अण्णल आंबेडकर कृषि सहायता योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति किसान)
बजट में राशि: तमिलनाडु कृषि बजट भाषण 2026-27 (अंग्रेज़ी, अगस्त 2026) (अग॰ 2026, 13. Annal Ambedkar Agricultural Assistance Scheme — Rs.56.72 crore allocated from the state fund for 2026-27)
अनुसूचित जाति और जनजाति के छोटे व सीमांत किसानों को दूसरी योजनाओं के ऊपर 20% अतिरिक्त: एकीकृत खेती, ग्रीनहाउस, शेड नेट, सोलर ड्रायर और कृषि मशीनों पर 70% अनुदान, सोलर पंप सेट पर 80%, और 300 वर्षा-आधारित किसानों के लिए पंप सहित मुफ़्त बोरवेल।
- मुख्य लाभ
- 70%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 3हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 2तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
अनुसूचित जाति/जनजाति के छोटे व सीमांत किसानों को एकीकृत खेती, ग्रीनहाउस, शेड नेट हाउस, सोलर ड्रायर, मूल्य संवर्धन मशीन और कृषि मशीनों पर 70% अनुदान (सामान्य दर के ऊपर 20% अतिरिक्त)।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
केवल उन अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों के लिए जो छोटे या सीमांत भी हैं; बाकी किसानों को यह अतिरिक्त 20% नहीं मिलता।
“an additional subsidy of 20 per cent will be provided under this Scheme. Accordingly, 70 per cent subsidy will be provided for components such as Integrated Farming System, Greenhouses, Shade Net Houses, Solar Dryers, Value Addition Machinery and Farm Machinery”अनुसूचित जाति/जनजाति के छोटे व सीमांत किसानों को केंद्र–राज्य सोलर पंप योजना में सोलर पंप सेट पर 80% अनुदान।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
केवल उन अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों के लिए जो छोटे या सीमांत भी हैं।
“80 per cent subsidy for the installation of solar-powered pump sets under Union-State shared schemes.”जिन अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों की वर्षा-आधारित ज़मीन पर सिंचाई नहीं है, उन्हें बिजली या सोलर पंप सहित बोरवेल या ट्यूबवेल, पूरा ख़र्च राज्य देगा (2026-27 में 300 किसान)।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“To create irrigation facilities in rainfed lands belonging to 300 Scheduled Caste and Scheduled Tribe farmers who do not have access to irrigation, bore wells or tube wells with electric motor pumps or solar-powered pump sets will be established with 100 per cent subsidy.”मुझे कितना मिल सकता है?
यह प्रावधान इस आवेदक श्रेणी को सहायता नहीं देता (13. Annal Ambedkar Agricultural Assistance Scheme, item (i))।
कौन आवेदन कर सकता है
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
ज़रूरी काग़ज़
आवेदन कैसे करें
- अपने ब्लॉक के कृषि / बागवानी / कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय में मूल योजना (एकीकृत खेती, संरक्षित खेती, मशीन या सोलर पंप) के तहत आवेदन करें और अण्णल आंबेडकर अतिरिक्त अनुदान माँगें (अनुच्छेद 13(i))।
- अपना जाति प्रमाणपत्र और छोटे या सीमांत किसान होने का प्रमाण साथ रखें — अतिरिक्त अनुदान केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के छोटे व सीमांत किसानों के लिए है (अनुच्छेद 13(i))।
- बिना सिंचाई वाली वर्षा-आधारित ज़मीन पर पंप सहित मुफ़्त बोरवेल या ट्यूबवेल के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग में आवेदन करें; 2026-27 में 300 किसान शामिल हैं (अनुच्छेद 13(ii))।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।