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योजना चालू है

उत्तराखण्ड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी — बुवाई और अंतःग्रहण प्रोत्साहन

बजट में राशि: उत्तराखण्ड बजट भाषण 2026-27 (खण्ड 1) (9 मार्च 2026, Para 36 — “मिलेट मिशन” के माध्यम से पोषण सुरक्षा और किसानों की आय दोनों में सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है)

Uttarakhand Millet Incentive · कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड · राज्य योजना

चुने गए पर्वतीय विकासखंडों में मंडुवा, झंगोरा, रामदाना, कौणी या चीना बोने वाले किसानों के लिए: पंक्ति में बुवाई पर तीन साल में ₹8,500 प्रति हेक्टेयर (अन्य विधि पर ₹4,250), डीबीटी से, और मिलेट्स ख़रीद के लिए लाने वाले समूहों को ₹300 प्रति क्विंटल।

मुख्य लाभ
₹8,500प्रति हेक्टेयर, अधिकतम
घटक
3हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
9तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
मौसमी“कब आवेदन करें” देखें

क्या मिलता है

₹8,500प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

मिलेट्स की पंक्ति में बुवाई पर ₹8,500 प्रति हेक्टेयर — तीन साल में ₹4,000, ₹3,000 और ₹1,500।

स्रोत उत्तराखण्ड राज्य मिलेट्स नीति (2025-26 से 2030-31) · धारा 4.1 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण — प्रोत्साहन तालिका · पृ. 8 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल नीति में चुने गए विकासखंडों में (परिशिष्ट-I में प्रथम चरण के विकासखंड)। व्यक्तिगत किसान को 1 हेक्टेयर तक (समूह को 5 हेक्टेयर तक) तालिका की पूरी राशि मिलती है; उससे अधिक क्षेत्र पर उसका 50% (पैरा 4.1) — हम 1 हेक्टेयर की राशि दिखा रहे हैं।

“पंक्ति में बुआई विधि हेतु प्रोत्साहन (प्रति हेक्टेयर) — प्रथम वर्ष रू0 4000, द्वितीय वर्ष रू0 3000, तृतीय वर्ष रू0 1500, कुल योग रू0 8500”
₹4,250प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

अन्य विधि से बोए मिलेट्स पर ₹4,250 प्रति हेक्टेयर — तीन साल में ₹2,000, ₹1,500 और ₹750।

स्रोत उत्तराखण्ड राज्य मिलेट्स नीति (2025-26 से 2030-31) · धारा 4.1 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण — प्रोत्साहन तालिका · पृ. 8 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल नीति में चुने गए विकासखंडों में (परिशिष्ट-I में प्रथम चरण के विकासखंड)। व्यक्तिगत किसान को 1 हेक्टेयर तक (समूह को 5 हेक्टेयर तक) तालिका की पूरी राशि मिलती है; उससे अधिक क्षेत्र पर उसका 50% (पैरा 4.1) — हम 1 हेक्टेयर की राशि दिखा रहे हैं।

“अन्य पद्धतियों के लिए प्रोत्साहन (प्रति हेक्टेयर) — प्रथम वर्ष रू0 2000, द्वितीय वर्ष रू0 1500, तृतीय वर्ष रू0 750, कुल योग रू0 4250”
₹300प्रति क्विंटल, अधिकतम

समूह द्वारा ख़रीद के लिए लाए गए मिलेट्स के पहले 15 क्विंटल पर ₹300 प्रति क्विंटल, उसके बाद ₹150 प्रति क्विंटल।

स्रोत उत्तराखण्ड राज्य मिलेट्स नीति (2025-26 से 2030-31) · धारा 4.2.1 अंतःग्रहण हेतु प्रोत्साहन · पृ. 9 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पंजीकृत किसानों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी और एनआरएलएम समूहों, एफ़पीओ और वीर माधो सिंह भण्डारी सामूहिक सहकारी खेती के क्लस्टरों के लिए। 15 क्विंटल से अधिक पर दर ₹150 प्रति क्विंटल है — हम केवल पहले 15 क्विंटल गिन रहे हैं।

“इस नीति के अन्तर्गत, यह धनराशि रू0 300.00/क्विंटल, 15 क्विंटल तक तथा रू0 150.00/क्विंटल, 15 क्विंटल से अधिक के अंतःग्रहण हेतु होगी।”

मुझे कितना मिल सकता है?

आँकड़ा देखने के लिए हेक्टेयर की संख्या भरें।

स्रोत उत्तराखण्ड राज्य मिलेट्स नीति (2025-26 से 2030-31) · धारा 4.1 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण — प्रोत्साहन तालिका · पृ. 8 · हमारी प्रति (PDF)

केवल नीति में चुने गए विकासखंडों में (परिशिष्ट-I में प्रथम चरण के विकासखंड)। व्यक्तिगत किसान को 1 हेक्टेयर तक (समूह को 5 हेक्टेयर तक) तालिका की पूरी राशि मिलती है; उससे अधिक क्षेत्र पर उसका 50% (पैरा 4.1) — हम 1 हेक्टेयर की राशि दिखा रहे हैं।

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान
  • काश्तकार या बटाईदार
  • स्वयं सहायता समूह
  • एफ़पीओ
  • सहकारी समिति

ज़रूरी काग़ज़

  • नाम, पिता/पति का नाम, मोबाइल नंबर, फ़सल का क्षेत्रफल (एकड़ में), बैंक का नाम, खाता संख्या और आईएफ़एससी, बुवाई की संभावित तिथि — समूह सूची में माँगा गया ब्यौरा (पैरा 4.1, चरण 2)

आवेदन कैसे करें

  1. कृषि विभाग के पोर्टल पर परिशिष्ट-IV के फ़ॉर्म पर अकेले या समूह के रूप में ऑनलाइन पंजीकरण कराएँ (पैरा 4.1, चरण 1)।
  2. हर साल 1 जनवरी से 15 अप्रैल के बीच आवेदन करें (पैरा 4.1, चरण 2)।
  3. संयुक्त निरीक्षण दल बीज जमाव के 15 दिन के अंदर बुवाई की जाँच करता है और प्रोत्साहन की सिफ़ारिश करता है (चरण 3–5)।
  4. स्वीकृति के 15 दिन के अंदर, बजट की उपलब्धता के अनुसार, राशि डीबीटी से आपके बैंक खाते में आती है (चरण 6)।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

हर साल 1 जनवरी से 15 अप्रैल तक आवेदन (पैरा 4.1)।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।