प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)
चालू होने का आधार: पीआईबी, वित्त मंत्रालय: पीएम मुद्रा योजना के 11 वर्ष (8 अप्रैल 2026) (8 अप्रैल 2026, Year-wise sanction amount: 2025-26 (as on 27.03.2026) 4.49 crore loans, ₹5.65 lakh crore; “PM MUDRA Yojana will continue to empower entrepreneurs”)
छोटे ग़ैर-कृषि कारोबार के लिए ₹20 लाख तक का बिना गिरवी बैंक ऋण, जिसमें मुर्गी पालन, डेयरी और मधुमक्खी पालन जैसे कृषि से जुड़े काम भी शामिल हैं, चार श्रेणियों में: शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹5 लाख तक), तरुण (₹10 लाख तक) और तरुण प्लस (₹20 लाख तक)।
- मुख्य लाभ
- ₹20,00,000 तकबिना गिरवी ऋण
- घटक
- 1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 9तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
डेयरी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन या दूसरे संबद्ध या ग़ैर-कृषि कारोबार के लिए ₹20 लाख तक का बिना गिरवी ऋण; यह चुकाना होता है, सब्सिडी नहीं है।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
मुद्रा ग़ैर-कॉर्पोरेट, ग़ैर-कृषि आय वाले कामों के लिए है: फसल की खेती इसमें नहीं आती (उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड लें), पर मुर्गी पालन, डेयरी और मधुमक्खी पालन जैसे संबद्ध काम आते हैं। योजना में ब्याज सब्सिडी नहीं है।
“Shishu: covering loans upto Rs. 50,000/- Kishor: covering loans above Rs. 50,000/- and up to Rs. 5 lakhs Tarun: covering loans above Rs.5 lakh and upto Rs.10 lakhs TarunPlus: covering loans above Rs.10lakh and upto Rs.20 lakhs Loans cover term financing and working capital needs across manufacturing, trading and service sectors, including activities allied to agriculture like poultry, dairy, and beekeeping, etc. The interest rate is governed by RBI guidelines, with flexible repayment terms.”मुझे कितना मिल सकता है?
बिना गिरवी ऋण: शिशु ₹50,000 तक, किशोर ₹5 लाख तक, तरुण ₹10 लाख तक, तरुण प्लस ₹20 लाख तक, आरबीआई नियमों के तहत ऋणदाता की ब्याज दर पर।
मुद्रा ग़ैर-कॉर्पोरेट, ग़ैर-कृषि आय वाले कामों के लिए है: फसल की खेती इसमें नहीं आती (उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड लें), पर मुर्गी पालन, डेयरी और मधुमक्खी पालन जैसे संबद्ध काम आते हैं। योजना में ब्याज सब्सिडी नहीं है।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
- काश्तकार या बटाईदार
- भूमिहीन
- कृषि उद्यमी
- स्वयं सहायता समूह
ज़रूरी काग़ज़
आवेदन कैसे करें
- डेयरी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन या दूसरी इकाई की व्यवसाय योजना के साथ बैंक, एनबीएफ़सी या माइक्रो फ़ाइनेंस संस्था में आवेदन करें (पीएमएमवाई की मुख्य विशेषताएँ)।
- अपनी ज़रूरत के अनुसार श्रेणी माँगें — शिशु, किशोर, तरुण या तरुण प्लस; ऋण सावधि ऋण, कार्यशील पूँजी या दोनों हो सकता है।
- ब्याज दर और चुकाने की शर्तें आरबीआई नियमों के तहत ऋणदाता तय करता है; कोई गिरवी नहीं लगती।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।