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योजना चालू है

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष

2026-27 के केंद्रीय बजट में राशि: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 (फ़र॰ 2026, Demand No. 44 (Department of Animal Husbandry and Dairying), item 8 Infrastructure Development Fund, BE 2026-27 ₹465.00 crore; Notes item 8 (AHIDF merged with DIDF))

AHIDF · पशुपालन और डेयरी विभाग · केंद्रीय योजना, सभी राज्य

डेयरी और मांस प्रसंस्करण, पशु आहार, प्रजनन फ़ार्म, अपशिष्ट से संपदा और पशु टीका इकाइयों के लिए परियोजना लागत के 90% तक बैंक ऋण, 3% ब्याज छूट के साथ; एमएसएमई और डेयरी सहकारी समितियों को ऋण गारंटी। बजट 2026-27 में यह डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ़) के साथ विलय होकर अवसंरचना विकास कोष के रूप में चलता है।

मुख्य लाभ
3%प्रति वर्ष ब्याज छूट
घटक
9हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
2तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
मौसमी“कब आवेदन करें” देखें

क्या मिलता है

3%प्रति वर्ष ब्याज छूट

ऋण के ब्याज में 3% प्रति वर्ष की छूट, अधिकतम 8 वर्ष।

स्रोत एएचआईडीएफ़ पुनर्गठन परिशिष्ट (26.03.2024) · धारा h) 9.1.2 · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

दर का स्रोत: 1.04.2024 के बाद की स्वीकृतियों के लिए 3% डीएएचडी के 5वें परिशिष्ट (26.03.2024, धारा h) 9.1.2) से है; नए दिशानिर्देश 3.0 (धारा 9) 3% केवल 31.03.2023 से पहले की स्वीकृतियों के लिए छापते हैं और नई पर चुप हैं — मौजूदा दर ऋणदाता से पक्की करें। डेयरी सहकारी समितियाँ भी पात्र हैं (धारा 4(f))। छूट विभाग आपके ऋणदाता को देता है, 2 साल की मोहलत समेत 8 साल तक (दिशानिर्देश 3.0, धारा 13.2), और तभी जब खाता एनपीए न हो (धारा 9.3.3)। ज़मीन, कार्यशील पूँजी, पूर्व-परिचालन ख़र्च, निर्माण अवधि का ब्याज, पुरानी संरचना, पुरानी मशीन या निजी वाहन के ऋण पर नहीं (धारा 8.3)। यहाँ दिखाई राशि पूरे ऋण का 3% है; ऋण चुकाने के साथ यह घटती है। एमएसएमई और डेयरी सहकारी समितियों को ऋण सुविधा के 25% तक ऋण गारंटी भी मिल सकती है (धारा 10.1.3–10.1.4)। उसी परियोजना पर किसी दूसरी केंद्र या राज्य योजना से ब्याज छूट नहीं ली जा सकती (धारा 14)।

“Henceforth new sanction made after 1.04.2024 will avail 3% Interest Subvention under the new realigned AHIDF Scheme.”
3%प्रति वर्ष ब्याज छूट

डेयरी प्रसंस्करण या दूध उत्पाद प्लांट के ऋण के ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, अधिकतम 8 साल।

स्रोत एएचआईडीएफ़ पुनर्गठन परिशिष्ट (26.03.2024) · धारा a) Background, activity (i); h) 9.1.2 · पृ. 1, 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

नई या विस्तारित दूध प्रसंस्करण और पैकेजिंग; आइसक्रीम, पनीर/चीज़, यूएचटी, फ़्लेवर्ड दूध, दूध और व्हे पाउडर इकाइयाँ; डेयरी मशीनरी निर्माण; और 2024 परिशिष्ट से बल्क वेंडिंग, पार्लर, कोल्ड स्टोरेज, रेफ़्रिजरेटेड वैन/इंसुलेटेड टैंकर, अनुसंधान लैब और डेयरी प्लांट के लिए नवीकरणीय ऊर्जा शामिल (दिशानिर्देश 3.0, धारा 6.1)। डेयरी सहकारी समितियाँ भी पात्र हैं (धारा 4(f)), पर यहाँ केवल-डेयरी श्रेणी नहीं है, इसलिए सहकारी समितियों को पात्र नहीं दिखाया (कम आँका गया)। हर एएचआईडीएफ़ गतिविधि जैसा ही लाभ: 8 साल तक (2 साल की मोहलत सहित) ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, खाता एनपीए न होने तक ऋणदाता को; परियोजना लागत का 90% तक ऋण (दिशानिर्देश 3.0, धारा 8.1, 13.2)। ज़मीन, कार्यशील पूँजी, पूर्व-परिचालन ख़र्च, निर्माण अवधि का ब्याज, पुरानी संपत्ति या निजी वाहन पर नहीं। एक परियोजना यह एक ही बार ले सकती है, और किसी दूसरी केंद्र/राज्य ब्याज छूट के साथ नहीं (धारा 14)।

