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योजना चालू है

HRT-2 व्यापक बागवानी विकास कार्यक्रम (ढाँचे सहित परियोजना आधारित बाग़), गुजरात

चालू होने का आधार: गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 (1 अप्रैल 2026, ઠરાવ: HRT-2 continued from 1-4-2026 to 31-3-2027 with a ₹430.00 crore budget provision for 2026-27)

HRT-2 comprehensive horticulture development · बागवानी निदेशालय, कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग, गुजरात सरकार · राज्य योजना

2 हेक्टेयर या ज़्यादा की परियोजना जिसमें बहुवर्षीय बाग़ लगे और साथ में कम से कम दो: सिंचाई स्रोत, यंत्रीकरण, पैक हाउस या स्टोर रूम, वर्मी कम्पोस्ट, GAP प्रमाणन और प्लास्टिक मल्च — व्यक्तिगत किसान व ट्रस्ट को 50%, एफ़पीओ और सहकारी को 75%, ₹60 लाख इकाई लागत के भीतर।

मुख्य लाभ
75%लागत का, अधिकतम
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क्या मिलता है

75%लागत का, अधिकतम

परियोजना में बहुवर्षीय बाग़: व्यक्तिगत किसान और ट्रस्ट को लागत का 50% (4 हेक्टेयर तक), मिलकर खेती करने वाले एफ़पीओ/सहकारी सदस्यों को 75% (50 हेक्टेयर तक), MIDH-NHM की फ़सलवार इकाई लागत पर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 26.1 (કોમ્પ્રીહેન્સીવ હોર્ટીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ: બહુવર્ષાયુ ફળઝાડ વાવેતર) · पृ. 20 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

परियोजना आधारित, 2 हेक्टेयर या ज़्यादा (बाग़ वाले हिस्से में व्यक्ति और ट्रस्ट 4 हेक्टेयर तक; मिलकर खेती करने वाले एफ़पीओ/एफ़पीसी/सहकारी सदस्य 50 हेक्टेयर तक), जीवन में एक बार। बाग़ घटक अनिवार्य है और मद 2–7 में से कम से कम दो के साथ लेना होगा। इकाई लागत MIDH-NHM दिशा-निर्देशों के अनुसार; बाग़ की सहायता पूरा होने पर दो किस्तों (60:40) में, दूसरी 90% पौधे ज़िंदा रहने पर।

“૧. બહુવર્ષાયુ ફળઝાડ વાવેતરમાં સહાય યુનિટ કોસ્ટ: રૂ. ૬૦.૦૦ લાખ ની મર્યાદામાં સહાય :- ➢ વ્યક્તિગત ખેડુત તથા ખેતીલાયક જમીન ધારણ કરેલ રજીસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટ : ખર્ચના ૫૦ ટકા સહાય, મહત્તમ ૪ હે. ની મર્યાદામાં મળવાપાત્ર રહેશે. ➢ FPO, FPC, સહકારી મંડળીના સભાસદો સામુહિક રીતે ખેતી કરે તો તેઓને મહત્તમ ૫૦ હેક્ટરની મર્યાદામાં ખર્ચના ૭૫ ટકા સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
75%लागत का, अधिकतम

परियोजना में एक सिंचाई स्रोत — ट्यूबवेल (₹2.50 लाख तक), लाइनिंग वाला जल संग्रह ढाँचा (₹100/घनमीटर) या स्रोत से पाइपलाइन (₹150/मीटर, 2.5 किमी तक): व्यक्ति और ट्रस्ट को 50%, ₹1,25,000 तक; एफ़पीओ और सहकारी को 75%, ₹1,87,500 तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 26.2 (પિયતના સાધનો) · पृ. 21 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

परियोजना आधारित, 2 हेक्टेयर या ज़्यादा (बाग़ वाले हिस्से में व्यक्ति और ट्रस्ट 4 हेक्टेयर तक; मिलकर खेती करने वाले एफ़पीओ/एफ़पीसी/सहकारी सदस्य 50 हेक्टेयर तक), जीवन में एक बार। बाग़ घटक अनिवार्य है और मद 2–7 में से कम से कम दो के साथ लेना होगा। इकाई लागत MIDH-NHM दिशा-निर्देशों के अनुसार; बाग़ की सहायता पूरा होने पर दो किस्तों (60:40) में, दूसरी 90% पौधे ज़िंदा रहने पर।

