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योजना चालू है

विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी)

2026-27 के केंद्रीय बजट में राशि: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 (फ़र॰ 2026, Demand No. 87 (Department of Rural Development), item 7 Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)-VB-G RAM G Scheme, BE 2026-27 ₹95,692.31 crore; Notes item 7)

VB-G RAM G · ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग), राज्य सरकारों के साथ · केंद्रीय योजना, सभी राज्य

1 जुलाई 2026 से यह अधिनियम मनरेगा की जगह ले चुका है: हर ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क अकुशल शारीरिक काम के लिए तैयार हों, को साल में कम से कम 125 दिन का काम अधिसूचित मज़दूरी (राज्य के अनुसार ₹300–₹409 प्रतिदिन) पर मिलने की गारंटी है, और निजी परिसंपत्ति बनाने वाले काम अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य प्राथमिक परिवारों की, फिर छोटे और सीमांत किसानों की ज़मीन पर हो सकते हैं।

मुख्य लाभ
125 दिनप्रति परिवार हर साल मज़दूरी वाला काम
घटक
4हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
सभीआवेदक
अंतिम तिथि
मौसमी“कब आवेदन करें” देखें

क्या मिलता है

125 दिनप्रति परिवार हर साल मज़दूरी वाला काम

हर ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 125 दिन का मज़दूरी वाला काम मिलने की गारंटी है।

स्रोत वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 (2025 का 36) · धारा s.5(1)–(3) · पृ. 4 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

मनरेगा के 100 दिन से बढ़कर (एफ़एक्यू प्रश्न 11)। हर राज्य को 1 जुलाई 2026 से छह महीने में अपनी योजना अधिसूचित करनी है (धारा 3(1)), इसलिए स्थानीय नियम राज्य की योजना से तय होंगे।

“5. (1) Save as otherwise provided, the State Government shall, in such rural area in the State as may be notified by the Central Government, provide to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work, not less than one hundred and twenty-five days of guaranteed employment in a financial year in accordance with the Scheme made under this Act. (2) Every person who has done the work given to him under the Scheme shall be entitled to receive wages at the wage rate for each day of work.”
₹300–₹409प्रतिदिन, राज्य के अनुसार अकुशल मज़दूरी

1 जुलाई 2026 से इस काम की दैनिक मज़दूरी ज़्यादातर राज्यों में ₹300 और अधिकतम ₹409 (हरियाणा) है; जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ₹300, पंजाब ₹360, कर्नाटक ₹382, केरल ₹401।

स्रोत वीबी-जी राम जी मज़दूरी दरें, 1 जुलाई 2026 से · धारा S.O. 3518(E) and Schedule (State-wise wage rate) · पृ. 1–3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में ₹375; सिक्किम की तीन ग्राम पंचायतों में ₹450। गाँव से 5 किमी से दूर काम पर 10% ज़्यादा मिलता है (एफ़एक्यू प्रश्न 26)।

“the Central Government hereby specifies, for the purposes of the said Act, the wage rate applicable to the unskilled manual work provided under the Scheme notified under section 3 of the said Act in column(3) of the Schedule below, in respect of the States and Union territories specified in column (2) thereof, with effect from the 1st day of July, 2026.”
मुफ़्तयोजना के तहत आपकी अपनी ज़मीन पर परिसंपत्ति का निर्माण (मज़दूरी और सामग्री योजना से), अनुसूची I पैरा 4(6) के प्राथमिकता क्रम में।

आपकी अपनी ज़मीन या घर-आँगन पर परिसंपत्ति बनाने वाले काम पहले अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला-मुखिया और अन्य प्राथमिक परिवारों के लिए, फिर उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए होते हैं जिनके पास जॉब कार्ड हो और परिवार का कोई वयस्क उस काम पर मज़दूरी करने को तैयार हो।

स्रोत वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 (2025 का 36) · धारा Schedule I, para 4(6) · पृ. 20 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

कौन-से निजी काम मान्य होंगे, यह केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी; 6 अक्टूबर 2026 तक वीबी-जी राम जी परिपत्र पेज पर केवल मज़दूरी दर की अधिसूचना है। अधिनियम में आजीविका कामों में पशु, बकरी, सूअर और मुर्गी शेड तथा कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट इकाइयाँ शामिल हैं (अनुसूची I पैरा 4(2)(c), पृ.19); ज़िला स्तर पर सामग्री ख़र्च अधिकतम 40% (एफ़एक्यू प्रश्न 34)।

