निजी, मुफ़्त मार्गदर्शिका — सरकारी वेबसाइट नहीं। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल पर करें।

योजना चालू है

तेलंगाना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (TGMIP) — ड्रिप और स्प्रिंकलर सब्सिडी

बजट में राशि: तेलंगाना बजट भाषण 2026-27 (20 मार्च 2026, Para 67: “We have decided to implement micro-irrigation methods in 2 lakh 34 thousand acres.”)

TGMIP · बागवानी विभाग, तेलंगाना सरकार · राज्य योजना

तेलंगाना केंद्र की "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" सब्सिडी में अपना हिस्सा जोड़ता है, जिससे ड्रिप सिंचाई अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों को 10%, पिछड़ा वर्ग, लघु और सीमांत किसानों को 20% और अन्य को 30% लागत पर मिलती है; पोर्टेबल स्प्रिंकलर पर 65% सब्सिडी।

मुख्य लाभ
90%लागत का, अधिकतम
घटक
4हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
5तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

90%लागत का, अधिकतम

अनुसूचित जाति और जनजाति किसानों को 5 हेक्टेयर तक ड्रिप सिंचाई पर 90% सब्सिडी।

स्रोत तेलंगाना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (TGMIP) कार्यान्वयन दिशानिर्देश 2026-27 · धारा 3.2 Subsidy pattern (Note: from 2026-27, GO Ms.No.18, dt: 17.02.2026) · पृ. 15 of 63 (PDF p. 16) · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

5 हेक्टेयर या आपके स्वामित्व-पत्र की ज़मीन, जो भी कम हो (धारा 3.2, 3.1.7)। जिस ज़मीन पर पहले सब्सिडी मिल चुकी है, उस पर 7 साल तक दोबारा नहीं मिलेगी (धारा 3.1.7)। आपकी श्रेणी स्वामित्व-पत्र की कुल ज़मीन से तय होती है (धारा 3.1.6)।

“All SC /ST Farmer are eligible for 90% subsidy.”
80%लागत का, अधिकतम

पिछड़ा वर्ग किसानों और लघु व सीमांत किसानों को 5 हेक्टेयर तक ड्रिप सिंचाई पर 80% सब्सिडी।

स्रोत तेलंगाना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (TGMIP) कार्यान्वयन दिशानिर्देश 2026-27 · धारा 3.2 Subsidy pattern (Note: from 2026-27, GO Ms.No.18, dt: 17.02.2026) · पृ. 15 of 63 (PDF p. 16) · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पिछड़ा वर्ग किसानों को ज़मीन चाहे जितनी हो, 80% मिलता है; आपके उत्तरों से हम पिछड़ा वर्ग नहीं पहचान सकते, इसलिए कैलकुलेटर यह पंक्ति लघु और सीमांत किसानों को दिखाता है — बड़ी जोत वाले पिछड़ा वर्ग किसान 70% नहीं, 80% मानें। 5 हेक्टेयर या आपके स्वामित्व-पत्र की ज़मीन, जो भी कम हो (धारा 3.2, 3.1.7)। जिस ज़मीन पर पहले सब्सिडी मिल चुकी है, उस पर 7 साल तक दोबारा नहीं मिलेगी (धारा 3.1.7)। आपकी श्रेणी स्वामित्व-पत्र की कुल ज़मीन से तय होती है (धारा 3.1.6)।

“All BC, SF, MF farmers are eligible for 80% subsidy.”
70%लागत का, अधिकतम

बाक़ी सभी किसानों को 5 हेक्टेयर तक ड्रिप सिंचाई पर 70% सब्सिडी।

स्रोत तेलंगाना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (TGMIP) कार्यान्वयन दिशानिर्देश 2026-27 · धारा 3.2 Subsidy pattern (Note: from 2026-27, GO Ms.No.18, dt: 17.02.2026) · पृ. 15 of 63 (PDF p. 16) · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