“(i) Dairy processing and value addition infrastructure … 9.1.2 … Henceforth new sanction made after 1.04.2024 will avail 3% Interest Subvention under the new realigned AHIDF Scheme.”
3%प्रति वर्ष ब्याज छूट

मांस प्रसंस्करण या मांस उत्पाद इकाई के ऋण के ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, अधिकतम 8 साल।

स्रोत एएचआईडीएफ़ पुनर्गठन परिशिष्ट (26.03.2024) · धारा a) Background, activity (ii); h) 9.1.2 · पृ. 1, 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

भेड़/बकरी/मुर्गी/सूअर/भैंस मांस प्रसंस्करण, बड़े एकीकृत प्लांट और मूल्य-वर्धित उत्पाद (सॉसेज, नगेट्स, हैम, सलामी, बेकन) शामिल। हर प्लांट में अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र, सूक्ष्मजीव और अवशेष जाँच लैब और कोल्ड स्टोरेज ज़रूरी (दिशानिर्देश 3.0, धारा 6.2)। हर एएचआईडीएफ़ गतिविधि जैसा ही लाभ: 8 साल तक (2 साल की मोहलत सहित) ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, खाता एनपीए न होने तक ऋणदाता को; परियोजना लागत का 90% तक ऋण (दिशानिर्देश 3.0, धारा 8.1, 13.2)। ज़मीन, कार्यशील पूँजी, पूर्व-परिचालन ख़र्च, निर्माण अवधि का ब्याज, पुरानी संपत्ति या निजी वाहन पर नहीं। एक परियोजना यह एक ही बार ले सकती है, और किसी दूसरी केंद्र/राज्य ब्याज छूट के साथ नहीं (धारा 14)।

“(ii) Meat processing and value addition infrastructure … 9.1.2 … Henceforth new sanction made after 1.04.2024 will avail 3% Interest Subvention under the new realigned AHIDF Scheme.”
3%प्रति वर्ष ब्याज छूट

पशु आहार, टीएमआर ब्लॉक, बाईपास प्रोटीन, खनिज मिश्रण या साइलेज प्लांट के ऋण के ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, अधिकतम 8 साल।

स्रोत एएचआईडीएफ़ पुनर्गठन परिशिष्ट (26.03.2024) · धारा a) Background, activity (iii); h) 9.1.2 · पृ. 1, 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

मिनी, मध्यम और बड़े आहार प्लांट, टीएमआर ब्लॉक इकाई, बाईपास प्रोटीन, खनिज मिश्रण और समृद्ध साइलेज इकाई, आहार जाँच लैब और सप्लीमेंट/प्रीमिक्स प्लांट शामिल (दिशानिर्देश 3.0, धारा 6.3)। हर एएचआईडीएफ़ गतिविधि जैसा ही लाभ: 8 साल तक (2 साल की मोहलत सहित) ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, खाता एनपीए न होने तक ऋणदाता को; परियोजना लागत का 90% तक ऋण (दिशानिर्देश 3.0, धारा 8.1, 13.2)। ज़मीन, कार्यशील पूँजी, पूर्व-परिचालन ख़र्च, निर्माण अवधि का ब्याज, पुरानी संपत्ति या निजी वाहन पर नहीं। एक परियोजना यह एक ही बार ले सकती है, और किसी दूसरी केंद्र/राज्य ब्याज छूट के साथ नहीं (धारा 14)।

“(iii) Animal Feed Plant … 9.1.2 … Henceforth new sanction made after 1.04.2024 will avail 3% Interest Subvention under the new realigned AHIDF Scheme.”
3%प्रति वर्ष ब्याज छूट

