HRT-2 MIDH-NHM बागवानी घटकों पर राज्य की 15% पूरक सहायता, गुजरात
चालू होने का आधार: गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 (1 अप्रैल 2026, ઠરાવ: HRT-2 continued from 1-4-2026 to 31-3-2027 with a ₹430.00 crore budget provision for 2026-27)
केंद्रीय MIDH सब्सिडी के ऊपर गुजरात लागत का और 15% देता है — नर्सरी, बीज उत्पादन, नए बाग़, फूल, मसाले, सुगंधित फ़सलें, पुराने बाग़ का नवीनीकरण, पॉलीहाउस, शेड नेट, टनल, ओला-रोधी जाली, पॉलीहाउस की पौध सामग्री, मल्चिंग, INM/IPM, पौध स्वास्थ्य क्लिनिक, वर्मी कम्पोस्ट, GAP और मधुमक्खी पालन पर (फ़ैन-पैड पॉलीहाउस पर 7.5%)।
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क्या मिलता है
हाई-टेक नर्सरी: लागत का और 15%, बड़ी नर्सरी (1–2 हे.) में ₹30 लाख प्रति हेक्टेयर तक, छोटी (0.4–1 हे.) में ₹20 लाख प्रति हेक्टेयर तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)। बड़ी नर्सरी को हर साल प्रति हेक्टेयर कम से कम 50,000, छोटी को 25,000 प्रमाणित पौधे तैयार करने होंगे; अंतिम किस्त के 18 महीने में NHB मान्यता। छोटी नर्सरी अधिकतम 1 हेक्टेयर।
“૧. મોટી નર્સરી (૧ થી ૨ હે.) • મહત્તમ રૂ. 30.00 લાખ પ્રતિ હેક્ટર … ખાનગી ક્ષેત્રોને ખર્ચના 40 % સહાય … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય; ૨. નાની નર્સરી (૦.૪ થી ૧ હે. સુધી) • મહત્તમ રૂ. 20.00 લાખ પ્રતિ હેક્ટર … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”नई टिश्यू-कल्चर लैब (साल में 25 लाख पौधे): लागत का और 15%, ₹2.50 करोड़ तक गिनी।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।
“૪. નવા ટીસ્યુકલ્ચર એકમની સ્થાપના • પ્રોજેક્ટ આધારિત મહત્તમ રૂ. 250 લાખ પ્રતિ 25 લાખ છોડની ઉત્પાદન ક્ષમતાવાળા પ્રોજેક્ટ માટે સહાય … ખાનગી ક્ષેત્રોના કિસ્સામાં 40 % credit linked back-ended સહાય … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”सब्ज़ी और मसाला बीज उत्पादन (1–2 हे.): ₹50,000 प्रति हेक्टेयर (खुला परागण) या ₹1.80 लाख प्रति हेक्टेयर (हाइब्रिड) का और 15%।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।
“૬. શાકભાજી તથા મસાલા બીજ ઉત્પાદન અ) ઓપન પોલીનેટેડ ક્રોપ્સ (1 થી 2 હે.) • એકમ ખર્ચ રૂ. 50,000 પ્રતિ હેક્ટર … બ) હાઇબ્રીડ સીડ્સ (1 થી 2 હેક્ટર) • એકમ ખર્ચ રૂ. 1.80 લાખ પ્રતિ હેક્ટર … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”हैंडलिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारण सहित गुणवत्ता बीज और पौध सामग्री उत्पादन इकाई: लागत का और 15%, ₹3 करोड़ तक गिनी।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।
“૮. નિયત થયેલા બાગાયતી પાકોના હેંડલિંગ, પ્રોસેસિંગ, પેકિંગ અને સંગ્રહ સહિત ગુણવત્તા યુક્ત બિયારણ અને વાવેતર સામગ્રીનું ઉત્પાદન એકમ • પ્રોજેક્ટ ખર્ચ રૂ. 300 લાખ પ્રતિ વર્ષ સુધી … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”नए फल बाग़ (ड्रिप के बिना): फ़सल समूह की MIDH प्रति हेक्टेयर इकाई लागत का और 15% (स्ट्रॉबेरी ₹2 लाख, अंगूर ₹3 लाख, केला सकर ₹1.10 लाख, आम/अमरूद/अनार सामान्य दूरी ₹1.25 लाख, पपीता व अन्य फल ₹75,000 …), 2 हेक्टेयर तक, दो किस्तों (60:40) में।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)। ड्रैगन फ्रूट, खजूर, बादाम या अखरोट पर नहीं (टॉप-अप नहीं छपा)। दूसरी किस्त 80% पौधे ज़िंदा रहने पर। सेब की पंक्तियाँ नहीं दी गईं (गुजरात में नहीं उगता)।
