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योजना चालू है

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)

2026-27 के केंद्रीय बजट में राशि: आउटपुट-आउटकम निगरानी ढाँचा 2026-27 (केंद्रीय बजट) (तिथि नहीं छपी, 5. Krishionnati Yojana (CSS), financial outlay 2026-27 ₹11,200 crore; component c. Mission for Integrated Development of Horticulture, outputs and targets 2026-27)

MIDH · कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय · केंद्रीय योजना, सभी राज्य

राज्य उद्यान विभागों द्वारा चलाया जाने वाला केंद्रीय बागवानी मिशन: नए बाग़, पॉलीहाउस-शेड नेट, पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज के लिए सहायता।

मुख्य लाभ
75%लागत का, अधिकतम
घटक
82हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
9तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

40%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

आम, अमरूद, नींबू वर्गीय जैसे नए बाग़ के लिए ₹1.25 लाख प्रति हेक्टेयर का 40%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.2 Establishment of New Gardens, I. Fruits, C) New orchards, a)(i) Regular spacing · पृ. 48 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

₹1.25 लाख/हेक्टेयर सब्सिडी गिनने की लागत की ऊपरी सीमा है (अनुलग्नक V, "* लागत मानक का अर्थ ऊपरी सीमा"); कम खर्च पर सब्सिडी उसी खर्च पर मिलेगी। सघन बाग़ और सेब के ऊँचे मानक यहाँ नहीं दिखाए गए। ड्रिप की सहायता पीडीएमसी मानकों से अलग मिलती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C) New orchards of Apple, Mango, Guava, Litchi, Pomegranate, Citrus etc. a) Without drip irrigation (drip will be in convergence with other schemes) (i). Regular spacing Rs. 1.25lakh/ha. Assistance @ 40% in general area for an area upto2 ha. on pro rata basis for meeting the expenditure on planting material and other input costin 2 instalments of 60:40 subject to survival rate of 80% in 2nd year.”
50%लागत का, अधिकतम

ट्यूबलर शेड नेट हाउस के लिए ₹710 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 Protected cultivation, 2. Shade Net/Agro Textile Net House (a) Tubular/Rectangular structure · पृ. 55 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि ₹710 पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। ₹710 लागत की ऊपरी सीमा है; सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“2. Shade Net/Agro Textile Net House (a) Tubular /Rectangular structure Rs 710/sq m Above rates will be 15% higher in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands. Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq.m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas”
50%लागत का, अधिकतम

फ़ार्म गेट पैक हाउस की लागत का 50%, अधिकतम ₹25 लाख की लागत पर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C. Integrated Post Harvest Management, C.1 Farm Gate Packhouse · पृ. 63 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्रति लाभार्थी एक इकाई, 9 मी × 6 मी, एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। हर क्षेत्र में दर 50% ही है।

“C.1 FARM GATE PACKHOUSE with Movable Handling Trolley, Sorting Table and Farm Gate Standalone Cold Storage Upto a maximum of Rs.25.0 lakh/unit with size of 9MX6M per beneficiary. However, actual cost would be derived based on the option/technology chosen depending upon component selection as per NCCD guidelines. Assistance @ 50% admissible only.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

सिविल निर्माण वाले कोल्ड स्टोर के लिए ₹9,600 प्रति टन क्षमता का 35%, अधिकतम 5,000 टन, बैंक ऋण से जुड़ी सब्सिडी।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.7 Cold Storage Type-I (CS-1), item i) civil construction · पृ. 64 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल बहु-कक्ष, ऊर्जा-कुशल कोल्ड स्टोर पात्र हैं (धारा 7.48); 3.4 घन मीटर को एक टन गिना जाता है। ₹9,600/टन लागत की ऊपरी सीमा है; सिविल + पीईबी निर्माण का ऊँचा मानक (₹12,000/टन) यहाँ नहीं दिखाया गया। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C.7 Cold Storage Type- I (CS-1) i) Cold Storage Type- I is defined as CS-1 with Construction in civil including PUF/PIR panels, Doors and Ante-rooms, Refrigeration Units, Electrical Installation, Administrative block, Safety/Fire Safety and Hazard control and basic mazzenine structure Rs. 9600/MT, (Max 5,000 MT capacity) Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”
40%लागत का, अधिकतम

1 से 2 हेक्टेयर की निजी बड़ी पौधशाला (नर्सरी) के लिए अधिकतम ₹30 लाख प्रति हेक्टेयर का 40%।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.1 Production of Planting Material, i. Large Nursery (1 to 2 ha) · पृ. 42 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

परियोजना आधारित; नर्सरी को हर साल प्रति हेक्टेयर कम से कम 1,00,000 प्रमाणित पौधे तैयार करने होंगे और अंतिम किस्त के 18 महीने में मान्यता लेनी होगी। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में न्यूनतम क्षेत्र 0.5 हेक्टेयर है — हम हर जगह 1 हेक्टेयर की सीमा लगाते हैं, इसलिए वहाँ छोटी नर्सरी भी पात्र हो सकती है।

“i. Large Nursery (1 to 2 ha) Upto Rs. 30 lakhs/ Ha. Cost of large nursery on pro rata basis: 1 ha. - 30.00 lakh 2 ha. - 30.00 lakh x 2 Assistance @ 100% to public sector and @ 40% to private sector for an area from 1 to 2 ha. as project based activity, on pro-rata basis.”
50%लागत का, अधिकतम

0.4 से 1 हेक्टेयर की निजी छोटी नर्सरी के लिए अधिकतम ₹20 लाख प्रति हेक्टेयर का 50%।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.1 Production of Planting Material, ii. Small Nursery (0.4 to 1 ha) · पृ. 42–43 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

परियोजना आधारित; नर्सरी को हर साल प्रति हेक्टेयर कम से कम 50,000 प्रमाणित पौधे तैयार करने होंगे और अंतिम किस्त के 18 महीने में मान्यता लेनी होगी।

“ii. Small Nursery (0.4 to 1 ha) Rs. 20 lakhs/Ha. Assistance @ 100% to public sector and @ 50% to private sector for an area from 0.4 to 1 ha. as a project based activity, on pro rata basis.”
50%लागत का, अधिकतम

निजी नर्सरी को मान्यता के स्तर तक उन्नत करने के लिए अधिकतम ₹4 लाख प्रति हेक्टेयर का 50%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.1 iii. Upgrading nursery infrastructure to meet accreditation norms · पृ. 43 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

इसमें माध्यम का हॉट-बेड निर्जीवीकरण, कार्य शेड, वायरस जाँच (नींबू वर्गीय, सेब), हार्डनिंग कक्ष / नेट हाउस, मिस्ट कक्ष, मातृ ब्लॉक और सिंचाई / फर्टिगेशन शामिल हैं। अंतिम किस्त के 18 महीने में मान्यता लेना अनिवार्य है।

“iii. Upgrading nursery infrastructureto meet accreditation norms (upto 2 ha) Need based upto a maximum of Rs. 4.00 lakh/ha Assistance @ 100% to public sector and @ 50% to private sector for a nursery of an area upto 2 ha on pro-rata basis.”
40%लागत का, अधिकतम