“૨. પિયતના સાધનો યુનિટ કોસ્ટ : રૂ. ૨.૫૦ લાખ ની મર્યાદામાં … ➢ ઉપરોક્ત ત્રણ પૈકી પિયતના કોઇપણ એક સ્ત્રોત/સુવિધા પર વ્યક્તિગત ખેડુત તથા રજીસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટને ખર્ચના ૫૦% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૧,૨૫,૦૦૦/- તેમજ FPO, FPC, સહકારી મંડળી ને ખર્ચના ૭૫% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૧,૮૭,૫૦૦/- સહાય પ્રોરેટા મુજબ મળવાપાત્ર રહેશે.”
75%लागत का, अधिकतम

परियोजना में पैक हाउस: ₹4 लाख तक का 50% (₹2 लाख) किसान और ट्रस्ट को, 75% (₹3 लाख) एफ़पीओ और सहकारी को।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 26.4 (બાગાયતી માળખાકીય સુવિધાઓ), pack house · पृ. 21–22 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

परियोजना आधारित, 2 हेक्टेयर या ज़्यादा (बाग़ वाले हिस्से में व्यक्ति और ट्रस्ट 4 हेक्टेयर तक; मिलकर खेती करने वाले एफ़पीओ/एफ़पीसी/सहकारी सदस्य 50 हेक्टेयर तक), जीवन में एक बार। बाग़ घटक अनिवार्य है और मद 2–7 में से कम से कम दो के साथ लेना होगा। इकाई लागत MIDH-NHM दिशा-निर्देशों के अनुसार; बाग़ की सहायता पूरा होने पर दो किस्तों (60:40) में, दूसरी 90% पौधे ज़िंदा रहने पर।

“૪. બાગાયતી માળખાકીય સુવિધાઓ … પેકહાઉસ : કેંદ્ર સરકારશ્રીની MIDH યોજનામાં દર્શાવ્યા મુજબ મહત્તમ યુનિટ કોસ્ટ ૪.૦૦ લાખ/એકમ ➢ સામાન્ય ખેડૂત તથા રજીસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટને ખર્ચના ૫૦% મુજબ મહત્તમ રૂ.૨.૦૦ લાખ … FPO, FPC, સહકારી મંડળીને ખર્ચના ૭૫% મુજબ મહત્તમ રૂ.૩.૦૦ લાખ”
50%लागत का, अधिकतम

मज़दूर कक्ष या स्टोर रूम (पक्का, 150 वर्गमीटर तक): लागत का 50%, परियोजना के प्रति हेक्टेयर अधिकतम ₹25,000 और कुल ₹3 लाख।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 26.4 (લેબર રૂમ / સ્ટોર રૂમ) · पृ. 22 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

कुल ₹3 लाख 12 हेक्टेयर (12 × ₹25,000) पर पूरा होता है, इसलिए कैलकुलेटर वहीं रुकता है। परियोजना आधारित, 2 हेक्टेयर या ज़्यादा (बाग़ वाले हिस्से में व्यक्ति और ट्रस्ट 4 हेक्टेयर तक; मिलकर खेती करने वाले एफ़पीओ/एफ़पीसी/सहकारी सदस्य 50 हेक्टेयर तक), जीवन में एक बार। बाग़ घटक अनिवार्य है और मद 2–7 में से कम से कम दो के साथ लेना होगा। इकाई लागत MIDH-NHM दिशा-निर्देशों के अनुसार; बाग़ की सहायता पूरा होने पर दो किस्तों (60:40) में, दूसरी 90% पौधे ज़िंदा रहने पर।

“➢ લેબર રૂમ / સ્ટોર રૂમ માટે ખર્ચના ૫૦ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ. ૫૦,૦૦૦/- પ્રતિ ૨ હેક્ટર, હેક્ટરદીઠ મહત્તમ રૂ.૨૫,૦૦૦ ની મર્યાદામાં પ્રોરેટા બેઝ મુજબ, વધુમાં વધુ રૂ. ૩.૦૦ લાખ સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. (મહત્તમ ૧૫૦ ચો.મી ના પાકા (પતરા /ધાબાવાળા) બાંધકામ માટે)”
75%लागत का, अधिकतम

स्थायी वर्मी कम्पोस्ट इकाई (30 × 8 × 2.5 फ़ुट): ₹60,000 प्रति इकाई का 50% (एफ़पीओ/सहकारी 75%), 7 इकाई तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 26.5 (વર્મી કંમ્પોસ્ટ યુનિટ), permanent · पृ. 22 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