“B.2 નવા બગીચાઓ ઉભા કરવા (વિસ્તાર વધારવા માટે પ્રતિ લાભાર્થી મહત્તમ બે હેક્ટર વિસ્તાર માટે) … સામાન્ય વિસ્તારમાં ખર્ચના 40 % સહાય … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”फूल, बीज व कंद मसाले और सुगंधित फ़सलें: MIDH प्रति हेक्टेयर इकाई लागत का और 15% (कट फ्लावर ₹1.25 लाख, कंद फूल ₹2.50 लाख, खुले फूल ₹50,000, बीज मसाले ₹50,000, अदरक/हल्दी/लहसुन ₹1 लाख, महँगी सुगंधित ₹1.25 लाख, अन्य सुगंधित ₹50,000), 2 हेक्टेयर तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)। बहुवर्षीय मसालों और औषधीय फ़सलों पर टॉप-अप नहीं छपा। अदरक/हल्दी का राज्य का अलग संकल्प (gj-adu-haldar-protsahan) अलग योजना है।
“(IV) ફૂલોના વાવેતર માટે … (V) મસાલા પાકો … (VI) સુગંધિત અને ઔષધિય પાકો (લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ બે હેક્ટરની મર્યાદામાં) … સામાન્ય વિસ્તારમાં ખર્ચના 40 % સહાય … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”MIDH में पुराने बाग़ का नवीनीकरण: ₹10,000 प्रति हेक्टेयर (टॉप-वर्किंग और गैप फ़िलिंग) या ₹40,000 प्रति हेक्टेयर (दवा, खाद और सिंचाई इनपुट) का और 15%, 2 हेक्टेयर तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।
“B.3 જૂના બગીચાઓનું નવીનીકરણ/ નવસર્જન, કેનોપી મેનેજમેન્ટ … 2.ટોપ વર્કીંગ અને ગેપ ફીલીંગ એકમ ખર્ચ • રૂ. 0.10 લાખ પ્રતિ હેક્ટર 3.દવા, ખાતર અને ઇરીગેશન માટે ઇનપુટ ખર્ચ એકમ ખર્ચ • રૂ. 0.40 લાખ પ્રતિ હેક્ટર … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”फ़ैन-पैड पॉलीहाउस: आकार के अनुसार प्रति वर्गमीटर लागत (500 वर्गमीटर तक ₹1,800, 1,008 तक ₹1,600, 2,080 तक ₹1,500, 4,000 तक ₹1,450) का और 7.5%, 4,000 वर्गमीटर तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)। संरक्षित खेती: प्रति लाभार्थी 4,000 वर्गमीटर तक, अनुपात में; लाभार्थी या परिवार के किसी सदस्य का कम से कम 10 दिन का संरक्षित खेती प्रशिक्षण ज़रूरी (कृषि/बागवानी स्नातक को छूट); निर्माण राज्य समिति से मान्य फ़र्म करती है।
“a) ફેન એન્ડ પેડ સીસ્ટમ એકમ ખર્ચ • રૂ. 1800/- પ્રતિ ચો.મી. (500 ચો.મી. સુધી) • રૂ. 1600/- પ્રતિ ચો.મી. (501 થી 1008 ચો.મી. સુધી) • રૂ. 1500/- પ્રતિ ચો.મી. (1009 થી 2080 ચો.મી. સુધી) • રૂ. 1450/- પ્રતિ ચો.મી. (2081 થી 4000 ચો.મી. સુધી) … • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 7.5% પુરક સહાય”प्राकृतिक हवादार पॉलीहाउस या शेड-नेट हाउस: प्रति वर्गमीटर लागत का और 15% (ट्यूबुलर पॉलीहाउस आकार अनुसार ₹1,200 / ₹1,050 / ₹1,000 / ₹950, बाँस पॉलीहाउस ₹450, ट्यूबुलर शेड नेट ₹710, बाँस शेड नेट ₹450), 4,000 वर्गमीटर तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)। संरक्षित खेती: प्रति लाभार्थी 4,000 वर्गमीटर तक, अनुपात में; लाभार्थी या परिवार के किसी सदस्य का कम से कम 10 दिन का संरक्षित खेती प्रशिक्षण ज़रूरी (कृषि/बागवानी स्नातक को छूट); निर्माण राज्य समिति से मान्य फ़र्म करती है। बाँस ढाँचे: अधिकतम 20 इकाई, हर एक 200 वर्गमीटर तक। शेड-नेट हाउस पर देवीपूजक लाभार्थियों को 15% की जगह 25% (यहाँ शामिल नहीं)।