नई निजी टिशू कल्चर इकाई की लागत का 40%, अधिकतम ₹250 लाख की लागत पर, बैंक ऋण से जुड़ी सब्सिडी।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.1 iv. Setting up new TC unit · पृ. 43 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

₹250 लाख 25 लाख पौधे/वर्ष की इकाई के लिए है; छोटी इकाई (कम से कम 10 लाख पौधे) का मानक अनुपात में घटता है, जिसे हम नहीं घटाते — अपनी परियोजना लागत भरें। अंतिम किस्त के 18 महीने में मान्यता।

“iv. Setting up new TC unit Project based upto Rs 250 lakh per project for a capacity of 25 lakh plants or on pro-rata basis for minimum 10 lakh plants. Assistance @ 100% to public sector and in case of private sector, credit linked back-ended assistance @ 40% as project based activity.”
50%लागत का, अधिकतम

2,000 से 10,000 वर्ग मीटर की निजी हाई-टेक प्लग-ट्रे पौध नर्सरी के लिए ₹1,200 प्रति वर्ग मीटर का 50%।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.1 v. Hi-tech Plug Type Nursery under controlled conditions with automated tray seeder unit · पृ. 43 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी। नर्सरी को हर साल प्रति 100 वर्ग मीटर कम से कम 80,000 प्लग तैयार करने होंगे। 0.2 से 1 हेक्टेयर = 2,000 से 10,000 वर्ग मीटर।

“v. Hi-tech Plug Type Nursery under controlled conditions with automated tray seeder unit Project based for an area from 0.2 to 1 ha. @ Rs. 1200 per Sq.mt. on pro rata basis. Assistance @ 100% to public sector and in case of private sector, credit linked back-ended assistance @ 50% as project based activity.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

1 से 2 हेक्टेयर पर सब्ज़ी या मसाला बीज उत्पादन के लिए ₹50,000 (खुला परागित) या ₹1.80 लाख (संकर) प्रति हेक्टेयर का 35% (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.1 vi. Seed Production for Vegetables and Spices, a) Open pollinated crops, b) Hybrid Seeds · पृ. 44 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

धन जारी करने से पहले राज्य हर लाभार्थी के लिए बीज उत्पादन लक्ष्य तय करता है। वाइब्रेंट गाँवों में न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“vi. Seed Production for Vegetables and Spices a) Open pollinated crops (1 to 2 ha) Rs 50,000 /ha. b) Hybrid Seeds (1 to 2 ha) Rs. 1.80 lakh/ha Assistance @ 100% to public sector and in case of private sector assistance @ 35% in general areas and 50% in NE & Himalayan States, Scheduled areas, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands for an area from 1 to 2 ha. on pro rata basis.”
50%लागत का, अधिकतम

मातृ ब्लॉक के लिए पौध-सामग्री आयात की लागत का 50%, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियों के लिए, अधिकतम ₹150 लाख प्रति वर्ष की लागत पर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.1 vii. Import of planting material, mother block for mass multiplications · पृ. 44 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी और परियोजना आधारित। छपे वाक्य में एफपीओ, एफआईजी, स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियों का नाम है पर अंत में "स्वयं सहायता समूहों को" लिखा है; एफपीओ या सहकारी समिति के रूप में आवेदन से पहले राज्य बागवानी मिशन से पूछ लें।

“vii. Import of planting material, mother block for mass multiplications. Project based for a project cost upto Rs. 150 lakh/year. Assistance @ 100% to State Govt. / Public Sector and in case of FPOs, FIGs, SHGs and Cooperatives credit linked subsidy @ 50% to SHGs as project-based activity.”
50%लागत का, अधिकतम

गुणवत्तापूर्ण बागवानी बीज और पौध-सामग्री के उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण की निजी परियोजना की लागत का 50%, अधिकतम ₹300 लाख प्रति वर्ष की लागत पर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.1 viii. Production of quality Seed and Planting Material including handling, processing, packing & storage · पृ. 44 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी और परियोजना आधारित।

“viii. Production of quality Seed and Planting Material including handling, processing, packing& storage for identified horticulture crops Project based for a project cost upto Rs. 300 lakh/year. Assistance @ 100% to State Govt. / Public Sector and in case of private sector, credit linked subsidy @ 50% including FPOs, FIGs, SHGs and Cooperatives as project based activity.”
40%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

नए फल बाग़ (स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, अंगूर, केला, सघन सेब आदि) के प्रति हेक्टेयर मानक का 40%, अधिकतम 2 हेक्टेयर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.2 Establishment of New Gardens, I. Fruits: A) i) I–IV; ii); iii); B) i), ii); C) a) (ii)–(v) · पृ. 44–48 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

60:40 की दो किस्तों में; दूसरी किस्त तभी, जब दूसरे साल 80% पौधे जीवित हों। मानक प्रति हेक्टेयर लागत की ऊपरी सीमा है; सब्सिडी प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर पर अनुपात में, पौध-सामग्री और आदानों के लिए मिलती है (अनुलग्नक V, B.2)। ड्रिप सिंचाई की सहायता पीडीएमसी मानकों से अलग मिलती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“B. 2 Establishment of New Gardens (Area expansion- for a maximum area of 2 ha per beneficiary). I. Fruits … Assistance @ 40% in general areas for an area upto 2 ha. on pro rata basis … In the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% for an area upto 2 ha. on pro rata basis”
40%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

संकर सब्ज़ियों के लिए ₹60,000 प्रति हेक्टेयर, या खुले परागण वाले प्याज़-लहसुन के लिए ₹50,000 का 40%, अधिकतम 2 हेक्टेयर, एक किस्त में (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.2 II. Vegetables (hybrid vegetables; i. Onion and Garlic in open pollinated) · पृ. 48–49 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

वाइब्रेंट गाँवों को अधिकतम लागत का 80% मिलता है; ये राज्य के अंदर अधिसूचित सीमावर्ती गाँव हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इसे लागू नहीं कर सकते। मानक प्रति हेक्टेयर लागत की ऊपरी सीमा है; सब्सिडी प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर पर अनुपात में, पौध-सामग्री और आदानों के लिए मिलती है (अनुलग्नक V, B.2)। ड्रिप सिंचाई की सहायता पीडीएमसी मानकों से अलग मिलती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“II. Vegetables (For maximum area of 2 ha. per beneficiary) Hybrid vegetables Rs.60,000/-ha … i. Onion and Garlic in open pollinated Rs. 50,000/ ha. Assistance @ 40% in general areas for an area upto 2 ha. on pro-rata basis in single instalment. In the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% for an area upto 2 ha. on pro rata basis. In case of vibrant villages assistance will be @ 80% of the maximum cost.”
40%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

कट, कंद वाले या खुले फूलों के प्रति हेक्टेयर मानक का 40%, अधिकतम 2 हेक्टेयर, दो किस्तों में (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.2 IV. Flowers, i)–iii) · पृ. 50 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