“(6) Without prejudice to the generality of the above, works creating individual assets as notified by the Central Government shall be prioritised on land or homestead owned by households belonging to— (a) the Scheduled Castes; (b) the Scheduled Tribes; (c) nomadic tribes; (d) denotified tribes; (e) economically weaker sections of the society as identified based on criteria notified by the Central Government; (f) women-headed households; (g) households headed by persons with disabilities; (h) beneficiaries of land reforms; (i) beneficiaries under the Pradhan Mantri Awaas Yojana—Gramin (PMAY-G); and (j) beneficiaries under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), and after exhausting the eligible beneficiaries under the above categories, works may be taken up on the lands of small or marginal farmers as identified on the basis of criteria notified by the Central Government, subject to such conditions as may be notified by the Central Government, including the requirement that such households possess a valid job card and have at least one adult member willing to work on the project undertaken on their land or homestead.”
मुफ़्त15 दिन में काम न मिलने पर दैनिक बेरोज़गारी भत्ता — मज़दूरी का कम से कम ¼ (पहले 30 दिन) और ½ (साल के बाक़ी दिन)।

काम माँगने के 15 दिन में काम न मिले तो राज्य सरकार दैनिक बेरोज़गारी भत्ता देती है — साल के पहले 30 दिन मज़दूरी का कम से कम एक-चौथाई, उसके बाद कम से कम आधा।

स्रोत वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 (2025 का 36) · धारा s.11(1)–(2) · पृ. 6 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“11. (1) If an applicant for employment under the Scheme is not provided such employment within fifteen days of receipt of his application seeking employment or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment allowance in accordance with the provision of this section. … Provided that no such rate shall be less than one-fourth of the notified wage rate for the first thirty days during the financial year and not less than one-half of the wage rate for the remaining period of the financial year.”

मुझे कितना मिल सकता है?

परिवार को साल में कम से कम 125 दिन का गारंटीशुदा मज़दूरी वाला काम, अधिसूचित दैनिक मज़दूरी पर।

स्रोत वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 (2025 का 36) · धारा s.5(1)–(3) · पृ. 4 · हमारी प्रति (PDF)

मनरेगा के 100 दिन से बढ़कर (एफ़एक्यू प्रश्न 11)। हर राज्य को 1 जुलाई 2026 से छह महीने में अपनी योजना अधिसूचित करनी है (धारा 3(1)), इसलिए स्थानीय नियम राज्य की योजना से तय होंगे।

कौन आवेदन कर सकता है

  • सभी आवेदक

ज़रूरी काग़ज़

  • ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड (या ई-केवाईसी वाला पुराना मनरेगा जॉब कार्ड)
  • मज़दूरी के लिए बैंक या डाकघर खाता संख्या

आवेदन कैसे करें

  1. वयस्क सदस्यों के नाम, उम्र और पता देकर ग्राम पंचायत में परिवार का पंजीकरण कराएँ; ग्राम पंचायत को 15 दिन में ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड देना होता है (अनुसूची II पैरा 1(1), (4))। ई-केवाईसी वाले पुराने मनरेगा जॉब कार्ड नया कार्ड मिलने तक मान्य रहेंगे (एफ़एक्यू प्रश्न 12)।
  2. ग्राम पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति से मौखिक, लिखित या डिजिटल माध्यम से काम माँगें और तारीख़ वाली रसीद लें (अनुसूची II पैरा 2(1), (3))।
  3. काम 15 दिन के भीतर मिलना चाहिए; न मिले तो आपको बेरोज़गारी भत्ता मिलता है (धारा 11(1))। मज़दूरी हर हफ़्ते, और काम के बाद अधिकतम पंद्रह दिन में, आपके बैंक या डाकघर खाते में आती है (धारा 5(3))।
  4. अपनी ज़मीन पर खेत तालाब, पशु शेड या पौधारोपण जैसा काम चाहिए तो ग्राम सभा में उसे विकसित ग्राम पंचायत योजना में शामिल करने को कहें — हर काम उसी योजना से आता है (अनुसूची I पैरा 4(6), 5(3))।
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आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

कभी भी, सिवाय बुवाई और कटाई के उन अधिकतम 60 दिनों के जिन्हें आपका राज्य अधिसूचित करता है — तब काम नहीं चलता (धारा 6)।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।