“b) નેચરલી વેન્ટીલેટેડ સીસ્ટમ (i) Tubular / Rectangular સ્ટ્રક્ચર • રૂ. 1200/- … 1050/- … 1000/- … 950/- પ્રતિ ચો.મી. … (ii) બામ્બુ / કેબલ પર્લીન સ્ટ્રકચર • રૂ. 450/- પ્રતિ ચો.મી. … 2. શેડ નેટ/એગ્રો ટેક્ષટાઇલ નેટ હાઉસ (a) Tubular • રૂ. 710/- પ્રતિ ચો.મી. (b) બામ્બુ/કેબલ પર્લીન • રૂ. 450/- પ્રતિ ચો.મી. … એકમ ખર્ચના 50 % સહાય … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”प्लास्टिक या नॉन-वोवन लो टनल: ₹80 प्रति वर्गमीटर का और 15%, 4,000 वर्गमीटर तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।
“3. પ્લાસ્ટીક/નોન વુવન ક્લોથ ટનલ્સ એકમ ખર્ચ • રૂ. 80/- પ્રતિ ચો.મી. • એકમ ખર્ચના 50 % સહાય • લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ 4000 ચો.મી. … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”पक्षी/ओला-रोधी जाली: ₹50 प्रति वर्गमीटर का और 15%, 10,000 वर्गमीटर तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।
“5. પક્ષી/કરા સામે સંરક્ષણ નેટ એકમ ખર્ચ • રૂ. 50/- પ્રતિ ચો.મી. • એકમ ખર્ચના 50 % સહાય • લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ 10,000 ચો.મી. … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”पॉलीहाउस या शेड-नेट में पौध सामग्री और खेती: प्रति वर्गमीटर लागत का और 15% (ऊँचे मूल्य की सब्ज़ी ₹150, ऑर्किड/एंथुरियम ₹700, कार्नेशन/जरबेरा ₹600, गुलाब/सेवंती/लिलियम ₹450), 4,000 वर्गमीटर तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।
“6. પોલીહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા અતિમૂલ્ય ધરાવતા ફળ અને શાકભાજીના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ તથા ખેતી ખર્ચ માટે • રૂ. 150/- … 7. … ઓર્કીડ અને એન્થુરીયમ • રૂ. 700/- … 8. … કાર્નેશન અને જર્બેરા • રૂ. 600/- … 9. … ગુલાબ, સેવંતી અને લીલીયમ • રૂ. 450/- પ્રતિ ચો.મી. … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”मल्चिंग (प्लास्टिक, जूट, एग्रो-टेक्सटाइल या जैव-अपघट्य): ₹40,000 प्रति हेक्टेयर का और 15%, 2 हेक्टेयर तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।
“10. આચ્છાદન (મલ્ચીંગ) પ્લાસ્ટીક / જ્યુટ / એગ્રો ટેક્ષટાઇલ / અન્ય કોઇપણ બાયો ડીગ્રેડેબલ મટીરીયલ એકમ ખર્ચ • રૂ. 0.40 લાખ પ્રતિ હેક્ટર • એકમ ખર્ચના 50 % સહાય • લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ બે હેક્ટર … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”एकीकृत पोषण व कीट प्रबंधन: ₹5,000 प्रति हेक्टेयर का और 15% (MIDH के 30% के ऊपर), 2 हेक्टेयर तक, इनपुट गुजरात एग्रो, GSFC, GNFC, इफ़को, गुजकोमासोल, कृभको या विश्वविद्यालय के विक्रेता से।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।
“B.7 1.સંકલિત પોષણ / જીવાત વ્યવસ્થાપનને પ્રોત્સાહન એકમ ખર્ચ • રૂ. 5000/- પ્રતિ હેક્ટર • એકમ ખર્ચના 30 % સહાય • લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ બે હેક્ટર … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”पौध स्वास्थ्य क्लिनिक: लागत का और 15%, ₹25 लाख तक गिनी।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।
