीन हो तो वनाधिकार पट्टे की प्रति (धारा 3.3)
- ज़मीन अभी अपने नाम न हो तो पटवारी से नोशनल शेयर धारक का प्रमाण-पत्र (धारा 3.4)
- जन आधार में लघु/सीमांत श्रेणी दर्ज न हो सके तो लघु/सीमांत का प्रमाण-पत्र (धारा 3.5)
- कांटेदार तार, चैनलिंक या वर्गाकार जाली का GST बिल (धारा 3.7)
आवेदन कैसे करें
- जन आधार नंबर से राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें, खुद या ई-मित्र पर; ऑफ़लाइन आवेदन नहीं लिए जाते (धारा 4.1)।
- समूह या सामुदायिक आवेदन किसी एक किसान के ज़रिये, सबके दस्तावेज़ों के साथ होता है; 7 या ज़्यादा किसान और 5 हेक्टेयर होने पर आवेदन अपने-आप सामुदायिक तारबंदी में चला जाता है (धारा 4.2, 4.3)।
- काम शुरू करने से पहले विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति का इंतज़ार करें, फिर 60 दिन में काम शुरू करें — वरना अंतिम एसएमएस के 30 दिन बाद स्वीकृति रद्द मानी जाती है (धारा 1.12)।
- काम की जाँच के बाद अनुदान आपके बैंक खाते में आता है; तार या जाली का GST बिल संभाल कर रखें (धारा 3.7)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।