ई-एनडब्ल्यूआर आधारित गिरवी ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएस-एनपीएफ़)
2026-27 के केंद्रीय बजट में राशि: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 (फ़र॰ 2026, Demand No. 15 (Department of Food and Public Distribution), item 12 Credit Guarantee Scheme for electronic Negotiable Warehouse Receipts (e-NWR) based Pledge Financing (CGS-NPF), BE 2026-27 ₹15.00 crore; Notes item 12)
अपनी उपज डब्ल्यूडीआरए-पंजीकृत गोदाम में रखें और उसकी इलेक्ट्रॉनिक गोदाम रसीद पर बैंक ऋण लें: लघु, सीमांत, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग किसानों के ₹3 लाख तक के ऋण की 85% और ₹75 लाख तक की 80% गारंटी सरकार देती है (दूसरे किसानों के लिए 75%), 0.4% सालाना गारंटी शुल्क पर।
- मुख्य लाभ
- 85%₹3 लाख तक के गोदाम रसीद ऋण पर गारंटी
- घटक
- 2हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 9तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
लघु, सीमांत, महिला, एससी, एसटी या दिव्यांग किसान के गोदाम रसीद ऋण की ₹3 लाख तक 85% और ₹3 लाख से ₹75 लाख तक 80% गारंटी मिलती है, ताकि बैंक आसानी से ऋण दे; शुल्क 0.4% सालाना है।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह कवर कृषि प्रयोजन के ₹75 लाख तक के ऋण पर है (कवरेज)। लघु और सीमांत किसानों को ऐसे ऋण पर छह महीने तक केसीसी ब्याज लाभ भी मिलता है (केसीसी ब्याज सहायता रिकॉर्ड देखें)। शुभारंभ नोट यह नहीं बताता कि 0.4% शुल्क आप देंगे या बैंक।
“Guarantee coverage 85% for loans up to Rs. 3L and 80% for loan between 3 to 75 lakhs for small and marginal farmers/women/SC/ST/PwD and 75% for other borrowers. … Guarantee Fee 0.4% p.a. for farmers and 1% p.a. for non-farmers”दूसरे किसान, एफ़पीओ, किसान सहकारी समितियाँ और छोटे व्यापारी भी गोदाम रसीद ऋण पर 75% गारंटी पाते हैं — कृषि प्रयोजन के लिए ₹75 लाख तक और अन्य के लिए ₹2 करोड़ तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“Eligible Borrowers Small and Marginal Farmer (SMF)/ Women/SC/ST/PwD Farmers, other farmers, MSMEs, Traders, FPOs and Farmer cooperatives. … Coverage Loans up to Rs. 75 lakhs for agricultural purpose and Loans up to Rs. 200 Lakhs for nonagricultural purpose. … and 75% for other borrowers.”मुझे कितना मिल सकता है?
आपके बैंक को सरकारी गारंटी — आपको भुगतान नहीं — ₹3 लाख तक के ई-एनडब्ल्यूआर ऋण पर 85% और ₹3–75 लाख पर 80%, ऋण और गोदाम-मालिक दोनों के जोखिम के लिए।
यह कवर कृषि प्रयोजन के ₹75 लाख तक के ऋण पर है (कवरेज)। लघु और सीमांत किसानों को ऐसे ऋण पर छह महीने तक केसीसी ब्याज लाभ भी मिलता है (केसीसी ब्याज सहायता रिकॉर्ड देखें)। शुभारंभ नोट यह नहीं बताता कि 0.4% शुल्क आप देंगे या बैंक।
कौन आवेदन कर सकता है
- लघु या सीमांत किसान
- महिला किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- अन्य किसान
- काश्तकार या बटाईदार
- एफ़पीओ
- सहकारी समिति
- कृषि उद्यमी
ज़रूरी काग़ज़
- डब्ल्यूडीआरए में पंजीकृत गोदाम में रखी उपज की इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य गोदाम रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर)
आवेदन कैसे करें
- अपनी उपज डब्ल्यूडीआरए में पंजीकृत गोदाम में जमा करें और इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य गोदाम रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) लें।
- किसी भी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक में ई-एनडब्ल्यूआर गिरवी रखकर ऋण लें; बैंक सीजीएस-एनपीएफ़ के तहत गारंटी कवर लेता है (पात्र संस्थाएँ)।
- किसानों के लिए गारंटी शुल्क 0.4% सालाना है; बैंक से पूछें कि यह कैसे लिया जाता है।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।