60:40 की दो किस्तों में। मानक प्रति हेक्टेयर लागत की ऊपरी सीमा है; सब्सिडी प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर पर अनुपात में, पौध-सामग्री और आदानों के लिए मिलती है (अनुलग्नक V, B.2)। ड्रिप सिंचाई की सहायता पीडीएमसी मानकों से अलग मिलती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“IV. Flowers (For a maximum area of 2 ha per beneficiary) i. Cut Flowers Rs. 1.25 lakh/ha ii) Bulbous and Rhizomatic Flowers Rs. 2.50 lakh/ha iii) Loose Flowers Rs. 50,000 /ha Assistance @ 40% in general areas for an area upto2 ha. on pro rata basis in 2 instalments of 60:40. In the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50%”
40%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

बीज, प्रकंद या बहुवर्षीय मसालों के प्रति हेक्टेयर मानक का 40%, अधिकतम 2 हेक्टेयर, दो किस्तों में (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.2 V. Spices, i.–iii. · पृ. 50–51 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

60:40 की दो किस्तों में, पौध-सामग्री और आईएनएम/आईपीएम आदानों के लिए। मानक प्रति हेक्टेयर लागत की ऊपरी सीमा है; सब्सिडी प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर पर अनुपात में, पौध-सामग्री और आदानों के लिए मिलती है (अनुलग्नक V, B.2)। ड्रिप सिंचाई की सहायता पीडीएमसी मानकों से अलग मिलती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“V. Spices (For a maximum area of 2 ha per beneficiary) i. Seed Spices Rs. 50,000/ha ii.Rhizomatic and bulbous Spices (Ginger, Turmeric, and Garlic) Rs. 1.00 Lakh/ ha. iii. Perennial Spices Rs. 1.00 lakh/ha Assistance @ 40% in general areas for an area upto2 ha. on pro rata basis for meeting the expenditure on planting material and cost of material for INM/IPM etc. in 2 instalments of 60:40.”
40%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

सुगंधित या औषधीय पौधों के प्रति हेक्टेयर मानक का 40%, अधिकतम 2 हेक्टेयर, दो किस्तों में (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.2 VI. Aromatic and Medicinal Plants, (i)–(iii) · पृ. 51 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

60:40 की दो किस्तों में, पौध-सामग्री और आईएनएम/आईपीएम आदानों के लिए। मानक प्रति हेक्टेयर लागत की ऊपरी सीमा है; सब्सिडी प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर पर अनुपात में, पौध-सामग्री और आदानों के लिए मिलती है (अनुलग्नक V, B.2)। ड्रिप सिंचाई की सहायता पीडीएमसी मानकों से अलग मिलती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“VI. Aromatic and Medicinal Plants (For a maximum area of 2 ha per beneficiary) (i) Cost intensive aromatic plants Rs1.25 lakh/ha (ii) Other aromatic plants Rs 50,000/ha (iii) Medicinal plants Rs. 1.5 lakh/ha Assistance @ 40% in general areas for an area upto2 ha. on pro rata basis for meeting the expenditure on planting material and cost of material for INM/IPM etc. in 2 instalments of 60:40”
40%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

काजू, कोको, बादाम या अखरोट के नए बाग़ के प्रति हेक्टेयर मानक का 40%, अधिकतम 2 हेक्टेयर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.2 VII. Plantation crops, (A) Cashew and Cocoa; (B) New Orchards of Almond and Walnut · पृ. 52–53 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

60:40 की दो किस्तों में; दूसरी किस्त तभी, जब दूसरे साल 80% पौधे जीवित हों। मानक प्रति हेक्टेयर लागत की ऊपरी सीमा है; सब्सिडी प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर पर अनुपात में, पौध-सामग्री और आदानों के लिए मिलती है (अनुलग्नक V, B.2)। ड्रिप सिंचाई की सहायता पीडीएमसी मानकों से अलग मिलती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“VII. Plantation crops (For a maximum area of 2 ha per beneficiary). (A) Cashew and Cocoa (a) Without drip Irrigation (i) Regular Spacing Rs 75,000 /ha. (b) With Intercropping Rs 50,000 /ha. (ii) High Density (Minimum 400 plants per hectare) (Cashew Only) Rs. 1.5 lakh/ha (B) New Orchards of Almond and Walnut Almond: Rs. 3.00 lakh/ha. Walnut: Rs. 4.00 lakh/ha. Assistance @40% in general areas for an area upto 2 ha. on pro-rata basis … in 2instalments of 60:40 subject to survival rate of 80% in 2nd year.”
40%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

मशरूम उत्पादन इकाई के ढाँचे की लागत का 40%, अधिकतम ₹30 लाख की लागत पर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%), बैंक ऋण से जुड़ी सब्सिडी।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.2 III. Mushroom cultivation, (a) Production Unit · पृ. 49 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी, ढाँचे के लिए (धारा 7.19)। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“III. Mushroom cultivation (a) Production Unit Rs. 30 lakh/unit 100% of the cost to public sector and 40% of cost for private sector, for meeting the expenditure on infrastructure, as credit linked back ended subsidy. In the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50%”
40%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

मशरूम स्पॉन (बीज) बनाने की इकाई के ढाँचे की लागत का 40%, अधिकतम ₹20 लाख की लागत पर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%), बैंक ऋण से जुड़ी सब्सिडी।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.2 III. Mushroom cultivation, (b) Spawn making unit · पृ. 49 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी, ढाँचे के लिए (धारा 7.19)। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“(b)Spawn making unit Rs. 20 lakh/unit 100% of the cost to public sector and 40% of cost for private sector, for meeting the expenditure on infrastructure, as credit linked back ended subsidy. In the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50%”
40%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

मशरूम कम्पोस्ट बनाने की इकाई के ढाँचे की लागत का 40%, अधिकतम ₹30 लाख की लागत पर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%), बैंक ऋण से जुड़ी सब्सिडी।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.2 III. Mushroom cultivation, (c) Compost making Unit · पृ. 49 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी, ढाँचे के लिए (धारा 7.19)। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“(c) Compost making Unit Rs. 30 lakh/unit 100% of the cost to public sector and 40% of cost for private sector, for meeting the expenditure on infrastructure, as credit linked back ended subsidy. In the case of NE &Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50%.”
50%लागत का, अधिकतम

200 वर्ग फ़ुट की कम लागत वाली मशरूम इकाई के लिए ₹2 लाख प्रति इकाई का 50%, अधिकतम 5 इकाइयाँ।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.2 III. Mushroom cultivation, (d) Low Cost/Small Scale mushroom production unit · पृ. 49 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ढाँचे और आदानों दोनों के लिए। हर क्षेत्र में दर 50% ही है।

“(d) Low Cost/ Small Scale mushroom production unit Rs. 2.00 Lakhs per unit for a structure of size of 200 sqft Assistance @ 50% per unit for meeting expenditure on infrastructure and inputs subject to a maximum of 5 units per beneficiary.”
40%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

