निजी, मुफ़्त मार्गदर्शिका — सरकारी वेबसाइट नहीं। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल पर करें।

अभी चालू होने की पुष्टि नहीं हुई

एंटी-हेल (ओला-रोधी) जाल लगाने के लिए सहायता

HP Anti-hail Net · बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश · राज्य योजना

सूचीबद्ध फ़र्म से ख़रीदे ओला-रोधी जाल से बाग़ ढकने में मदद: लघु-सीमांत किसानों को 80%, अन्य को 50%, अधिकतम 5,000 वर्ग मीटर पर।

मुख्य लाभ
80%लागत का, अधिकतम
घटक
1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
5तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

80%लागत का, अधिकतम

ओला-रोधी जाल की लागत का 80% (लघु-सीमांत किसान) या 50% (अन्य), अधिकतम 5,000 वर्ग मीटर पर।

स्रोत हिमाचल बागवानी — एंटी-हेल नेट दिशानिर्देश और 2023-24 सूचीबद्धता शर्तें · धारा Empanelment terms & conditions (2023-24), item 2; guidelines para 3 (5000 sq m per family) · पृ. 5; 1 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

स्थिति अज्ञात: दिशानिर्देश 2018-19 के बजट आश्वासन के हैं और दर की शर्तें 2023-24 की सूचीबद्धता की हैं। उद्यान पोर्टल पर 2025-26 और 2026-27 की सूचीबद्धता का नाम है, पर उसका दस्तावेज़ खुल नहीं सका। ख़रीदने से पहले अपने उद्यान प्रसार अधिकारी से पुष्टि करें।

“The assistance is available to the farmers @ 80% for small & marginal farmers and 50% for big farmers, for a maximum area of 5000 sqm. per beneficiary.”

मुझे कितना मिल सकता है?

आपकी दर 80% पात्र लागत का

सब्सिडी हर सूचीबद्धता में तय प्रति वर्ग मीटर दर पर मिलती है। आख़िरी छपी दरें — ₹31.50 प्रति वर्ग मीटर (वोवन/लीनो) और ₹23.00 (निटेड/रैशल), टैक्स सहित — 31.03.2024 तक थीं; मौजूदा दरें दस्तावेज़ में नहीं हैं। हम केवल दर दिखा रहे हैं।

स्रोत हिमाचल बागवानी — एंटी-हेल नेट दिशानिर्देश और 2023-24 सूचीबद्धता शर्तें · धारा Empanelment terms & conditions (2023-24), item 2; guidelines para 3 (5000 sq m per family) · पृ. 5; 1 · हमारी प्रति (PDF)

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान

ज़रूरी काग़ज़

  • अनुमान सहित तय प्रारूप पर आवेदन (पैरा 5)
  • ज़मीन का ताज़ा राजस्व रिकॉर्ड (पैरा 5)
  • दुरुपयोग, बिक्री या हस्तांतरण न करने का शपथपत्र (पैरा 4)

आवेदन कैसे करें

  1. तय प्रारूप पर अनुमान और ताज़ा राजस्व रिकॉर्ड के साथ अपने उद्यान प्रसार अधिकारी को आवेदन करें (दिशानिर्देश पैरा 5)।
  2. उप निदेशक या विषय विशेषज्ञ (उद्यान) की स्वीकृति / कार्य आदेश के बाद ही लगाएँ, अपनी पसंद की किसी भी सूचीबद्ध फ़र्म से ख़रीदकर (पैरा 6; सूचीबद्धता शर्तें)।
  3. विषय विशेषज्ञ हर मामले की जाँच करते हैं और फ़ोटो सहित निरीक्षण रिपोर्ट के बाद सब्सिडी जारी होती है (पैरा 7)।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।