निजी, मुफ़्त मार्गदर्शिका — सरकारी वेबसाइट नहीं। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल पर करें।

योजना चालू है

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना — एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर

चालू होने का आधार: खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय एपीसी सूचना, 14 मई 2025 (14 मई 2025, para 1 (proposals invited under the APC scheme as per guidelines dated 25 April 2025); para 4 (last date 14 July 2025))

PMKSY APC · खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय · केंद्रीय योजना, सभी राज्य

खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर की साझा सुविधाओं — सड़क, बिजली, पानी और कोल्ड स्टोर, पैक-हाउस, जाँच प्रयोगशाला जैसी सामूहिक सुविधाओं — के लिए अनुदान, जिसके आसपास कम से कम पाँच प्रसंस्करण इकाइयाँ लगती हैं।

मुख्य लाभ
50%लागत का, अधिकतम
घटक
1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
9तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
मौसमी“कब आवेदन करें” देखें

क्या मिलता है

50%लागत का, अधिकतम

क्लस्टर की साझा सुविधाओं की पात्र लागत का 35% (कठिन क्षेत्रों में या अनुसूचित जाति/जनजाति, एफपीओ और एसएचजी परियोजनाओं के लिए 50%), अधिकतम ₹10 करोड़।

स्रोत पीएमकेएसवाई एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर दिशानिर्देश 2025 · धारा 11(a); 11(f); 4.1(a); 6; 7(c) note (Difficult Areas) · पृ. 13 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

अनुदान केवल साझा सुविधाओं के लिए है; प्रसंस्करण इकाइयों में लगने वाला निवेश इस योजना में नहीं मिलता (पैरा 3.1)। ज़मीन, पहुँच मार्ग, कैंटीन और कार्यशील पूँजी नहीं गिनी जाती (पैरा 5)। अनुसूचित जाति/जनजाति परियोजना यानी कम से कम 51% हिस्सेदारी (पैरा 6(b))। राज्य द्वारा अधिसूचित आदिवासी (आईटीडीपी) क्षेत्र भी कठिन क्षेत्र हैं।

“Grants-in-aid will be @35% of eligible project cost for projects in General Areas and @50% of eligible project cost for projects in Difficult Areas as well as for projects of SC/ST, FPOs and SHGs subject to maximum of Rs.10 crore.”

मुझे कितना मिल सकता है?

यह प्रावधान इस आवेदक श्रेणी को सहायता नहीं देता (11(a); 11(f); 4.1(a); 6; 7(c) note (Difficult Areas))।

स्रोत पीएमकेएसवाई एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर दिशानिर्देश 2025 · धारा 11(a); 11(f); 4.1(a); 6; 7(c) note (Difficult Areas) · पृ. 13 · हमारी प्रति (PDF)

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान
  • कृषि उद्यमी
  • कृषि स्टार्टअप
  • एफ़पीओ
  • स्वयं सहायता समूह
  • सहकारी समिति

ज़रूरी काग़ज़

  • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), क्लस्टर में लगने वाली प्रसंस्करण इकाइयों के ब्योरे सहित (पैरा 9(b))
  • नेटवर्थ और परियोजना लागत के सीए प्रमाणपत्र (पैरा 9(c), 9(d))
  • टर्म लोन का अंतिम स्वीकृति पत्र और बैंक का मूल्यांकन नोट (पैरा 9(e), 9(f))
  • पंजीकरण के कागज़, पैन, टैन, लागू हो तो जाति प्रमाणपत्र; पिछले दो साल के ऑडिट खाते (पैरा 9(g), 9(i))
  • ज़मीन के कागज़ — अपनी, या कम से कम 50 साल का पंजीकृत पट्टा (पैरा 9(j))
  • शुल्क जमा करने का प्रमाण (पैरा 9(k))

आवेदन कैसे करें

  1. खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के प्रस्ताव आमंत्रण (ईओआई) का इंतज़ार करें; आवेदन केवल उसके खुले रहने पर ऑनलाइन होते हैं (पैरा 10)।
  2. कम से कम 10 एकड़ ज़मीन (शहरी क्षेत्र में 5 एकड़) अपनी या कम से कम 50 साल के पट्टे पर रखें, और कुल ₹25 करोड़ निवेश वाली कम से कम 5 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की योजना बनाएँ (पैरा 3.1, 3.4)।
  3. बैंक से टर्म लोन (लागत का कम से कम 20%; कठिन क्षेत्र या अनुसूचित जाति/जनजाति, एफपीओ, एसएचजी के लिए 10%) और बैंक का मूल्यांकन नोट लें (पैरा 7(b)–(d))।
  4. संपदा पोर्टल पर डीपीआर और दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करें और ₹20,000 शुल्क (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए ₹15,000) डिमांड ड्राफ्ट से भरें (पैरा 8, 9)।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

केवल ईओआई खुला रहने पर। पिछला एपीसी ईओआई (14 मई 2025) 31 जुलाई 2025 को बंद हुआ; 6 अक्टूबर 2026 को कोई ईओआई खुला नहीं था।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।