पुराने, कम उपज वाले बाग़ के जीर्णोद्धार के लिए (मद के अनुसार) ₹10,000 से ₹40,000 प्रति हेक्टेयर का 40%, अधिकतम 2 हेक्टेयर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.3 Rejuvenation/replacement of senile plantation, canopy management, (i)–(iii) · पृ. 53 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

हर मद का अलग मानक है; तीनों लें तो जोड़ लें (कुल ₹60,000 प्रति हेक्टेयर)। केवल पुराने, कम उपज वाले बाग़-बागान, सिद्ध तकनीक से जीर्णोद्धार पर पात्र हैं (धारा 7.20)। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“B.3. Rejuvenation/ replacement of senile plantation, canopy management (i) Removal of dead/dying/old plants Rs. 10,000/ha (ii) Top-working and gap filling with new plant Rs. 10,000/ha (iii) Cost of input towards nutrient management, pest management and irrigation Rs. 40,000/ha Assistance @ 40% in general areas for an area upto 2 ha on pro-rata basis In the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% for an area upto 2 ha. on pro-rata basis”
75%लागत का, अधिकतम

किसान समूह के स्वामित्व वाले लाइनिंग युक्त सामुदायिक जल टैंक के लिए ₹80 प्रति घन मीटर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में ₹100) का 75%, अधिकतम 30,000 घन मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.4 Creation of Water resources, a) Water Harvesting Structures for Community · पृ. 53–54 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

लाइनिंग कम से कम 500 माइक्रॉन प्लास्टिक फ़िल्म या आरसीसी/एचडीपीई की हो; बिना लाइनिंग के तालाब (केवल काली मिट्टी में) 30% कम लागत के गिने जाते हैं। मनरेगा लाभार्थियों को केवल लाइनिंग की लागत मिलती है; अन्य को पूरी लागत पर। व्यक्तिगत किसानों का जल संचयन पीडीएमसी मानकों से होता है।

“B.4. Creation of Water resources a) Water Harvesting Structures for Community– Construction of on farm community tank, pond /reservoirs with use of plastic/RCC lining Rs. 24.00 lakh per unit @ Rs 80 per cubic metre in general areas and Rs 30 lakh/ per unit @ Rs 100 per cubic metre for NE & Himalayan States, and Scheduled areas, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands for a maximum capacity of 30,000 cub mts. Assistance @ 75% to irrigate 10 ha of command area, for a storage capacity of 30,000 cubic meter and for smaller capacity on pro-rata basis … owned & managed by a community/ farmer group.”
50%लागत का, अधिकतम

500 वर्ग मीटर तक के फ़ैन-पैड पॉलीहाउस के लिए ₹1,800 प्रति वर्ग मीटर का 50%।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 Protected cultivation, 1. Poly house/Hybrid/Retractable structures, (a) Fan & Pad System · पृ. 54 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(a) Fan & Pad System Rs. 1800/Sq.m(up to area 500 Sq. m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

500 से अधिक और 1,008 वर्ग मीटर तक के फ़ैन-पैड पॉलीहाउस के लिए ₹1,600 प्रति वर्ग मीटर का 50%।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 Protected cultivation, 1. Poly house/Hybrid/Retractable structures, (a) Fan & Pad System · पृ. 54 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(a) Fan & Pad System … Rs. 1600/Sq. m (>500 Sq.m up to 1008 Sqm) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

1008 से अधिक और 2,500 वर्ग मीटर तक के फ़ैन-पैड पॉलीहाउस के लिए ₹1,500 प्रति वर्ग मीटर का 50%।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 Protected cultivation, 1. Poly house/Hybrid/Retractable structures, (a) Fan & Pad System · पृ. 54 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(a) Fan & Pad System … Rs. 1500/Sq. m (>1008 Sq. m up to 2500 Sq.m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

500 वर्ग मीटर तक के प्राकृतिक हवादार ट्यूबलर पॉलीहाउस के लिए ₹1,200 प्रति वर्ग मीटर का 50%।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 Protected cultivation, 1. Poly house/Hybrid/Retractable structures, (b)(i) Naturally ventilated Tubular/Rectangular Structure · पृ. 55 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(b) Naturally ventilated system i. Tubular/ Rectangular Structure Rs.1200/Sq.m(up to area 500 Sq. m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq. m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

500 से अधिक और 1,008 वर्ग मीटर तक के प्राकृतिक हवादार ट्यूबलर पॉलीहाउस के लिए ₹1,050 प्रति वर्ग मीटर का 50%।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 Protected cultivation, 1. Poly house/Hybrid/Retractable structures, (b)(i) Naturally ventilated Tubular/Rectangular Structure · पृ. 55 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(b) Naturally ventilated system i. Tubular/ Rectangular Structure … Rs. 1050/Sq.m (>500 Sq. m up to 1008 Sq. m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq. m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

1008 से अधिक और 2,500 वर्ग मीटर तक के प्राकृतिक हवादार ट्यूबलर पॉलीहाउस के लिए ₹1,000 प्रति वर्ग मीटर का 50%।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 Protected cultivation, 1. Poly house/Hybrid/Retractable structures, (b)(i) Naturally ventilated Tubular/Rectangular Structure · पृ. 55 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(b) Naturally ventilated system i. Tubular/ Rectangular Structure … Rs. 1000/Sq. m (>1008 Sqm up to 2500 Sq. m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq. m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

प्राकृतिक हवादार बाँस या केबल-पर्लिन पॉलीहाउस के लिए ₹450 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 1.(b) ii. Bamboo/Cable purlin structure · पृ. 55 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

बाँस के ढाँचे: अधिकतम 20 इकाइयाँ, हर इकाई 200 वर्ग मीटर तक। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“ii. Bamboo/Cable purlin structure Rs 450/Sq.mt. Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq. m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas. In case of Bamboo structure, assistance will be limited to 20 units per beneficiary and size of each unit not to exceed 200 sq.m.”
50%लागत का, अधिकतम

बाँस या केबल-पर्लिन शेड नेट हाउस के लिए ₹450 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 2. Shade Net/Agro Textile Net House (b) Bamboo/Cable purlin structure · पृ. 55–56 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

बाँस के ढाँचे: अधिकतम 20 इकाइयाँ, हर इकाई 200 वर्ग मीटर तक। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(b) Bamboo /Cable purlin structure Rs. 450/sq. m. Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq.mt per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas. In case of Bamboo structure, assistance will be limited to 20 units per beneficiary and size of each unit not to exceed 200 Sq.mt.”
50%लागत का, अधिकतम

प्लास्टिक या नॉन-वोवन कपड़े की निचली सुरंगों (टनल) के लिए ₹80 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 3. Plastic/Non woven cloth Tunnels · पृ. 56 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“3. Plastic/Non woven cloth Tunnels Rs. 80/sqm Assistance @ 50% for a maximum area of 2500sqmt per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

वॉक-इन टनल के लिए ₹720 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 3 इकाइयाँ, हर इकाई 800 वर्ग मीटर तक।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 4. Walk in tunnels · पृ. 56 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

