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योजना चालू है

किसान क्रेडिट कार्ड — संशोधित ब्याज सहायता योजना

2026-27 के केंद्रीय बजट में राशि: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 (फ़र॰ 2026, Demand No. 1 (Department of Agriculture and Farmers Welfare), item 5 Modified Interest Subvention Scheme (MISS), 5.02 BE 2026-27 ₹22600.00 crore (Net ₹22600.00 crore); Notes item 5)

KCC – Interest Subvention (MISS) · भारत सरकार, बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से सूचित · केंद्रीय योजना, सभी राज्य

किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल और पशुपालन आदि के अल्पकालिक ऋण 7% ब्याज पर, समय पर चुकाने पर केवल 4%।

मुख्य लाभ
3%प्रति वर्ष ब्याज छूट
घटक
5हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
5तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

3%प्रति वर्ष ब्याज छूट

समय पर चुकाने पर ₹3 लाख तक के केसीसी ऋण के ब्याज में 3% प्रति वर्ष की छूट (अगर ऋण केवल पशुपालन, डेयरी, मछली या मधुमक्खी के लिए है तो ₹2 लाख तक)।

स्रोत केसीसी ब्याज सहायता योजना पर आरबीआई परिपत्र, 2025-26 · धारा Para 2(ii), 2(iii) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

बैंक 7% वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है (इसके लिए सरकार बैंक को 1.5% देती है); समय पर चुकाने पर ब्याज 4% रह जाता है। ₹3 लाख की सीमा प्रति किसान, सभी केसीसी खातों को मिलाकर है (पैरा 3(ii))। एक साल के बाद चुकाने पर यह छूट नहीं मिलती। लघु और सीमांत किसानों को कटाई के बाद WDRA गोदाम रसीद पर लिए ऋण पर छह महीने और यह सहायता मिलती है (पैरा 2(iv))। ये दरें वित्त वर्ष 2025-26 के आरबीआई परिपत्र से हैं; केंद्रीय बजट 2026-27 की टिप्पणी में यही शर्तें लिखी हैं (₹3 लाख तक 7% पर, समय पर चुकाने पर 3% और छूट), पर वित्त वर्ष 2026-27 का आरबीआई परिपत्र हमने अभी नहीं देखा है।

“An additional interest subvention of 3% per annum will be provided to such of those farmers repaying in time, i.e., from the date of disbursement/drawl/renewal of the loan/s upto the actual date of repayment/tenure/due date or upto the due date fixed by the banks for repayment of such loan/s, whichever is earlier, subject to a maximum period of one year from the date of disbursement.”
3%प्रति वर्ष ब्याज छूट

यदि आप केवल पशुपालन, डेयरी, मछली पालन या मधुमक्खी पालन करते हैं (फसल ऋण नहीं), तो समय पर चुकाने की 3% छूट ₹2 लाख तक पर मिलती है।

स्रोत केसीसी ब्याज सहायता योजना पर आरबीआई परिपत्र, 2025-26 · धारा Para 2(iii); Illustrations · पृ. 2, 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यदि आपके पास फसल ऋण और पशुपालन आदि का ऋण दोनों हैं, तो पहले फसल ऋण गिना जाता है और कुल सीमा ₹3 लाख रहती है (पैरा 2(iii) और उदाहरण) — तब ₹3 लाख वाला नियम देखें।

“Interest subvention and prompt repayment incentive benefits on short term crop loans and short term loans for allied activities will be available on an overall limit of ₹3 lakh per annum subject to a maximum sub-limit of ₹2 lakh per farmer in respect of those farmers involved only in activities related to animal husbandry, dairy, fisheries, bee keeping etc.”
7%₹3 लाख तक के केसीसी ऋण पर सालाना ब्याज

किसान क्रेडिट कार्ड पर ₹3 लाख तक के फसल और पशुपालन आदि के अल्पकालिक ऋण 7% सालाना ब्याज पर मिलते हैं — इसके लिए सरकार बैंक को 1.5% देती है।

स्रोत केसीसी ब्याज सहायता योजना पर आरबीआई परिपत्र, 2025-26 · धारा Para 2(i), table; 2(iii) · पृ. 1–2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

1.5% बैंक को मिलता है, आपको नहीं; आपको 7% की दर मिलती है। यह सरकारी बैंकों, निजी बैंकों की ग्रामीण व अर्ध-शहरी शाखाओं, स्मॉल फ़ाइनेंस बैंकों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से जुड़ी कंप्यूटरीकृत पैक्स पर लागू है (पैरा 2(i))। समय पर चुकाने पर 3% और छूट (समय पर चुकाने वाला नियम)। ये वित्त वर्ष 2025-26 की शर्तें हैं; केंद्रीय बजट 2026-27 की टिप्पणी में यही लिखा है।

