HRT-2 बागवानी निर्यात के समुद्री व हवाई भाड़े और इरेडिएशन पर सहायता, गुजरात
चालू होने का आधार: गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 (1 अप्रैल 2026, ઠરાવ: HRT-2 continued from 1-4-2026 to 31-3-2027 with a ₹430.00 crore budget provision for 2026-27)
फल, सब्ज़ी, फूल और पौधों के निर्यातकों को भाड़ा बिल का 25% (प्रति खेप अधिकतम ₹50,000; समुद्री मार्ग से सालाना ₹2.50 लाख, हवाई मार्ग से ₹10 लाख) और इरेडिएशन शुल्क का 25% (सालाना अधिकतम ₹2.50 लाख) मिलता है।
- मुख्य लाभ
- 25%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 3हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- सभीआवेदक
- अंतिम तिथि
- मौसमी“कब आवेदन करें” देखें
क्या मिलता है
फल, सब्ज़ी, फूल और पौधों के समुद्री निर्यात का भाड़ा: भाड़ा बिल का 25%, प्रति बिल अधिकतम ₹50,000 और सालाना ₹2.50 लाख, पाँच साल तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
निर्यातक के रूप में मान्य किसान, निजी संस्था, एफ़पीओ/एफ़पीसी और सहकारी संस्था के लिए। एक भाड़ा बिल भरें; सालाना कुल ₹2.50 लाख तक।
“દરીયાઇ માર્ગે ફળ, શાકભાજી, ફૂલ તથા છોડના નિકાસ માટે વાહતુક ખર્ચ • વાહતુક બિલના ૨૫ ટકા સહાય,મહત્તમ રૂ. ૫૦,૦૦૦ ની મર્યાદામાં સહાય • પ્રતિ વર્ષે એક લાભાર્થીને વધુમાં વધુ રૂ. ૨.૫૦ લાખ સુધીની મર્યાદામાં સહાય”बागवानी उपज के हवाई निर्यात का भाड़ा: भाड़ा बिल का 25%, प्रति बिल अधिकतम ₹50,000 और सालाना ₹10 लाख, पाँच साल तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
निर्यातक के रूप में मान्य किसान, निजी संस्था, एफ़पीओ/एफ़पीसी और सहकारी संस्था के लिए। एक भाड़ा बिल भरें; सालाना कुल ₹10 लाख तक।
“હવાઇ માર્ગે બાગાયત પેદાશની નિકાશ માટેના નૂરમાં સહાય • વાહતુક બિલના ૨૫ ટકા, મહત્તમ રૂ. ૫૦,૦૦૦ ની મર્યાદામાં સહાય • વાર્ષિક મહત્તમ રૂ.૧૦.૦૦ લાખની મર્યાદામાં સહાય”निर्यात होने वाली बागवानी उपज का इरेडिएशन: गुजरात एग्रो की तय दर के शुल्क का 25%, प्रति निर्यातक सालाना अधिकतम ₹2.50 लाख।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
निर्यातक के रूप में मान्य किसान, निजी संस्था, एफ़पीओ/एफ़पीसी और सहकारी संस्था के लिए।
“નિકાસકારોને બાગાયતી પાકોની ઇરેડીએશન પ્રક્રિયા માટે સહાય • યુનિટ કોસ્ટ –ગુજરાત એગ્રો દ્વારા વખતોવખત નક્કી થતા ઇરેડીએશન પ્રક્રિયાના ભાવો/ખર્ચના ૨૫% વાર્ષિક મહત્તમ રૂ. ૨.૫૦ લાખ પ્રતિ લાભાર્થીની મર્યાદામાં”मुझे कितना मिल सकता है?
आँकड़ा देखने के लिए परियोजना लागत भरें।
निर्यातक के रूप में मान्य किसान, निजी संस्था, एफ़पीओ/एफ़पीसी और सहकारी संस्था के लिए। एक भाड़ा बिल भरें; सालाना कुल ₹2.50 लाख तक।
कौन आवेदन कर सकता है
- सभी आवेदक
ज़रूरी काग़ज़
- संस्था के गठन/पंजीकरण का प्रमाण
- पिछले एक साल की ऑडिट रिपोर्ट
- निर्यातक के रूप में मान्यता का प्रमाण
- शिपिंग कंपनी के लोडिंग और अनलोडिंग दस्तावेज़
- हवाई भाड़ा: किसान के 8-अ और 7/12 भूमि रिकॉर्ड
- इरेडिएशन: इरेडिएशन शुल्क का बिल
आवेदन कैसे करें
- विदेश में माल उतरने के 180 दिन के भीतर आई-खेडूत पोर्टल पर आवेदन करें (घटक 3–4, 19 टिप्पणी)।
- संस्था के पंजीकरण, पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट, निर्यातक मान्यता और शिपिंग कंपनी के लोडिंग-अनलोडिंग काग़ज़ अपलोड करें।
- जाँच के बाद सहायता डीबीटी/आरटीजीएस/एनईएफ़टी से बैंक खाते में आती है (परिशिष्ट-1, 17)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
विदेश में माल उतरने (भाड़ा) या लोडिंग (इरेडिएशन) के 180 दिन के भीतर; HRT-2 31 मार्च 2027 तक।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।