हम अधिकतम 2,400 वर्ग मीटर (3 इकाई × 800 वर्ग मीटर) गिनते हैं। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“4. Walk in tunnels Rs. 720/sqm Assistance @ 50% for a maximum of 3 units per beneficiary (each unit not to exceed 800 sqm).”
50%लागत का, अधिकतम

पक्षी-रोधी या ओला-रोधी जाल के लिए ₹50 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 10,000 वर्ग मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 5. Anti Bird/Anti Hail Nets · पृ. 56 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“5. Anti Bird/Anti Hail Nets Rs. 50/ Sqm Assistance @ 50% for a maximum area of 10000 sq mt. per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

पॉलीहाउस या नेट हाउस के अंदर पौध-सामग्री और खेती के लिए (फ़सल के अनुसार) ₹150 से ₹700 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 Protected cultivation, items 6, 7, 8 and 9 · पृ. 56–57 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“6. Cost of planting material & cultivation of high value fruits and vegetables grown in poly-house/net house Rs 150/ Sqm … 7. Cost of planting material &cultivation of Orchid (net house) and Anthurium (poly house) grown in protected conditions. Rs 700/ Sqm … 8. Cost of planting material & cultivation of Carnation & Gerbera grown in Poly houses. Rs. 600/Sq.mt. … 9. Cost of planting material & cultivation of Rose, Chrysanthemum and Lilum grown in Poly houses. Rs 450/ Sqm Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sqm per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

प्लास्टिक, जूट या जैव-अपघटनीय मल्चिंग के लिए ₹40,000 प्रति हेक्टेयर का 50%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 10. Mulching · पृ. 57 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“10. Mulching Plastic/Jute/Agro textile/any other biodegradable material Rs 40,000/ha Assistance @ 50% subject to a maximum of 2 ha per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स के लिए ₹350 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 1,000 वर्ग मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 11. Add on Components: i. Hydroponics and Aeroponics · पृ. 57 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“i. Hydroponics and Aeroponics Rs. 350/- per Sq.mt. Assistance @ 50% for a maximum area of 1000 sqm per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

पॉलीहाउस में सर्कुलेशन पंखे के लिए ₹5,000 प्रति पंखा का 50%, अधिकतम 6 पंखे।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 11. ii. Circulation Fans in poly house only · पृ. 57–58 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“ii. Circulation Fans in poly house only Rs. 5000 per fan. Assistance @ 50% for a maximum of 6 fans for a maximum area of 2500sq.m. per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

सेंसर आधारित फर्टिगेशन स्वचालन प्रणाली की लागत का 50%, अधिकतम ₹4 लाख की लागत पर, कम से कम 2,500 वर्ग मीटर संरक्षित खेती के लिए।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 11. iii. Sensor based Automation System for fertigation · पृ. 58 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्रति लाभार्थी एक इकाई। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“iii. Sensor based Automation System for fertigation Rs. 4 lakh/unit Assistance @ 50% per unit per beneficiary for minimum area of 2500sq.m. per beneficiary under protected cultivation.”
50%लागत का, अधिकतम

सब्ज़ियों के लिए सहारा प्रणाली (स्टेकिंग/मचान) के लिए ₹20,000 प्रति हेक्टेयर का 50%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 11. iv. Support system for vegetable crops · पृ. 58 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“iv. Support system for vegetable crops Rs. 0.20 Lakhs per ha Assistance @ 50% for all farmers for a maximum area of 2 Ha per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

ओला-रोधी या पक्षी-रोधी जाल के स्थायी सहारा ढाँचे के लिए ढके क्षेत्र के ₹20 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 11. v. Permanent Support Structures for Anti hail/Anti bird nets · पृ. 58 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

2 हेक्टेयर = 20,000 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“v. Permanent Support Structures for Anti hail/Anti bird nets Rs. 20 per Sq.mt. of covered area Assistance @ 50% for a maximum area of 2 ha. per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

बाड़ (फ़ेंसिंग) के लिए ₹300 प्रति रनिंग मीटर का 50%, अधिकतम 1,000 मीटर, केवल एमआईडीएच के किसी अन्य घटक के साथ।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 11. vi. Fencing · पृ. 58–59 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

लोहे के खंभों पर 4 लाइनें, खंभों के बीच 10 फ़ुट की दूरी। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“vi. Fencing (This component will be considered only in integration with other components of MIDH Scheme) Rs. 300 per running metre Assistance @ 50% subject to a maximum of 1000 running metres per beneficiary. The component should consist of 4 running lines with iron poles having distance of 10 feet between the poles.”
50%लागत का, अधिकतम

फल या गुच्छे के कवर (काग़ज़ या नॉन-वोवन थैली) के लिए ₹50,000 प्रति हेक्टेयर का 50%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 11. vii. Fruit/Bunch cover · पृ. 59 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“vii. Fruit/Bunch cover (Paper /Non-woven cover/Paper bags etc Rs. 0.50 lakh/ha Assistance @ 50% for all farmers for maximum area of 2 ha per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

वीड मैट (खरपतवार रोधी चादर) के लिए ₹50 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 11. viii. Weed Mat · पृ. 59 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“viii. Weed Mat Rs. 50 per Sq.mt. Assistance @ 50% for all farmers for maximum area of 4000 Sq.mt. per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
30%लागत का, अधिकतम

एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन (आईएनएम/आईपीएम) आदानों के लिए ₹5,000 प्रति हेक्टेयर का 30%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.7 i) Promotion of INM/IPM · पृ. 59 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

इसमें एन, पी, के के तरल जैव-उर्वरक मिलाकर प्रयोग शामिल हैं (धारा 7.28)।

“B.7 Promotion of Integrated Nutrient Management (INM)/Integrated Pest Management (IPM) i) Promotion of INM/IPM Rs. 5000/ha. Assistance @ 30% for an area upto 2 ha. per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

निजी पादप स्वास्थ्य क्लिनिक की लागत का 50%, अधिकतम ₹25 लाख की लागत पर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.7 ii) Plant Health Clinics · पृ. 59 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“ii) Plant Health Clinics Rs. 25.00 lakh/unit Assistance @ 100% to Public sector and @ 50% to private sector”
50%लागत का, अधिकतम

स्थायी वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिए ₹1 लाख का, या एचडीपीई वर्मीबेड के लिए ₹16,000 का 50%।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.8 Organic Farming, iii. Vermi compost Units/organic input production · पृ. 59 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

एक इकाई के लिए दिखाया गया। एमआईडीएच में जैविक खेती अपनाने और जैविक प्रमाणन की सहायता पीकेवीवाई मानकों से मिलती है (अनुलग्नक V, B.8 i–ii), उसके आँकड़े पीकेवीवाई में देखें।

“iii. Vermi compost Units/organic input production Rs.1,00,000/ unit for permanent structure and Rs. 16,000/unit for HDPE Vermibed. Assistance @ 50% conforming to the size of the unit of 30’x8’x2.5’ dimension of permanent structure. For HDPE Vermibed, @ 50% conforming to the size of 96 cft (12’x4’x2’) and IS 15907:2010”
50%लागत का, अधिकतम