“In order to provide short term crop loans and short term loans for allied activities including animal husbandry, dairy, fisheries, bee keeping etc. upto an overall limit of ₹3 lakh to farmers through KCC at concessional interest rate during the year 2025-26, it has been decided to provide interest subvention to lending institutions … Lending rate to farmers 7% — Rate of Interest Subvention to Lending Institutions 1.50%”
+6 महीनेगोदाम रसीद पर ऋण में केसीसी ब्याज लाभ

लघु और सीमांत किसान जो अपनी उपज WDRA से मान्यता प्राप्त गोदाम में रखते हैं, गोदाम रसीद पर लिए ऋण पर छह महीने और केसीसी ब्याज लाभ पाते हैं।

स्रोत केसीसी ब्याज सहायता योजना पर आरबीआई परिपत्र, 2025-26 · धारा Para 2(iv) · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“In order to discourage distress sale by farmers and to encourage them to store their produce in warehouses, the benefit of interest subvention under KCC will be available to small and marginal farmers for a further period of upto six months post the harvest of the crop against negotiable warehouse receipts on the produce stored in warehouses accredited with Warehousing Development Regulatory Authority (WDRA), at the same rate as applicable to the crop loan from the date of pledge.”
मुफ़्तपुनर्गठित ऋण पर ब्याज सहायता: प्राकृतिक आपदा के बाद पहला साल; गंभीर आपदा के बाद पहले तीन साल या पूरी अवधि (अधिकतम पाँच साल), साथ में समय पर चुकाने की 3% छूट।

प्राकृतिक आपदा में फसल ऋण का पुनर्गठन होने पर पुनर्गठित ऋण पर पहले साल रियायती दर जारी रहती है — सरकार द्वारा घोषित गंभीर आपदा में पाँच साल तक, समय पर चुकाने की 3% छूट के साथ।

स्रोत केसीसी ब्याज सहायता योजना पर आरबीआई परिपत्र, 2025-26 · धारा Para 2(v), 2(vi) · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

कोई आपदा गंभीर है या नहीं, यह अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति की सिफ़ारिश पर उच्च स्तरीय समिति तय करती है (पैरा 2(vi))। सामान्य आपदा में दूसरे साल से पुनर्गठित ऋण पर सामान्य ब्याज लगता है (पैरा 2(v))।

“(v) To provide relief to farmers affected by natural calamities, the applicable rate of interest subvention for that year will be made available to banks for the first year on the restructured loan amount. … (vi) However, to provide relief to farmers affected due to severe natural calamities, the applicable rate of interest subvention for that year will be made available to banks for first three years/entire period (subject to a maximum of five years) on the restructured loan amount. Further, in all such cases, the benefit of prompt repayment incentive @3% per annum shall also be provided to the affected farmers.”

मुझे कितना मिल सकता है?

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स्रोत केसीसी ब्याज सहायता योजना पर आरबीआई परिपत्र, 2025-26 · धारा Para 2(ii), 2(iii) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)

बैंक 7% वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है (इसके लिए सरकार बैंक को 1.5% देती है); समय पर चुकाने पर ब्याज 4% रह जाता है। ₹3 लाख की सीमा प्रति किसान, सभी केसीसी खातों को मिलाकर है (पैरा 3(ii))। एक साल के बाद चुकाने पर यह छूट नहीं मिलती। लघु और सीमांत किसानों को कटाई के बाद WDRA गोदाम रसीद पर लिए ऋण पर छह महीने और यह सहायता मिलती है (पैरा 2(iv))। ये दरें वित्त वर्ष 2025-26 के आरबीआई परिपत्र से हैं; केंद्रीय बजट 2026-27 की टिप्पणी में यही शर्तें लिखी हैं (₹3 लाख तक 7% पर, समय पर चुकाने पर 3% और छूट), पर वित्त वर्ष 2026-27 का आरबीआई परिपत्र हमने अभी नहीं देखा है।

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान

ज़रूरी काग़ज़

  • आधार, बैंक में जुड़ा और सत्यापित (ई-केवाईसी)

आवेदन कैसे करें

  1. सरकारी बैंक, निजी बैंक की ग्रामीण या अर्ध-शहरी शाखा, स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक, या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से जुड़ी कंप्यूटरीकृत पैक्स से किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल या पशुपालन आदि का अल्पकालिक ऋण लें (पैरा 2(i))।
  2. बैंक में आधार जुड़वाएँ और ई-केवाईसी पूरा कराएँ — लाभ के लिए यह अनिवार्य है (पैरा 3(i))।
  3. अतिरिक्त 3% पाने के लिए बैंक की तय तारीख तक, और ऋण लेने के एक साल के भीतर, चुकाएँ (पैरा 2(ii))।

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।