5 हेक्टेयर या आपके स्वामित्व-पत्र की ज़मीन, जो भी कम हो (धारा 3.2, 3.1.7)। जिस ज़मीन पर पहले सब्सिडी मिल चुकी है, उस पर 7 साल तक दोबारा नहीं मिलेगी (धारा 3.1.7)। आपकी श्रेणी स्वामित्व-पत्र की कुल ज़मीन से तय होती है (धारा 3.1.6)।

“All other farmers are eligible for 70%.”
65%लागत का, अधिकतम

किसी भी किसान को पोर्टेबल स्प्रिंकलर सेट पर 65%, केवल 1 हेक्टेयर की इकाई तक — ₹23,385 की इकाई लागत पर अधिकतम ₹15,200।

स्रोत TGMIP इकाई लागत और प्रति हेक्टेयर अनुमेय सब्सिडी · धारा Details of Sprinkler Unit Costs & Subsidy, row “Portable Sprinkler (25 Nos HDPE Pipes …)”, col. 7 · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

दिशानिर्देश पोर्टेबल स्प्रिंकलर पर 65% सब्सिडी केवल 1 हेक्टेयर की इकाई तक देते हैं (धारा 3.2, पृ. 15/63)। 0.4 हेक्टेयर से कम के छोटे सेट की इकाई लागत ₹16,969 और सब्सिडी ₹11,030 है (उसी तालिका की पंक्ति 41)।

“Portable Sprinkler (25 Nos HDPE Pipes, 5 Sprinkler Nozzles, 5 Nos Sprinkler Coupler etc) — TGMIP Unit Costs as per GO.Ms.No.9, Dt:28-03-2022 (Rs. per ha) 23385 — All Categories (65% Subsidy) 15200”

मुझे कितना मिल सकता है?

यह प्रावधान इस आवेदक श्रेणी को सहायता नहीं देता (3.2 Subsidy pattern (Note: from 2026-27, GO Ms.No.18, dt: 17.02.2026))।

स्रोत तेलंगाना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (TGMIP) कार्यान्वयन दिशानिर्देश 2026-27 · धारा 3.2 Subsidy pattern (Note: from 2026-27, GO Ms.No.18, dt: 17.02.2026) · पृ. 15 of 63 (PDF p. 16) · हमारी प्रति (PDF)

कौन आवेदन कर सकता है

  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अन्य किसान
  • महिला किसान

ज़रूरी काग़ज़

  • आवेदन पत्र (अनुलग्नक-1) — आधार से जुड़ा बैंक खाता, IFSC, हाल की पासपोर्ट फ़ोटो और फ़ोन नंबर के साथ (धारा 3.3.1–3.3.2)
  • स्वामित्व-पत्र, 1(B) रजिस्टर या पट्टादार पासबुक, उप-तहसीलदार / तहसीलदार से सत्यापित (धारा 3.3.4)
  • पहचान पत्र: आधार, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट (धारा 3.3.9)
  • अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग किसानों के लिए राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित जाति प्रमाणपत्र (धारा 3.3.11)
  • खेत का नक्शा / FMB, यदि हो; कुआँ साझा करते हों तो जल-साझेदारी प्रमाणपत्र (धारा 3.3.7, 3.3.10)

आवेदन कैसे करें

  1. मी-सेवा केंद्र या TGMIP पोर्टल से (या आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी से) ऑनलाइन पंजीकरण करें; पट्टादार पासबुक अनिवार्य है (अनिवार्य शर्तें 2, पृ. 1)।
  2. अपने ज़िले को आवंटित कंपनियों में से कोई सूक्ष्म सिंचाई कंपनी चुनें; वह खेत का सर्वे करके बेंचमार्क सर्वे, बिल ऑफ़ क्वांटिटी और जीपीएस शीट जमा करती है (धारा 2.2.6, 3.3.12)।
  3. अपना (बिना सब्सिडी वाला) हिस्सा डीडी या ऑनलाइन यूटीआर से जमा करें; बागवानी अधिकारी लगाने से पहले और बाद में जाँच करता है (धारा 3.3.13, 3.3.14, 3.15)।
  4. अंतिम जाँच के बाद आपके सिस्टम के लिए सब्सिडी कंपनी को जारी होती है (धारा 3.16)।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।