उत्तम कृषि पद्धतियाँ (भारत जीएपी) अपनाने और प्रमाणन के लिए ₹20,000 प्रति हेक्टेयर का 50%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.9 Adoption and Certification for Good Agricultural Practices (GAP)/Bharat GAP · पृ. 60 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“B.9 Adoption and Certification for Good Agricultural Practices (GAP) /Bharat GAP Rs. 20,000/ha. Assistance @ 50% subject to a maximum of 2 ha/ beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
40%लागत का, अधिकतम

हर साल कम से कम 2,000 कॉलोनी तैयार करने वाली मधुमक्खी प्रजनन इकाई की लागत का 40%, अधिकतम ₹10 लाख की लागत पर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.11 Pollination support through beekeeping, ii. Production of bee colonies by bee breeder · पृ. 60 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“ii. Production of bee colonies by bee breeder. Rs. 10.00 Lakh 40% of cost for producing min. of 2000 colonies / year”
40%लागत का, अधिकतम

कॉलोनी सहित 8 फ़्रेम वाले मधुमक्खी बक्से के लिए ₹4,000 प्रति इकाई का 40%, अधिकतम 50 कॉलोनी।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.11 iii. One unit of Bee Hives/Boxes of 8 frames with bee colonies · पृ. 60 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“iii. One unit of Bee Hives/Boxes of 8 frames with bee colonies Rs. 4000/unit 40% of cost limited to 50 colonies / beneficiary.”
40%लागत का, अधिकतम

ख़ाली मधुमक्खी बक्से के लिए ₹2,000 प्रति बक्सा का 40%, अधिकतम 50।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.11 iv. Bee Hive · पृ. 60 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“iv. Bee Hive Rs. 2000 per hive 40% of cost limited to 50 colonies / beneficiary”
40%लागत का, अधिकतम

मधुमक्खी पालन उपकरणों के एक सेट (शहद निकालने की मशीन, डिब्बा, जाली) की लागत का 40%, अधिकतम ₹20,000 की लागत पर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.11 v. Equipment including honey extractor · पृ. 60 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“v. Equipment including honey extractor (4 frame), food grade container (30 kg), net, including complete set of Bee keeping equipment. Rs. 20,000/set 40% of the cost limited to one set per beneficiary.”
50%लागत का, अधिकतम

प्रदर्शन के लिए नई बागवानी मशीन के आयात की लागत का 50%, एफपीओ और किसान समूहों के लिए, अधिकतम ₹100 लाख की लागत पर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, 12. Horticulture Mechanization, iv) Import of new machines & tools for horticulture for demonstration purpose · पृ. 61 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

अन्य बागवानी मशीनें (ट्रैक्टर, पावर टिलर, स्प्रेयर) "एसएमएएम मानकों के अनुसार" मिलती हैं — एसएमएएम देखें। एमआईडीएच में अकेली मशीन की अनुमति नहीं है।

“iv) Import of new machines &tools for horticulture for demonstration purpose Upto a maximum of Rs. 100.00 lakh per unit Assistance @ 100% of the total cost only to public sector and 50% for private sector for Farmers group/FPOs/FIGs”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

एकीकृत पैक हाउस (18 मी × 22 मी) की लागत का 35%, अधिकतम ₹160 लाख की लागत पर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.2 Integrated Pack House · पृ. 62–63 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C.2 INTEGRATED PACK HOUSE with facilities of size 18m x 22m with conveyor belt sorting, grading, washing, drying, weighing scale, HPT, Stacking(crates), Dock Leveler System, Precooling(if required)#, cold room transit and Reefer van Upto a maximum of Rs 160.00 lakh per beneficiary. … Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

संग्रह व एकत्रीकरण केंद्र (22 मी × 26 मी) की लागत का 35%, अधिकतम ₹320 लाख की लागत पर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.3 Collection Aggregation Centre · पृ. 63–64 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C.3. COLLECTION AGGREGATION CENTRE with facilities of size 22m x 26m with conveyor belt sorting, grading, washing, drying, weighing bridge, Automated computerised system, HPT, BOPT, Stacking(crates), Dock Leveler System, Precooling(if required)# and cold room transit. Upto a maximum of Rs 320.0 lakh per beneficiary. … Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

प्री-कूलिंग इकाई के लिए अधिकतम ₹5 लाख प्रति टन क्षमता का 35% (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.4 Pre-cooling unit · पृ. 64 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्री-कूलिंग की सहायता पैक हाउस और स्टेजिंग कोल्ड रूम से जुड़ी है (धारा 7.48)। अधिकतम क्षमता नहीं छपी। ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C.4 Pre-cooling unit Upto a maximum cost of Rs. 5 Lakh/MT. Back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

मोबाइल प्री-कूलिंग इकाई की लागत का 35%, अधिकतम ₹30 लाख की लागत पर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.5 Mobile pre-cooling unit · पृ. 64 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C.5 Mobile pre-cooling unit Rs. 30.00 lakh Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

स्टेजिंग कोल्ड रूम की लागत का 35%, अधिकतम ₹52 लाख की लागत पर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.6 Cold Rooms, i. Cold Rooms (Staging) · पृ. 64 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सौर ऊर्जा वाला कोल्ड रूम इसी तरह अलग से लिया जा सकता है; उसका अलग मानक नहीं छपा। ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C.6 Cold Rooms i. Cold Rooms (Staging) Upto a maximum cost of Rs. 52.00 lakh. Back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

सिविल + पीईबी कोल्ड स्टोर के लिए ₹12,000 प्रति टन क्षमता का 35%, अधिकतम 5,000 टन (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.7 Cold Storage Type-I (CS-1), item ii) civil & PEB construction · पृ. 65 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल बहु-कक्ष, ऊर्जा-कुशल कोल्ड स्टोर पात्र हैं (धारा 7.48); 3.4 घन मीटर को एक टन गिना जाता है। ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“ii) Cold Storage Type-I is defined as CS-1 with Construction in combination of civil & PEB including PUF/PIR panels, Doors and Ante-rooms, Refrigeration Units, Electrical Installation, Administrative block, Safety/Fire Safety and Hazard control and basic mezzanine structure Rs. 12000/MT, (Max 5,000 MT capacity) Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

प्याज़ कोल्ड स्टोर के लिए ₹9,600 (सिविल) या ₹12,000 (सिविल + पीईबी) प्रति टन का 35%, अधिकतम 5,000 टन (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.8 Cold Storage Type-I-Onion (CS-1-Onion), i) and ii) · पृ. 65–66 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C.8 Cold Storage Type- I-Onion (CS-1-Onion) i) … Construction in civil … Rs. 9600/MT, (Max 5,000 MT capacity) ii) … Construction in combination of civil & PEB … Rs. 12000/MT, (Max 5,000 MT capacity) Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

बहु-उत्पाद कोल्ड स्टोर (टाइप II) के लिए ₹12,000 प्रति टन का 35%, अधिकतम 5,000 टन (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.9 Cold Storage Type-II (CS-2), i) · पृ. 67 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C.9 Cold Storage Type- II (CS-2) i) Cold Storage Type-II is defined as CS-2 with Construction in combination of civil & PEB … Rs. 12000/MT, (Max 5,000 MT capacity) Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

