निजी, मुफ़्त मार्गदर्शिका — सरकारी वेबसाइट नहीं। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल पर करें।

योजना चालू है

आत्मनिर्भर बागवानी योजना, अरुणाचल प्रदेश

चालू होने का आधार: अरुणाचल संशोधित अनुमान 2025-26 — बागवानी (तिथि नहीं छपी, DP-VI Budget Announcement, A. On-going, Sl. 1 “Atmanirbhar Bagwani Yojana” — BE 2025-26 ₹5,000.00 lakh (2,500 beneficiaries), RE 2025-26 ₹5,000.00 lakh)

Atma Nirbhar Bagwani Yojana · बागवानी विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार · राज्य योजना

फलों के बाग़, मसाले, संरक्षित खेती और कृषि यंत्रों के लिए बैंक-ऋण से जुड़ी योजना: इकाई लागत का अधिकतम 45% राज्य सरकार पहले ही देती है, अधिकतम 45% बैंक ऋण देता है और किसान कम से कम 10% लगाता है।

मुख्य लाभ
45%लागत का, अधिकतम
घटक
1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
3तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

45%लागत का, अधिकतम

स्वीकृत इकाई लागत का अधिकतम 45% राज्य सब्सिडी के रूप में पहले ही, अधिकतम 45% बैंक ऋण; आपको कम से कम 10% लगाना होता है।

स्रोत अरुणाचल बागवानी विभाग — आत्मनिर्भर बागवानी योजना के संशोधित दिशानिर्देश 2022-23 · धारा 6(f) Funding Pattern · पृ. 7 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

व्यक्ति 0.5 से 25 हेक्टेयर तक, एसएचजी और एफ़पीओ 1 से 50 हेक्टेयर तक ले सकते हैं (पैरा 5(xi))। बैंक के बकायेदार पात्र नहीं हैं, और जो घटक किसी दूसरी सरकारी योजना से मिल चुका है वह दोबारा नहीं मिलता (पैरा 5(vii), (xiii))। व्यक्ति के ₹1.60 लाख और एसएचजी के ₹10 लाख तक के ऋण पर कोई गिरवी नहीं (पैरा 7(b))। आवेदन फ़ॉर्म में अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र माँगा गया है (परिशिष्ट III.A)।

“Funding Pattern — The beneficiaries under the scheme will be eligible for subsidy from Government of Arunachal Pradesh as follows: Beneficiary — Minimum 10%; Subsidy from Govt of A.P — Maximum 45% — Available front-ended and to be adjusted proportionately against each instalment; Bank finance — Maximum 45%.”

मुझे कितना मिल सकता है?

यह प्रावधान इस आवेदक श्रेणी को सहायता नहीं देता (6(f) Funding Pattern)।

स्रोत अरुणाचल बागवानी विभाग — आत्मनिर्भर बागवानी योजना के संशोधित दिशानिर्देश 2022-23 · धारा 6(f) Funding Pattern · पृ. 7 · हमारी प्रति (PDF)

कौन आवेदन कर सकता है

  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • स्वयं सहायता समूह
  • एफ़पीओ

ज़रूरी काग़ज़

  • पहचान और पते का प्रमाण (आधार कार्ड) और पैन कार्ड (परिशिष्ट II)
  • ऋण लेने वाले और गारंटरों की फ़ोटो (परिशिष्ट II)
  • अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र — एसएचजी या एफ़पीओ के लिए दल प्रमुख का (परिशिष्ट III.A, क्रम 8)
  • ज़मीन का दस्तावेज़ (एलपीसी या अन्य), गाँव बूढ़ा/पंचायत से प्रमाणित और स्थानीय प्रशासन से प्रति-हस्ताक्षरित, नक्शे के साथ (परिशिष्ट III.A, क्रम 9)
  • एफ़पीओ के लिए: पंजीकरण के काग़ज़, बोर्ड का प्रस्ताव और पैन कार्ड (परिशिष्ट II)

आवेदन कैसे करें

  1. स्वीकृत सूची (परिशिष्ट I) से इकाई लागत के साथ कोई घटक चुनें — जैसे संतरा, कीवी, बड़ी इलायची, अनानास, ग्रीनहाउस या पावर टिलर (पैरा 5(ix))।
  2. आवेदन (परिशिष्ट III) दस्तावेज़ों के साथ बागवानी क्षेत्र अधिकारी को दें, जो इसे ऑनलाइन दर्ज करते हैं; आप आत्मनिर्भर पोर्टल पर ख़ुद भी पंजीकरण कर सकते हैं (पैरा 3)।
  3. बैंक प्रबंधकों की जाँच समिति और उपायुक्त की अध्यक्षता वाली ज़िला समिति आपका प्रस्ताव जाँचकर बैंक को भेजती है (पैरा 6(g))।
  4. बैंक से ऋण मंज़ूर होने पर सब्सिडी हर किस्त के साथ आपके ऋण खाते में जमा होती है (पैरा 5(iii), पैरा 8)।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।