प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0)
2026-27 के केंद्रीय बजट में राशि: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 (फ़र॰ 2026, Demand No. 88 (Department of Land Resources), item 3 Watershed Development Component-Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, BE 2026-27 ₹2,500.00 crore (net); Notes item 3 ("The extended project period of WDC-PMKSY 1.0 is now being run as WDC-PMKSY 2.0"))
जिन गाँवों में वाटरशेड परियोजना स्वीकृत है, वहाँ आपकी अपनी ज़मीन पर मिट्टी और जल संरक्षण के काम 10% अंशदान पर (अनुसूचित जाति/जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों के लिए 5%) बन सकते हैं, और ग़रीब परिवारों को अपनी ज़मीन पर खेती-आधारित आजीविका गतिविधि की लागत का 80% (अनुसूचित जाति/जनजाति को 90%) मिल सकता है।
- मुख्य लाभ
- 95%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 2हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- सभीआवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
वाटरशेड परियोजना में आपकी अपनी ज़मीन पर मिट्टी और जल संरक्षण (एनआरएम) के काम का ख़र्च परियोजना देती है, सिर्फ़ आपका 10% हिस्सा छोड़कर — अनुसूचित जाति/जनजाति या छोटे-सीमांत किसान हों तो 5% — जो आप नक़द या श्रम के रूप में दे सकते हैं।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
आपका अंशदान गाँव के वाटरशेड विकास कोष में जाता है, जिससे बाद में साझा संपत्तियों की मरम्मत होती है। केवल स्वीकृत परियोजना वाले गाँव शामिल हैं।
“The contribution to WDF may be 10% of cost of NRM works when executed on private lands. However, in case of SC/ST, small and marginal farmers, the contribution may be 5% of cost of NRM works. These contributions may be acceptable either in cash (preferably transferred electronically) at the time of execution of works or in the form of voluntary labour.”ग़रीब परिवार अपनी ज़मीन पर खेती-प्रणाली गतिविधि — जैसे बाग़वानी, कृषि-वानिकी, मछली या पशुपालन — की लागत का 80% (अनुसूचित जाति/जनजाति को 90%) वाटरशेड परियोजना से पा सकता है।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
परियोजना क्षेत्र के ग़रीब परिवारों के लिए। पशु, मशीन आदि बाँटने से बचना है (26.8)। आपका 20% / 10% हिस्सा वाटरशेड विकास कोष में जमा होता है।
“Such individual benefitting activities may be taken up to support the poor households. The contribution of the beneficiary will be 20 % (for general category) and 10 % for (SC/ST members) of the total cost estimate of the activity. However, contribution from project fund shall not exceed two (2) times per hectare cost norm (Rs. 22,000 and Rs. 28,000 for plain and hilly areas respectively).”मुझे कितना मिल सकता है?
आपकी दर 95% पात्र लागत का
काम की लागत वाटरशेड परियोजना योजना में राज्य की दर-अनुसूची के अनुसार तय होती है, परियोजना क्षेत्र के ₹22,000 प्रति हेक्टेयर (पहाड़ी, रेगिस्तानी और एलडब्ल्यूई/आईएपी क्षेत्रों में ₹28,000) के लागत मानक के भीतर; दिशानिर्देशों में प्रति किसान कोई सीमा नहीं छपी, इसलिए हम केवल दर दिखाते हैं।
कौन आवेदन कर सकता है
- सभी आवेदक
ज़रूरी काग़ज़
आवेदन कैसे करें
- पता करें कि आपका गाँव स्वीकृत डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 परियोजना में है या नहीं (ग्राम पंचायत से पूछें या डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई एमआईएस देखें); केवल परियोजना क्षेत्र शामिल हैं।
- ग्राम सभा द्वारा बनाई गई गाँव की वाटरशेड समिति से अपनी ज़मीन का काम परियोजना योजना में शामिल करवाएँ; वह कार्य-योजना और डीपीआर के अनुसार काम मंज़ूर करती है (धारा 13.2, 13.2.1(b), पृ.36–37)।
- काम होते समय अपना अंशदान वाटरशेड विकास कोष में नक़द या स्वैच्छिक श्रम के रूप में जमा करें (धारा 26.1, पृ.72; 26.9, पृ.74)।
- अपनी ज़मीन पर बनी संपत्ति के लिए वाटरशेड समिति के साथ अनुबंध करें, जिसे ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में रखती है (धारा 26.4, पृ.73)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।