परियोजना आधारित, 2 हेक्टेयर या ज़्यादा (बाग़ वाले हिस्से में व्यक्ति और ट्रस्ट 4 हेक्टेयर तक; मिलकर खेती करने वाले एफ़पीओ/एफ़पीसी/सहकारी सदस्य 50 हेक्टेयर तक), जीवन में एक बार। बाग़ घटक अनिवार्य है और मद 2–7 में से कम से कम दो के साथ लेना होगा। इकाई लागत MIDH-NHM दिशा-निर्देशों के अनुसार; बाग़ की सहायता पूरा होने पर दो किस्तों (60:40) में, दूसरी 90% पौधे ज़िंदा रहने पर।

“૫. વર્મી કંમ્પોસ્ટ યુનિટ … ૧. કાયમી યુનિટ માટે રૂ. ૬૦,૦૦૦/એકમ ➢ કાયમી માળખા માટે સામાન્ય ખેડૂત તથા રજીસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટને ખર્ચના ૫૦% સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. તેમજ FPO, FPC, સહકારી મંડળીને ખર્ચના ૭૫% સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. ➢ મહત્તમ ૦૭ યુનિટ માટે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
75%लागत का, अधिकतम

या HDPE वर्मी बेड (12 × 4 × 2 फ़ुट, IS 15907:2010): ₹10,000 प्रति बेड का 50% (एफ़पीओ/सहकारी 75%), 10 बेड तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 26.5 (વર્મી કંમ્પોસ્ટ યુનિટ), HDPE bed · पृ. 22 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

परियोजना आधारित, 2 हेक्टेयर या ज़्यादा (बाग़ वाले हिस्से में व्यक्ति और ट्रस्ट 4 हेक्टेयर तक; मिलकर खेती करने वाले एफ़पीओ/एफ़पीसी/सहकारी सदस्य 50 हेक्टेयर तक), जीवन में एक बार। बाग़ घटक अनिवार्य है और मद 2–7 में से कम से कम दो के साथ लेना होगा। इकाई लागत MIDH-NHM दिशा-निर्देशों के अनुसार; बाग़ की सहायता पूरा होने पर दो किस्तों (60:40) में, दूसरी 90% पौधे ज़िंदा रहने पर।

“૨. HDPE અળસીયાના બેડ માટે યુનિટ કોસ્ટ:- રૂ. ૧૦,૦૦૦/એકમ ➢ સામાન્ય (વ્યક્તિગત) ખેડૂત તથા રજીસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટને ખર્ચના ૫૦% સહાય … FPO, સહકારી મંડળીને ખર્ચના ૭૫% સહાય … ➢ મહત્તમ ૧૦ યુનિટ માટે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
75%लागत का, अधिकतम

APEDA-अधिकृत एजेंसी से GAP प्रमाणन: ₹10,000 प्रति हेक्टेयर का 50% (एफ़पीओ/सहकारी 75%), ₹3 लाख इकाई लागत के भीतर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 26.6 (GAP સર્ટીફીકેશન) · पृ. 22 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

परियोजना आधारित, 2 हेक्टेयर या ज़्यादा (बाग़ वाले हिस्से में व्यक्ति और ट्रस्ट 4 हेक्टेयर तक; मिलकर खेती करने वाले एफ़पीओ/एफ़पीसी/सहकारी सदस्य 50 हेक्टेयर तक), जीवन में एक बार। बाग़ घटक अनिवार्य है और मद 2–7 में से कम से कम दो के साथ लेना होगा। इकाई लागत MIDH-NHM दिशा-निर्देशों के अनुसार; बाग़ की सहायता पूरा होने पर दो किस्तों (60:40) में, दूसरी 90% पौधे ज़िंदा रहने पर।

“૬. GAP સર્ટીફીકેશન યુનિટ કોસ્ટ: રૂ. ૩.૦૦ લાખની મર્યાદામાં ( રૂ. ૧૦,૦૦૦/- પ્રતિ હેક્ટર ) ➢ સામાન્ય ખેડૂત/ રજીસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટને ખર્ચના ૫૦% સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. ➢ FPO, FPC, સહકારી મંડળીને ખર્ચના ૭૫% સહાય મળવાપાત્ર રહેશે”
75%लागत का, अधिकतम