गाय/भैंस नस्ल गुणन फ़ार्म, आईवीएफ़ केंद्र या सेक्स-सॉर्टेड वीर्य लैब के ऋण के ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, अधिकतम 8 साल।

स्रोत एएचआईडीएफ़ पुनर्गठन परिशिष्ट (26.03.2024) · धारा a) Background, activity (iv); h) 9.1.2 · पृ. 1, 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

गाय-भैंस के लिए: आईवीएफ़ केंद्र, सेक्स-सॉर्टेड वीर्य लैब (साल में कम से कम 5 लाख डोज़) और नस्ल गुणन फ़ार्म — शेड, चारा गोदाम, ट्रैक्टर/बेलर/साइलेज मशीन, प्रजनन पशु, आईवीएफ़/वीर्य, दूध उपकरण और पहले साल का चारा (दिशानिर्देश 3.0, धारा 6.4.1)। हर एएचआईडीएफ़ गतिविधि जैसा ही लाभ: 8 साल तक (2 साल की मोहलत सहित) ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, खाता एनपीए न होने तक ऋणदाता को; परियोजना लागत का 90% तक ऋण (दिशानिर्देश 3.0, धारा 8.1, 13.2)। ज़मीन, कार्यशील पूँजी, पूर्व-परिचालन ख़र्च, निर्माण अवधि का ब्याज, पुरानी संपत्ति या निजी वाहन पर नहीं। एक परियोजना यह एक ही बार ले सकती है, और किसी दूसरी केंद्र/राज्य ब्याज छूट के साथ नहीं (धारा 14)।

“(iv) Breed Improvement technology and Breed Multiplication Farm … 9.1.2 … Henceforth new sanction made after 1.04.2024 will avail 3% Interest Subvention under the new realigned AHIDF Scheme.”
3%प्रति वर्ष ब्याज छूट

आधुनिक भेड़/बकरी या सूअर प्रजनन फ़ार्म, या नियंत्रित वातावरण वाली हैचरी, लेयर या ब्रॉयलर-ब्रीडर मुर्गी फ़ार्म के ऋण के ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, अधिकतम 8 साल।

स्रोत एएचआईडीएफ़ पुनर्गठन परिशिष्ट (26.03.2024) · धारा a) Background, activity (iv); h) 9.1.2 · पृ. 1, 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

तकनीक-उन्नत भेड़-बकरी प्रजनन फ़ार्म (पारंपरिक पालन नहीं), बकरी फ़्रोज़न-वीर्य और भेड़ वीर्य केंद्र; सूअर प्रजनन और फ़ैटनिंग फ़ार्म व वीर्य केंद्र; पैरेंट/ग्रैंड-पैरेंट स्टॉक वाले तकनीक-आधारित मुर्गी फ़ार्म — नियंत्रित वातावरण वाली हैचरी, लेयर और ब्रॉयलर-ब्रीडर फ़ार्म, और मुर्गी फ़ार्म-सह-आहार की एकीकृत परियोजनाएँ (दिशानिर्देश 3.0, धारा 6.4.2–6.4.4)। हर एएचआईडीएफ़ गतिविधि जैसा ही लाभ: 8 साल तक (2 साल की मोहलत सहित) ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, खाता एनपीए न होने तक ऋणदाता को; परियोजना लागत का 90% तक ऋण (दिशानिर्देश 3.0, धारा 8.1, 13.2)। ज़मीन, कार्यशील पूँजी, पूर्व-परिचालन ख़र्च, निर्माण अवधि का ब्याज, पुरानी संपत्ति या निजी वाहन पर नहीं। एक परियोजना यह एक ही बार ले सकती है, और किसी दूसरी केंद्र/राज्य ब्याज छूट के साथ नहीं (धारा 14)।

“(iv) Breed Improvement technology and Breed Multiplication Farm … 6.4.4 (d): Integrated projects for poultry farm and poultry feed with related activities … 9.1.2 … Henceforth new sanction made after 1.04.2024 will avail 3% Interest Subvention under the new realigned AHIDF Scheme.”
3%प्रति वर्ष ब्याज छूट

जीएमपी पशु टीका या पशु दवा प्लांट, या पशु रोग निदान लैब के ऋण के ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, अधिकतम 8 साल।