सूखे मसालों और किशमिश के कोल्ड स्टोर के लिए ₹9,600 (सिविल) या ₹12,000 (सिविल + पीईबी) प्रति टन का 35%, अधिकतम 5,000 टन (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.10 Cold Storage Type-IV (CS-4), i) and ii) · पृ. 68–69 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C.10 Cold Storage Type- IV (CS-4) i)Cold Storage for dry spices & raisins is defined as CS-4 with Construction in civil … Rs. 9600/MT, (Max 5,000 MT capacity) ii) Cold Storage for dry spices & raisins, MFP, etc. is defined as CS-4 with Construction in combination of civil & PEB … Rs. 12000/MT, (Max 5,000 MT capacity) Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

कोल्ड स्टोर के अतिरिक्त उपकरणों (सीओ2 स्क्रबर, नियंत्रण प्रणाली, होइस्ट, पैलेट ट्रक, डॉक लेवलर) की लागत का 35%, कोल्ड स्टोर के प्रकार के अनुसार ₹31 लाख से ₹278 लाख तक की लागत पर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.7 iii) (CS-1), C.8 iii) (CS-1-Onion), C.9 ii) (CS-2), C.10 iii) (CS-4) add-on components · पृ. 65–69 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल उसी प्रकार के कोल्ड स्टोर के साथ; असली लागत एनसीसीडी दिशानिर्देशों के तहत चुने गए घटकों से तय होती है। ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“CO2 scrubber (need/produce based), unified control system, material conveying/hoist system, Automated computerised system, HPT, BOPT and dock leveller system (Applicable for Cold storage units Type 1 only) Upto Max cost of Rs. 50.0 lakh/ project. … (Applicable for Cold storage units Type 1-onion only) Upto Max cost of Rs. 278.00 lakh/ project. … (Applicable for Cold storage units Type 2 only) Upto Max cost of Rs. 49.00 lakh/ project. … (Applicable for Cold storage units for dry spices and raisins) Upto Max cost of Rs. 31.00 lakh/ project. Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

कोल्ड स्टोर के नियंत्रित वातावरण (सीए) उपकरणों की लागत का 35%, अधिकतम ₹1,345 लाख की लागत पर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%); पूरे सीए स्टोर को अधिकतम ₹900 लाख।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.9 Cold Storage Type-II-CA (CS-2-CA), ii) CA Add-on · पृ. 68 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

₹900 लाख की सीमा अतिरिक्त उपकरणों सहित पूरे सीए स्टोर पर है, इसलिए सीए ढाँचा और यह उपकरण मिलाकर इससे अधिक नहीं हो सकते। सीए ढाँचे का मानक ("अतिरिक्त ₹12000/टन", C.9 v) नहीं दिखाया: दस्तावेज़ नहीं बताता कि यह किसके अतिरिक्त है। ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“ii) CA Add-on: Details of the components are described in NCCD guidelines. Upto Max cost of Rs. 1345 lakhs/project (Max. subsidy for CA store may not exceed more than 900 Lakhs including add-ons) … Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

मौजूदा कोल्ड स्टोर की प्रशीतन (रेफ़्रिजरेशन) प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम ₹3,000 प्रति टन क्षमता (कुल अधिकतम ₹125 लाख) का 35% (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.12 Technology induction/modernization of Cold Storage (refrigeration) · पृ. 69–70 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

क्षमता 5,000 टन तक गिनी जाती है, जो एनएचएम/एचएमएनईएच में सबसे बड़ा कोल्ड स्टोर है (धारा 7.48)। ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C.12 Technology induction/ modernization of Cold Storage Max. Rs. 125lakh but not more than Rs. 3000/MT of the cold store capacity for refrigeration … Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

मौजूदा कोल्ड स्टोर के इन्सुलेशन के आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम ₹1,800 प्रति टन क्षमता (कुल अधिकतम ₹120 लाख) का 35% (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.12 Technology induction/modernization of Cold Storage (insulation) · पृ. 69–70 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

क्षमता 5,000 टन तक गिनी जाती है, जो एनएचएम/एचएमएनईएच में सबसे बड़ा कोल्ड स्टोर है (धारा 7.48)। ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C.12 Technology induction/ modernization of Cold Storage … Max. Rs. 120 lakh but not more than Rs. 1800/MT for insulation respectively. … Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

14 टन के रेफ़्रिजरेटेड वाहन के लिए अधिकतम ₹31 लाख का 35%, 4 से 14 टन पर अनुपात में (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.13 Refrigerated Transport vehicles · पृ. 70 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C.13 Refrigerated Transport vehicles Rs. 31.00 lakh for upto max. capacity of 14 MT and on pro-rata basis for smaller capacity but not below 4MT. … Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

प्राथमिक/न्यूनतम प्रसंस्करण इकाई की लागत का 35%, अधिकतम ₹35 लाख की लागत पर, केवल एमआईडीएच के किसी अन्य घटक के साथ (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.14 Primary/Minimal Processing Unit · पृ. 70 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C.14 Primary/ Minimal Processing Unit (This component will be considered only integrated with other components of MIDH Scheme) Rs. 35.00 lakh/unit Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

फल पकाने के कक्ष (राइपनिंग चैंबर) के लिए ₹1 लाख (बिना दबाव) या ₹1.20 लाख (दबाव वाला) प्रति टन का 35% (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.15 Ripening Chamber also termed as CS-3, i) and ii) · पृ. 70 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

कक्ष के 11 घन मीटर को एक टन गिना जाता है (धारा 7.48)। एमआईडीएच अनुलग्नक में अधिकतम क्षमता नहीं छपी। ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C.15 Ripening Chamber also termed as CS-3 i) Non-Pressurised Ripening Chamber also termed as CS-3 Rs 1.00 lakh/MT ii) Pressurised Ripening Chamber also termed as CS-3 Rs. 1.20 lakh/MT Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands”
50%लागत का, अधिकतम

5 से 1,000 टन के कम लागत वाले प्याज़ या लहसुन भंडार के लिए 50% बाद में मिलने वाली सब्सिडी, पूरे देश में।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.16 Low-cost Onion/Garlic storage structure · पृ. 70–71 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

परियोजना ₹30 लाख से अधिक हो तभी ऋण से जुड़ी। हर क्षेत्र में दर 50% ही है।

“C.16 Low-cost Onion/Garlic storage structure Rs. 7000/MT Back-ended assistance @ 50 % for a unit of the size from 5 to 1000 MT capacity on pro rata basis in all areas throughout country as per following details: 5-25 MT - 10000/MT 25-500 MT - 8000/MT 500-1000 MT - 6000/MT (Assistance will be credit linked in case if project cost is more than Rs. 30.00 lakh)”
50%लागत का, अधिकतम

पूसा ज़ीरो-एनर्जी कूल चैंबर (100 किलो) की लागत का 50%, अधिकतम ₹4,000 की लागत पर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.17 Pusa Zero energy cool chamber (100 kg) · पृ. 71 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“C.17 Pusa Zero energy cool chamber (100 kg) Rs 4000 per unit 50 % of the total cost”
40%लागत का, अधिकतम (55% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