“2.પ્લાન્ટ હેલ્થ ક્લીનીક એકમ ખર્ચ • રૂ. 25.00 લાખ પ્રતિ એકમ • ખાનગી ક્ષેત્રોને એકમ ખર્ચના 50 % સહાય … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”वर्मी कम्पोस्ट या जैविक इनपुट इकाई: ₹1 लाख प्रति स्थायी इकाई (30 × 8 × 2.5 फ़ुट) या ₹16,000 प्रति HDPE वर्मी बेड का और 15%।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)। संकल्प में इकाइयों की संख्या नहीं छपी, इसलिए कैलकुलेटर एक इकाई गिनता है।
“3. વર્મી કમ્પોસ્ટ / સેન્દ્રીય ઇનપુટ ઉત્પાદન એકમ ઉભુ કરવું એકમ ખર્ચ • કાયમી માળખા માટે રૂ. 1.00 લાખ પ્રતિ એકમ • HDPE વર્મી બેડ માટે રૂ. 0.16 લાખ પ્રતિ એકમ • એકમ ખર્ચના 50 % સહાય … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”GAP / भारत GAP अपनाना और प्रमाणन: ₹20,000 प्रति हेक्टेयर का और 15%, 2 हेक्टेयर तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।
“B.9 GAP / Bharat GAP પદ્ધતિ અપનાવવા તેમજ તેના સર્ટીફીકેશન માટે એકમ ખર્ચ રૂ. 0.20 લાખ પ્રતિ હેક્ટર • એકમ ખર્ચના 50 % સહાય • લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ બે હેક્ટર … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”मधुमक्खी कॉलोनी तैयार करने वाला ब्रीडर (साल में कम से कम 2,000): लागत का और 15%, ₹10 लाख तक गिनी।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।
“૨. બી બ્રીડર દ્વારા મધમાખી સમૂહના ઉત્પાદન માટે એકમ ખર્ચ •રૂ. 10.00 લાખ પ્રતિ એકમ • એકમ ખર્ચના 40 % સહાય • ઓછામાં ઓછી 2000 કોલોની પ્રતિ વર્ષના ઉત્પાદન ખર્ચ પર સહાય • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”कॉलोनी सहित मधुमक्खी बक्सा: लागत का और 15%, ₹4,000 प्रति बक्सा तक (या KVIC मानक, जो कम हो), 50 कॉलोनी तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।
“૩. મધમાખી પેટી / બોક્ષ સમૂહ સહિત (કોલોની) એકમ ખર્ચ • KVIC યોજનાના ધારા ધોરણો મુજબ અથવા • રૂ. 4000 પ્રતિ હાઇવ / બોક્ષ જે ઓછુ હોય તે • એકમ ખર્ચના 40 % સહાય • મહત્તમ 50 કોલોની પ્રતિ લાભાર્થી સુધી સહાય • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”मधुमक्खी हाइव: ₹2,000 प्रति हाइव का और 15%, 50 तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।
“૪. મધમાખી હાઇવ એકમ ખર્ચ •રૂ. 2,000 પ્રતિ હાઇવ • એકમ ખર્ચના 40 % સહાય • મહત્તમ 50 કોલોની પ્રતિ લાભાર્થી સુધી સહાય • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”शहद निकालने का सेट (4 फ़्रेम एक्सट्रैक्टर, 30 किलो फ़ूड-ग्रेड डिब्बा, जाली और औज़ार): ₹20,000 का और 15%, प्रति लाभार्थी एक सेट।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।
“૫. હની એક્ષ્ટ્રેક્ટર (4 ફ્રેમ), ફુડ ગ્રેડ કન્ટેઇનર (30 કિ.ગ્રા.), નેટ, મધમાખી ઉછેરના તમામ સાધનો સહિત એકમ ખર્ચ •રૂ. 20,000 પ્રતિ સેટ • એકમ ખર્ચના 40 % સહાય • લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ એક સેટ સુધી સહાય • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”मुझे कितना मिल सकता है?
