खेत-तालाब योजना — वर्षा जल संचयन (उत्तर प्रदेश)
चालू होने का आधार: कृषि विभाग शासनादेश संख्या-47/2026/653 (13 जुलाई 2026) — 2026-27 स्वीकृति (13 जुल॰ 2026, Para 1 — ₹1000.00 lakh (centre ₹600 lakh + state ₹400 lakh) sanctioned for 2026-27)
उत्तर प्रदेश, ड्रिप या स्प्रिंकलर इस्तेमाल करने वाले किसानों को बिना लाइनिंग वाला खेत-तालाब खुदवाने की आधी लागत, अधिकतम ₹52,500, और पंपसेट की आधी कीमत, अधिकतम ₹15,000, देता है।
- मुख्य लाभ
- 50%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 2हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 5तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- मौसमी“कब आवेदन करें” देखें
क्या मिलता है
बिना लाइनिंग वाले खेत-तालाब की खुदाई की लागत का 50%, अधिकतम ₹52,500।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
मानक तालाब 22 मी × 20 मी × 3 मी है; बड़ा तालाब खुदवा सकते हैं, पर अनुदान अधिकतम ₹52,500 ही रहेगा (प्रस्तर 5, 6)। केवल उन किसानों के लिए जिन्होंने पिछले 7 वर्षों में उद्यान/कृषि विभाग से ड्रिप/स्प्रिंकलर लगवाया है और वह चालू है, या जो तालाब के साथ सूक्ष्म सिंचाई लगाने का त्रिपक्षीय अनुबंध देते हैं (प्रस्तर 3)। लक्ष्य का 15% अनुसूचित जाति/जनजाति और 50% लघु-सीमांत किसानों के लिए है, महिलाओं को प्राथमिकता (प्रस्तर 3)।
“जल संचयन अन्तर्गत खेत-तालाब का निर्माण जिसके नान लाइन तालाब पर 50 प्रतिशत अधिकतम (लाइन युक्त तालाब के अनुदान रू0 75000 से 30 प्रतिशत कम) रू0 52500 का अनुदान निर्धारित है।”तालाब खुदवा चुके और सूक्ष्म सिंचाई लगा चुके किसान को बिजली या डीज़ल पंपसेट की कीमत का 50%, अधिकतम ₹15,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
केवल उन किसानों के लिए जिनके यहाँ पंजीकरण की तिथि तक उद्यान विभाग से सूक्ष्म सिंचाई लग चुकी है और तालाब पूरा हो गया है; पंपसेट 5 एचपी या अधिक का और आईएसआई मार्क वाला हो, जिसे किसान ख़ुद ख़रीदकर बिल दे (प्रस्तर 10)।
“वाटर लिफ्टिंग डिवाइस अन्तर्गत पम्पसेट (electric/डीजल) जिस पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 15000.00 प्रति इकाई अनुदान निर्धारित है।”मुझे कितना मिल सकता है?
आँकड़ा देखने के लिए परियोजना लागत भरें।
मानक तालाब 22 मी × 20 मी × 3 मी है; बड़ा तालाब खुदवा सकते हैं, पर अनुदान अधिकतम ₹52,500 ही रहेगा (प्रस्तर 5, 6)। केवल उन किसानों के लिए जिन्होंने पिछले 7 वर्षों में उद्यान/कृषि विभाग से ड्रिप/स्प्रिंकलर लगवाया है और वह चालू है, या जो तालाब के साथ सूक्ष्म सिंचाई लगाने का त्रिपक्षीय अनुबंध देते हैं (प्रस्तर 3)। लक्ष्य का 15% अनुसूचित जाति/जनजाति और 50% लघु-सीमांत किसानों के लिए है, महिलाओं को प्राथमिकता (प्रस्तर 3)।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
ज़रूरी काग़ज़
- खतौनी
- शपथ पत्र
- खेत की फोटो
- फार्मर आईडी (भुगतान से पहले ज़रूरी, प्रस्तर 6)
आवेदन कैसे करें
- कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण खुलने पर (अप्रैल का दूसरा पखवाड़ा) ऑनलाइन टोकन से बुकिंग करें; टोकन मनी ₹1,000 है (प्रस्तर 3, 11.2, 11.5)।
- बुकिंग कन्फर्म होने के 15 दिन के भीतर टोकन मनी जमा करें और खतौनी, शपथ पत्र व खेत की फोटो अपलोड करें, वरना बुकिंग निरस्त हो जाएगी (प्रस्तर 11.3)।
- लक्ष्य के अनुसार ई-लॉटरी/ऑटो कन्फर्म से चयन होता है; भूमि संरक्षण अधिकारी स्थल की जाँच करते हैं, फिर 30 दिन में तालाब खुदवाएँ (प्रस्तर 7, 11.7)।
- अनुदान डीबीटी से दो किस्तों में आता है: मिट्टी का काम पूरा होने पर 75%, इनलेट/आउटलेट बनने और जियो टैगिंग के बाद 25% (प्रस्तर 4)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
पोर्टल पर पंजीकरण अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में शुरू होता है और समय-समय पर ई-लॉटरी से चयन होता है (प्रस्तर 3)।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।