स्रोत एएचआईडीएफ़ पुनर्गठन परिशिष्ट (26.03.2024) · धारा a) Background, activity (v); h) 9.1.2 · पृ. 1, 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

जीएमपी संयंत्र-मशीनरी, भवन, कोल्ड स्टोरेज, टीकों के लिए रेफ़्रिजरेटेड वैन, गुणवत्ता नियंत्रण लैब, भारत में अनुसंधान और क्लिनिकल ट्रायल, तकनीक हस्तांतरण और उत्पाद पंजीकरण; पशु दवा प्लांट; और गैर-ओआईई रोगों की पशु निदान लैब शामिल (दिशानिर्देश 3.0, धारा 6.5)। हर एएचआईडीएफ़ गतिविधि जैसा ही लाभ: 8 साल तक (2 साल की मोहलत सहित) ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, खाता एनपीए न होने तक ऋणदाता को; परियोजना लागत का 90% तक ऋण (दिशानिर्देश 3.0, धारा 8.1, 13.2)। ज़मीन, कार्यशील पूँजी, पूर्व-परिचालन ख़र्च, निर्माण अवधि का ब्याज, पुरानी संपत्ति या निजी वाहन पर नहीं। एक परियोजना यह एक ही बार ले सकती है, और किसी दूसरी केंद्र/राज्य ब्याज छूट के साथ नहीं (धारा 14)।

“(v) Setting up of Veterinary Vaccine and Drugs Manufacturing facilities … 9.1.2 … Henceforth new sanction made after 1.04.2024 will avail 3% Interest Subvention under the new realigned AHIDF Scheme.”
3%प्रति वर्ष ब्याज छूट

गोबर/गोमूत्र प्रसंस्करण, प्रॉम (फ़ॉस्फ़ेट युक्त जैविक खाद) या बायो-सीएनजी प्लांट के ऋण के ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, अधिकतम 8 साल।

स्रोत एएचआईडीएफ़ पुनर्गठन परिशिष्ट (26.03.2024) · धारा a) Background, activity (vi); h) 9.1.2 · पृ. 1, 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

फ़ॉस्फ़ेट युक्त जैविक खाद (प्रॉम), बायो-सीएनजी, लिग्निन निष्कर्षण और अन्य कृषि/पशु अपशिष्ट प्लांट; गोबर और गोमूत्र संग्रह, शेड, गड्ढे, टैंक और प्रसंस्करण मशीनें; और पैकेजिंग व मोबाइल विपणन इकाई सहित प्रसंस्करण/विपणन केंद्र शामिल (दिशानिर्देश 3.0, धारा 6.6)। हर एएचआईडीएफ़ गतिविधि जैसा ही लाभ: 8 साल तक (2 साल की मोहलत सहित) ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, खाता एनपीए न होने तक ऋणदाता को; परियोजना लागत का 90% तक ऋण (दिशानिर्देश 3.0, धारा 8.1, 13.2)। ज़मीन, कार्यशील पूँजी, पूर्व-परिचालन ख़र्च, निर्माण अवधि का ब्याज, पुरानी संपत्ति या निजी वाहन पर नहीं। एक परियोजना यह एक ही बार ले सकती है, और किसी दूसरी केंद्र/राज्य ब्याज छूट के साथ नहीं (धारा 14)।

“(vi) Animal Waste to Wealth Management (Agri Waste Management) … 9.1.2 … Henceforth new sanction made after 1.04.2024 will avail 3% Interest Subvention under the new realigned AHIDF Scheme.”
3%प्रति वर्ष ब्याज छूट

प्राथमिक ऊन प्रसंस्करण इकाई (छँटाई, धुलाई, कार्बनाइज़िंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग) के ऋण के ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, अधिकतम 8 साल।