सोलर फ़सल ड्रायर के लिए ₹2.50 लाख (70 किलो) या ₹3.50 लाख (100 किलो) प्रति इकाई का 40%, अधिकतम 5 इकाइयाँ (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 55%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.18 Solar Crop Dryer (with 24 Hrs. Backup) · पृ. 71 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

टीएसपी और पहाड़ी क्षेत्रों को भी 55% मिलता है; हम इसे केवल राज्य से लागू करते हैं। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C. 18 Solar Crop Dryer (with 24 Hrs. Backup) Rs. 2.50 lakh/unit of 70 kg capacity and Rs. 3.50 lakh/unit of 100 kg capacity for a maximum of 5 units per beneficiary Assistance @ 40% in General areas and 55% in the case of NE & Himalayan States, TSP areas, Hilly and Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

कम से कम 5 घटकों वाली एकीकृत कोल्ड चेन परियोजना की लागत का 35%, अधिकतम ₹1,000 लाख की लागत पर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.19 Integrated Cold Chain Project · पृ. 71 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C.19 Integrated Cold Chain Project Upto a max. cost of Rs. 1000.00 lakh/per project. Project should comprise of minimum 5 components from C-2 to C-11 to qualify for assistance. Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands”
40%लागत का, अधिकतम (55% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

एकीकृत आपूर्ति शृंखला परियोजना की पात्र लागत का 40%, अधिकतम ₹2,000 लाख की लागत पर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 55%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.20 / C.21 Integrated Supply Chain Project · पृ. 71 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

अनुलग्नक में यह पंक्ति दो बार (C.20 और C.21) एक जैसे आँकड़ों के साथ छपी है। ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C.20 Integrated Supply Chain Project Upto a maximum cost of Rs. 2000 lakh per project Credit linked back-ended assistance @ 40% of eligible cost of project in General areas and 55% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”
40%लागत का, अधिकतम (55% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

ग्रामीण बाज़ार, अपनी मंडी या सीधे बाज़ार की पूँजी लागत का 40%, अधिकतम ₹25 लाख की लागत पर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 55%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, D.1 Rural Markets/Apnimandis/Direct markets · पृ. 71 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“D.1 Rural Markets/Apnimandis/ Direct markets Rs. 25.00 Lakh Back-ended assistance @ 40% of the capital cost of project in general areas and 55% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman &Nicobar and Lakshadweep Islands.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

नियंत्रित वातावरण वाले खुदरा आउटलेट की लागत का 35%, अधिकतम ₹20 लाख की लागत पर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, D.2 Retail markets/outlets (environmentally controlled) · पृ. 71 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“D.2 Retail markets/ outlets (environmentally controlled) Rs. 20.00 Lakh/unit Assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”
50%लागत का, अधिकतम

कूल चैंबर वाली स्थिर या चलती ठेला-गाड़ी की लागत का 50%, अधिकतम ₹30,000 की लागत पर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, D.3 Static/Mobile vending cart/platform with cool chamber · पृ. 71–72 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

हर क्षेत्र में दर 50% ही है। ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“D.3 Static/Mobile vending cart/platform with cool chamber Rs. 30,000/unit 50% of total cost.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

एकीकृत पैक हाउस से जुड़ी, बिक्री काउंटर वाली 3 टन की रेफ़्रिजरेटेड खुदरा वैन की लागत का 35%, अधिकतम ₹20 लाख की लागत पर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, D.4 Modified retail refer van with retail counter · पृ. 72 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“D.4 Modified retail refer van with retail counter (to be linked with Integrated Pack house) Rs. 20 Lakhs with loading capacity of 3 MT Assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”
50%लागत का, अधिकतम

कीटनाशक अवशेष जाँच के लिए निजी गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की लागत का 50%, अधिकतम ₹200 लाख की लागत पर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, D.5 Functional infrastructure: (i) Quality control/analysis lab · पृ. 72 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

हर क्षेत्र में दर 50% ही है। ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“D.5 Functional infrastructure: (i) Quality control /analysis lab Rs 200.00 lakh Assistance @ 100% of the total cost to public sector and credit linked back-ended assistance @ 50% of cost to private sector to check Maximum Residue Levels. The project could be established in PPP Mode also.”
50%लागत का, अधिकतम

खाद्य प्रसंस्करण इकाई की लागत का 50%, अधिकतम ₹1,000 लाख की लागत पर, केवल जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, E. Food Processing, E.1 Food Processing · पृ. 72 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी। इन तीन राज्यों के बाहर यह मद उपलब्ध नहीं है।

“E. FOOD PROCESSING E.1 Food Processing Rs. 1000 lakh/unit Credit linked back-ended capital investment assistance of 50% of cost in the NE and Himalaya States i.e. J&K, Himachal and Uttarakhand.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

मूल्य संवर्धन के लिए द्वितीयक प्रसंस्करण इकाई की लागत का 35%, अधिकतम ₹100 लाख की लागत पर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, E.2 Secondary Processing units for Value addition · पृ. 72 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“E.2 Secondary Processing units for Value addition Rs. 100 lakh/unit Assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”

मुझे कितना मिल सकता है?

आँकड़ा देखने के लिए हेक्टेयर की संख्या भरें।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.2 Establishment of New Gardens, I. Fruits, C) New orchards, a)(i) Regular spacing · पृ. 48 · हमारी प्रति (PDF)

₹1.25 लाख/हेक्टेयर सब्सिडी गिनने की लागत की ऊपरी सीमा है (अनुलग्नक V, "* लागत मानक का अर्थ ऊपरी सीमा"); कम खर्च पर सब्सिडी उसी खर्च पर मिलेगी। सघन बाग़ और सेब के ऊँचे मानक यहाँ नहीं दिखाए गए। ड्रिप की सहायता पीडीएमसी मानकों से अलग मिलती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान
  • कृषि उद्यमी
  • एफ़पीओ
  • स्वयं सहायता समूह
  • सहकारी समिति

ज़रूरी काग़ज़

    आवेदन कैसे करें

    1. अपने राज्य बागवानी मिशन / राज्य उद्यान विभाग में आवेदन करें — राज्यों को आवेदन लेने की निष्पक्ष, पारदर्शी व्यवस्था चलानी होती है (धारा 4.8(c))।
    2. पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज और कटाई-बाद की अन्य परियोजनाओं के लिए पहले बैंक ऋण मंज़ूर कराएँ: सब्सिडी ऋण से जुड़ी और बाद में मिलने वाली है (धारा 7.47)। ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)।
    3. सहायता आपके बैंक खाते में, अधिकतर डीबीटी से, दी जाती है (धारा 6.1)। नए बाग़ की राशि 60:40 की दो किस्तों में मिलती है; दूसरी किस्त तभी, जब दूसरे साल 80% पौधे जीवित हों।

    आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

    कब आवेदन करें

    दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

    दूसरी योजनाओं के साथ

    • NHB: नहीं जोड़ी जा सकती