आँकड़ा देखने के लिए घटक भरें।
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)। बड़ी नर्सरी को हर साल प्रति हेक्टेयर कम से कम 50,000, छोटी को 25,000 प्रमाणित पौधे तैयार करने होंगे; अंतिम किस्त के 18 महीने में NHB मान्यता। छोटी नर्सरी अधिकतम 1 हेक्टेयर।
कौन आवेदन कर सकता है
- सभी आवेदक
ज़रूरी काग़ज़
- आई-खेडूत पर भरी ऑनलाइन अर्ज़ी का प्रिंट; इसे अपने पास रखें (परिशिष्ट-3 (1) और परिशिष्ट-4 (1), पृ.77–78)।
- ख़रीद या किए गए काम के बिल और दूसरे सबूत, जो जाँच के लिए बागवानी अधिकारी को दिखाने हैं (परिशिष्ट-3 (4) और परिशिष्ट-4 (4), पृ.77–78)।
- रोपण वाले घटकों के लिए: डिजिटल क्रॉप सर्वे में फ़सल की एंट्री, या रोपण की तारीख़ और अक्षांश-देशांतर वाली फ़ोटो (परिशिष्ट-1, 22, पृ.9)।
- ग्रीनहाउस, नेट-हाउस और दूसरी संरक्षित खेती के लिए: कम से कम 10 दिन की संरक्षित खेती की ट्रेनिंग का प्रमाणपत्र (कृषि विश्वविद्यालय, केवीके, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस या आईसीएआर-मान्य संस्था से); अगर आपके या परिवार के किसी सदस्य के पास कृषि/बागवानी की डिग्री है तो ज़रूरी नहीं (परिशिष्ट-2(બ), पृ.45–51)।
- केवल दिव्यांग कोटे (5%) में आवेदन करने पर: मान्य दिव्यांगता प्रमाणपत्र (शर्त 76, पृ.6)।
आवेदन कैसे करें
- आई-खेडूत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें और आवेदन का प्रिंट अपने पास रखें (परिशिष्ट-3 (1), पृ.77)।
- पात्र आवेदनों की प्राथमिकता सूची (ज़रूरत हो तो कम्प्यूटर ड्रॉ से) बनती है और ज़िले के लक्ष्य में मंज़ूरी मिलती है; आपको लिखित सूचना मिलती है (परिशिष्ट-3 (2)–(3))।
- मंज़ूरी के बाद सामान ख़रीदें (जहाँ ज़रूरी हो, आई-खेडूत पर पंजीकृत कंपनी का मान्य मॉडल) और 60 दिन में बिल जाँच के लिए कार्यालय में दिखाएँ (परिशिष्ट-3 (4))।
- जाँच के बाद सहायता डीबीटी/आरटीजीएस/एनईएफ़टी से आपके बैंक खाते में आती है (परिशिष्ट-3 (5); परिशिष्ट-1, 17)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
आई-खेडूत पर MIDH आवेदन के साथ, 2026-27 (HRT-2 31 मार्च 2027 तक)।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।