स्रोत एएचआईडीएफ़ पुनर्गठन परिशिष्ट (26.03.2024) · धारा a) Background, activity (vii) (Guidelines 3.0 only); h) 9.1.2 · पृ. 1, 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्राथमिक ऊन प्रसंस्करण दिशानिर्देश 3.0 (पृष्ठभूमि (vii), धारा 6.7) में है, पर 2024 परिशिष्ट की सूची में नहीं; नई स्वीकृतियों का 3% परिशिष्ट से है, इसलिए ऋणदाता से पक्का करें कि यह ऊन पर लागू है। हर एएचआईडीएफ़ गतिविधि जैसा ही लाभ: 8 साल तक (2 साल की मोहलत सहित) ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, खाता एनपीए न होने तक ऋणदाता को; परियोजना लागत का 90% तक ऋण (दिशानिर्देश 3.0, धारा 8.1, 13.2)। ज़मीन, कार्यशील पूँजी, पूर्व-परिचालन ख़र्च, निर्माण अवधि का ब्याज, पुरानी संपत्ति या निजी वाहन पर नहीं। एक परियोजना यह एक ही बार ले सकती है, और किसी दूसरी केंद्र/राज्य ब्याज छूट के साथ नहीं (धारा 14)।

“(vii) Primary Wool Processing Infrastructure … 9.1.2 … Henceforth new sanction made after 1.04.2024 will avail 3% Interest Subvention under the new realigned AHIDF Scheme.”

मुझे कितना मिल सकता है?

यह प्रावधान इस आवेदक श्रेणी को सहायता नहीं देता (h) 9.1.2)।

स्रोत एएचआईडीएफ़ पुनर्गठन परिशिष्ट (26.03.2024) · धारा h) 9.1.2 · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)

दर का स्रोत: 1.04.2024 के बाद की स्वीकृतियों के लिए 3% डीएएचडी के 5वें परिशिष्ट (26.03.2024, धारा h) 9.1.2) से है; नए दिशानिर्देश 3.0 (धारा 9) 3% केवल 31.03.2023 से पहले की स्वीकृतियों के लिए छापते हैं और नई पर चुप हैं — मौजूदा दर ऋणदाता से पक्की करें। डेयरी सहकारी समितियाँ भी पात्र हैं (धारा 4(f))। छूट विभाग आपके ऋणदाता को देता है, 2 साल की मोहलत समेत 8 साल तक (दिशानिर्देश 3.0, धारा 13.2), और तभी जब खाता एनपीए न हो (धारा 9.3.3)। ज़मीन, कार्यशील पूँजी, पूर्व-परिचालन ख़र्च, निर्माण अवधि का ब्याज, पुरानी संरचना, पुरानी मशीन या निजी वाहन के ऋण पर नहीं (धारा 8.3)। यहाँ दिखाई राशि पूरे ऋण का 3% है; ऋण चुकाने के साथ यह घटती है। एमएसएमई और डेयरी सहकारी समितियों को ऋण सुविधा के 25% तक ऋण गारंटी भी मिल सकती है (धारा 10.1.3–10.1.4)। उसी परियोजना पर किसी दूसरी केंद्र या राज्य योजना से ब्याज छूट नहीं ली जा सकती (धारा 14)।

कौन आवेदन कर सकता है

  • एफ़पीओ
  • कृषि उद्यमी

ज़रूरी काग़ज़

  • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (धारा 17)
  • अतिक्रमण और भार-मुक्त ज़मीन का प्रमाण — अपनी, या कम से कम 10 साल के पट्टे पर (धारा 15.3, 15.6)
  • परियोजना के लिए ज़रूरी वैधानिक मंज़ूरियाँ (अनुलग्नक I)

आवेदन कैसे करें

  1. ज़मीन के काग़ज़ और ज़रूरी वैधानिक मंज़ूरियों के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करें (धारा 15–17)।
  2. प्रस्ताव और डीपीआर पोर्टल ahidf.udyamimitra.in पर जमा करें (धारा 18.1)।
  3. विभाग इसे पात्र चिह्नित करके आपके चुने ऋणदाता को भेजता है; ऋणदाता मूल्यांकन करके ऋण स्वीकृति अपलोड करता है (धारा 18.2)।
  4. परियोजना अनुमोदन समिति ब्याज छूट मंज़ूर करती है, जिसे विभाग आपके ऋणदाता को देता है (धारा 19, 11.1)।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

दिशानिर्देश 3.0 के अनुसार ऋणदाता 31.03.2026 तक ऋण मंज़ूर और 31.03.2027 तक वितरित कर सकते थे (धारा 12.1)। बजट 2026-27 में विलय वाले अवसंरचना विकास कोष के लिए पैसा है, पर नई स्वीकृति की अंतिम तारीख़ हमने नहीं देखी — आवेदन से पहले ऋणदाता या पोर्टल से पूछें।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।