परियोजना में प्लास्टिक मल्च: ₹32,000 प्रति हेक्टेयर का 50% (एफ़पीओ/सहकारी 75%), ₹5.30 लाख इकाई लागत के भीतर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 26.7 (પ્લાસ્ટીક આવરણ) · पृ. 23 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

₹5.30 लाख ₹32,000 की दर से 16.5 हेक्टेयर होता है; कैलकुलेटर 16 हेक्टेयर पर रुकता है। परियोजना आधारित, 2 हेक्टेयर या ज़्यादा (बाग़ वाले हिस्से में व्यक्ति और ट्रस्ट 4 हेक्टेयर तक; मिलकर खेती करने वाले एफ़पीओ/एफ़पीसी/सहकारी सदस्य 50 हेक्टेयर तक), जीवन में एक बार। बाग़ घटक अनिवार्य है और मद 2–7 में से कम से कम दो के साथ लेना होगा। इकाई लागत MIDH-NHM दिशा-निर्देशों के अनुसार; बाग़ की सहायता पूरा होने पर दो किस्तों (60:40) में, दूसरी 90% पौधे ज़िंदा रहने पर।

“૭. પ્લાસ્ટીક આવરણ યુનિટ કોસ્ટ: રૂ. ૫.૩૦ લાખની મર્યાદામાં ( રૂ. ૩૨૦૦૦/- પ્રતિ હેક્ટર (MIDH-Sub scheme NHM ગાઇડલાઇન મુજબ) ) • સામાન્ય (વ્યક્તિગત) ખેડૂત/ રજીસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટને ખર્ચના ૫૦% સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. • તેમજ FPO, FPC, સહકારી મંડળીને ખર્ચના ૭૫% મુજબ સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”

मुझे कितना मिल सकता है?

आपकी दर 50% पात्र लागत का

गिनी जाने वाली लागत हर फ़सल और दूरी की MIDH-NHM इकाई लागत है (परिशिष्ट-I, पृ.73–76), ₹60 लाख परियोजना सीमा में; वह तालिका यहाँ शामिल नहीं, इसलिए केवल दर दिखाई गई।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 26.1 (કોમ્પ્રીહેન્સીવ હોર્ટીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ: બહુવર્ષાયુ ફળઝાડ વાવેતર) · पृ. 20 · हमारी प्रति (PDF)

कौन आवेदन कर सकता है

  • सभी आवेदक

ज़रूरी काग़ज़

  • आई-खेडूत पर भरी ऑनलाइन अर्ज़ी का प्रिंट; इसे अपने पास रखें (परिशिष्ट-4 (1), पृ.78)।
  • अपनी परियोजना के सहायक कागज़, जो ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हैं (परिशिष्ट-4 (1), पृ.78)।
  • पूरे हुए परियोजना काम के बिल और सबूत, जो संयुक्त जाँच के लिए अधिकारी को दिखाने हैं (परिशिष्ट-4 (4), पृ.78)।
  • रोपण वाले घटकों के लिए: डिजिटल क्रॉप सर्वे में फ़सल की एंट्री, या रोपण की तारीख़ और अक्षांश-देशांतर वाली फ़ोटो (परिशिष्ट-1, 22, पृ.9)।
  • केवल दिव्यांग कोटे (5%) में आवेदन करने पर: मान्य दिव्यांगता प्रमाणपत्र (शर्त 76, पृ.6)।

आवेदन कैसे करें

  1. आई-खेडूत पर ऑनलाइन आवेदन करें और परियोजना के सभी काग़ज़ आवेदन के साथ अपलोड करें (परिशिष्ट-4 (1), पृ.78)।
  2. ज़िला कार्यालय काग़ज़ ऑनलाइन जाँचता है और लक्ष्य के भीतर सक्षम स्तर से परियोजना मंज़ूर होती है (परिशिष्ट-4 (2)–(3))।
  3. समय पर काम पूरा कर बिल जमा करें; संयुक्त जाँच समिति स्थल जाँच करती है (परिशिष्ट-4 (4))।
  4. सहायता डीबीटी से मिलती है — बैंक ऋण वाली परियोजना में ऋण देने वाले बैंक के सब्सिडी रिज़र्व फ़ंड खाते में (परिशिष्ट-4 (5))।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

HRT-2 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक; साल का लक्ष्य खुला रहने तक आई-खेडूत पर आवेदन।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।